आरजी कर रेप-मर्डर केस: सीबीआई ने दो निलंबित आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ, पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को नोटिस
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 19 जून 2026 को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में दो निलंबित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों से पूछताछ की। साथ ही, पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल को भी इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है।
किन अधिकारियों से हुई पूछताछ
शुक्रवार दोपहर सीबीआई ने जिन दो अधिकारियों से पूछताछ की, उनमें तत्कालीन उत्तर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और सेंट्रल डिवीजन की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उठाए गए सवालों या जांच के बिंदुओं का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया।
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल को भी इसी मामले में पूछताछ के लिए अलग से नोटिस जारी किया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश और विभागीय जांच
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने के साथ-साथ आर.जी. कर रेप-मर्डर मामले की फाइलों को दोबारा खोलने का आदेश दिया था। उन्होंने इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी।
अधिकारी ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार की समानांतर जांच से सीबीआई की जांच प्रभावित नहीं होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता स्थित सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर से एक जूनियर महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिस दौरान इन निलंबित आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे।
बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली। पुलिस और सीबीआई दोनों ने संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या का मुख्य आरोपी माना है।
बड़ी साजिश की जांच जारी
केंद्रीय एजेंसी अब भी इस जघन्य अपराध के पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना की जांच कर रही है। यह ऐसे समय में आया है जब मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। आने वाले दिनों में पूर्व पुलिस आयुक्त गोयल की पूछताछ के बाद जांच की दिशा और स्पष्ट होने की उम्मीद है।