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जबलपुर हाईकोर्ट में राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर आज सुनवाई, समन रद्द करने की मांग

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जबलपुर हाईकोर्ट में राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर आज सुनवाई, समन रद्द करने की मांग

सारांश

2018 के विधानसभा चुनाव में पनामा पेपर्स को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि परिवाद की सुनवाई आज जबलपुर हाईकोर्ट में होगी। राहुल ने गलती स्वीकार कर खेद जताया है, लेकिन समन रद्द कराने की कानूनी लड़ाई जारी है।

मुख्य बातें

जबलपुर उच्च न्यायालय में 25 जून को राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर सुनवाई निर्धारित है।
2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पनामा पेपर्स मामले में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिए जाने पर भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर हुआ था।
राहुल गांधी की ओर से खेद व्यक्त किया गया और कहा गया कि नाम गलती से लिया गया था।
राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा सहित चार वकील रखेंगे; कार्तिकेय की ओर से संकल्प कोचर पेश होंगे।
हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब तलब किया है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ी मानहानि याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में गुरुवार, 25 जून को सुनवाई निर्धारित है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ताओं ने निचली अदालत द्वारा जारी समन रद्द करने की याचिका दाखिल की है।

मामले की पृष्ठभूमि

2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इस बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय ने भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिस पर अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।

राहुल गांधी का पक्ष

राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके द्वारा गलती से कार्तिकेय का नाम लिया गया था और इस पर खेद भी व्यक्त किया गया। इसके बावजूद मामला आगे बढ़ा और अब हाईकोर्ट में समन रद्द करने की माँग की गई है।

कोर्ट में कौन पेश होगा

गुरुवार की सुनवाई में राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा, अजय गुप्ता, राजीव मिश्रा और ऐश्वर्या साहू रखेंगे। वहीं कार्तिकेय चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे।

अदालत का रुख

राहुल गांधी की खेद-याचिका के बाद जबलपुर उच्च न्यायालय ने कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब तलब किया है। अब गुरुवार की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि अदालत समन रद्द करने की माँग पर क्या रुख अपनाती है। यह मामला राजनीतिक बयानबाज़ी और कानूनी जवाबदेही के बीच की महीन रेखा को एक बार फिर सामने लाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो राजनीतिक दबाव और न्यायिक स्वतंत्रता दोनों पर सवाल उठते हैं। अदालत का गुरुवार का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देगा।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जबलपुर हाईकोर्ट में राहुल गांधी का मामला क्या है?
यह मामला 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स के संदर्भ में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिए जाने से जुड़ा है। कार्तिकेय ने भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था, जिस पर समन जारी हुआ था। राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट में वह समन रद्द कराने की याचिका दाखिल की है।
राहुल गांधी ने कार्तिकेय चौहान के बारे में क्या कहा था?
2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। बाद में राहुल गांधी की ओर से खेद व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह नाम गलती से लिया गया था।
25 जून की सुनवाई में कौन-कौन से वकील पेश होंगे?
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तंखा, अजय गुप्ता, राजीव मिश्रा और ऐश्वर्या साहू अपना पक्ष रखेंगे। कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर दलीलें प्रस्तुत करेंगे।
जबलपुर हाईकोर्ट ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?
राहुल गांधी की ओर से खेद व्यक्त किए जाने के बाद जबलपुर उच्च न्यायालय ने कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब तलब किया है। अब 25 जून की सुनवाई में अदालत समन रद्द करने की याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करेगी।
इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
गुरुवार की सुनवाई में जबलपुर हाईकोर्ट यह तय करेगा कि भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन रद्द किया जाए या नहीं। यदि याचिका स्वीकार होती है तो निचली अदालत की कार्यवाही रुक सकती है; अन्यथा मामला निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।
राष्ट्र प्रेस
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