जबलपुर हाईकोर्ट में राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर आज सुनवाई, समन रद्द करने की मांग
सारांश
मुख्य बातें
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ी मानहानि याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में गुरुवार, 25 जून को सुनवाई निर्धारित है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ताओं ने निचली अदालत द्वारा जारी समन रद्द करने की याचिका दाखिल की है।
मामले की पृष्ठभूमि
2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इस बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय ने भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिस पर अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
राहुल गांधी का पक्ष
राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके द्वारा गलती से कार्तिकेय का नाम लिया गया था और इस पर खेद भी व्यक्त किया गया। इसके बावजूद मामला आगे बढ़ा और अब हाईकोर्ट में समन रद्द करने की माँग की गई है।
कोर्ट में कौन पेश होगा
गुरुवार की सुनवाई में राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा, अजय गुप्ता, राजीव मिश्रा और ऐश्वर्या साहू रखेंगे। वहीं कार्तिकेय चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे।
अदालत का रुख
राहुल गांधी की खेद-याचिका के बाद जबलपुर उच्च न्यायालय ने कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब तलब किया है। अब गुरुवार की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि अदालत समन रद्द करने की माँग पर क्या रुख अपनाती है। यह मामला राजनीतिक बयानबाज़ी और कानूनी जवाबदेही के बीच की महीन रेखा को एक बार फिर सामने लाता है।