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जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई से राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अपील की

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जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई से राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अपील की

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई को तीन पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर कथित दुरुपयोग, पक्षपात और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं और कॉलेजियम से तत्काल नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग की है।

मुख्य बातें

जस्टिस संदीप मेहता ने 2, 10 और 17 अगस्त 2026 को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को तीन पत्र लिखे।
राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग, केस लिस्टिंग में हेरफेर और साथी न्यायाधीशों को ट्रांसफर की धमकी देने के आरोप।
वकील पूजा त्रिपाठी ने 25 जुलाई 2026 को जस्टिस विक्रम नाथ को अलग शिकायत सौंपी, जिसमें लोक अदालत नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद का आरोप।
जस्टिस मेहता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जस्टिस शर्मा का राजस्थान से बाहर तत्काल तबादला और नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग की।
जस्टिस शर्मा 26 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं; सीजेआई और जस्टिस शर्मा की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को तीन अलग-अलग पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट में किसी अन्य राज्य से एक नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। ये पत्र 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को लिखे गए और इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग, केस लिस्टिंग में हेरफेर और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य आरोप और पत्रों का सार

2 अगस्त के पत्र में जस्टिस मेहता ने राजस्थान के अपने दौरों का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों ने उनसे मुलाकात कर जस्टिस शर्मा के कथित आचरण पर नाराज़गी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा अपने साथी न्यायाधीशों को ट्रांसफर की धमकी देकर बदले की कार्रवाई करते हैं।

10 अगस्त के पत्र में रोस्टर और प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग के विशिष्ट उदाहरण दिए गए। एक आपराधिक मामले में दिए गए आदेश का उल्लेख करते हुए जस्टिस मेहता ने कहा कि मामले के निपटारे के तरीके से कुछ पक्षों के प्रति पक्षपात का संकेत मिलता है। उन्होंने लिखा कि इन सभी मामलों को एकसाथ देखने पर 'एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग' का स्पष्ट संकेत मिलता है।

17 अगस्त के पत्र में जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा के कथित 'घोर कुप्रबंधन' और 'गंभीर रूप से संदिग्ध गतिविधियों' का उल्लेख किया और सवाल उठाया कि इतनी शिकायतों के बावजूद उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्यों बने रहने दिया जा रहा है। इस पत्र में एक वर्तमान न्यायाधीश की पत्नी — जो जिला न्यायपालिका में वरिष्ठ अधिकारी हैं — के विरुद्ध कथित तौर पर 'बदले की भावना से की गई कार्रवाई' का भी उल्लेख था।

वकील की अलग शिकायत और नियुक्तियों पर सवाल

25 जुलाई 2026 को वकील पूजा त्रिपाठी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ को एक अलग शिकायत सौंपी, जिसकी प्रति जस्टिस मेहता सहित अन्य को भी भेजी गई। इस शिकायत में जयपुर और अजमेर की स्थायी लोक अदालतों में नियुक्तियों के दौरान आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया।

शिकायत के अनुसार, जयपुर मेट्रो नंबर 1 के लिए नियुक्त मध्यस्थ जस्टिस शर्मा के कथित बचपन के मित्र और उनकी बेटी के ससुर थे। इसके अतिरिक्त, अन्य नियुक्तियों में एक्टिंग चीफ जस्टिस से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों या सहयोगियों को शामिल किए जाने का भी आरोप लगाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि चार महिला वकीलों के नाम हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए आगे बढ़ाए गए जबकि वे सक्रिय रूप से वकालत नहीं कर रही थीं।

कॉलेजियम से तत्काल कार्रवाई की मांग

जस्टिस मेहता ने अपने पत्रों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से तत्काल बैठक बुलाकर दो प्रमुख कदम उठाने का आग्रह किया — राजस्थान हाईकोर्ट में किसी अन्य राज्य से नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और जस्टिस शर्मा का राजस्थान से बाहर तत्काल तबादला। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, 'मेरी राय में, इस अनुरोध को लगातार नज़रअंदाज़ करना संस्थान के हित के पूरी तरह खिलाफ है।'

रिपोर्टों के अनुसार, इन पत्रों की प्रतियाँ कॉलेजियम के अन्य सदस्यों और भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी गई हैं।

जस्टिस शर्मा का कार्यकाल और पृष्ठभूमि

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को नवंबर 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तबादले के बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में भी सेवाएँ दीं और बाद में राजस्थान लौटे। 28 सितंबर 2025 से वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उपलब्ध न्यायिक अभिलेखों के अनुसार, वे 26 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रश्न और अधिक संवेदनशील हो जाता है।

आगे क्या होगा

यह मामला न्यायपालिका की आंतरिक जवाबदेही और कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करता है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजस्थान हाईकोर्ट और जस्टिस शर्मा की ओर से भी इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है। कॉलेजियम की अगली बैठक और उसमें लिया जाने वाला निर्णय इस विवाद की दिशा तय करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि कॉलेजियम प्रणाली की उस संरचनागत कमज़ोरी को उजागर करता है जहाँ आंतरिक शिकायतों पर कार्रवाई की कोई पारदर्शी समयसीमा नहीं है। तीन-तीन पत्रों के बाद भी यदि कोई दृश्यमान कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रश्न यह है कि न्यायिक जवाबदेही का तंत्र किसके लिए काम करता है। जस्टिस शर्मा की सितंबर 2026 में आसन्न सेवानिवृत्ति इस पूरे प्रकरण को और जटिल बनाती है — क्या कॉलेजियम कार्रवाई करेगा या समय बीतने का इंतज़ार करेगा?
RashtraPress
26 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई को पत्र क्यों लिखे?
जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग, केस लिस्टिंग में हेरफेर और साथी न्यायाधीशों को ट्रांसफर की धमकी देने के आरोप लगाते हुए सीजेआई से नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अनुरोध को नज़रअंदाज़ करना संस्थान के हित के खिलाफ है।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कब से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं?
जस्टिस शर्मा 28 सितंबर 2025 से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें नवंबर 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और तबादले के बाद पटना हाईकोर्ट में भी सेवाएँ दीं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वे 26 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
वकील पूजा त्रिपाठी की शिकायत में क्या आरोप थे?
25 जुलाई 2026 को दाखिल शिकायत में जयपुर और अजमेर की स्थायी लोक अदालतों में नियुक्तियों के दौरान पद के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। शिकायत में कहा गया कि जयपुर मेट्रो नंबर 1 के लिए नियुक्त मध्यस्थ जस्टिस शर्मा के बचपन के मित्र और उनकी बेटी के ससुर थे, तथा अन्य नियुक्तियों में भी उनसे जुड़े लोगों के रिश्तेदारों को शामिल किया गया।
जस्टिस मेहता ने कॉलेजियम से क्या माँगा है?
जस्टिस मेहता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से तत्काल बैठक बुलाकर दो कदम उठाने की माँग की है — राजस्थान हाईकोर्ट में किसी अन्य राज्य से नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और जस्टिस शर्मा का राजस्थान से बाहर तत्काल तबादला। उन्होंने इन पत्रों की प्रतियाँ कॉलेजियम के अन्य सदस्यों और भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी हैं।
इस विवाद का राजस्थान हाईकोर्ट पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि कॉलेजियम कार्रवाई करता है तो राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द एक नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल सकता है, जिससे प्रशासनिक स्थिरता आएगी। जस्टिस शर्मा की सितंबर 2026 में आसन्न सेवानिवृत्ति को देखते हुए यह निर्णय न्यायपालिका की आंतरिक जवाबदेही की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।
राष्ट्र प्रेस
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