4 अगस्त 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने UP के ACS (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद HC की टिप्पणियों पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने UP के ACS (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद HC की टिप्पणियों पर लगाई रोक

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें UP के ACS (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई थीं और DoPT को फैसला भेजने का निर्देश दिया गया था — यह रोक 10 सप्ताह तक जारी रहेगी।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जून 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जून 2026 के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई।
UP के ACS (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ और DoPT को फैसला भेजने का निर्देश फ़िलहाल स्थगित।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस.
चांदुरकर की पीठ ने SLP पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
मामला एक नाबालिग लड़की की बरामदगी से जुड़ी हैबियस कॉर्पस याचिका से उपजा है; लड़की कथित तौर पर जून 2025 में लापता हुई थी।
अगली सुनवाई 10 सप्ताह बाद निर्धारित; तब तक हाईकोर्ट के सभी विवादित निर्देश प्रभावहीन।

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जून 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई थीं और उनके भविष्य के पदस्थापन के लिए फैसले की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने संजय प्रसाद द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जून 2026 के उस फैसले से उपजा है, जो एक नाबालिग लड़की की बरामदगी से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका में दिया गया था। लड़की की माँ ने यह याचिका दायर की थी, क्योंकि लड़की कथित तौर पर जून 2025 में लापता हो गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि लड़की को बरामद कर उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है, परंतु इसके साथ ही राज्य के गृह विभाग की कार्यप्रणाली और वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण पर विस्तृत टिप्पणियाँ भी दर्ज कीं।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ और निर्देश

एकलपीठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि ACS (गृह) संजय प्रसाद के आचरण को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया था कि फैसले की प्रमाणित प्रति और 'सुभाष चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले के निर्णय की प्रति DoPT सचिव को भेजी जाए। इसका उद्देश्य था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कैडर नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में नियुक्ति समिति (ACC) अधिकारी की उपयुक्तता का आकलन करते समय इसे अभिलेख के रूप में रख सके।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने SLP दाखिल करने की अनुमति देते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी किया जाता है, जो 10 सप्ताह में प्रत्यावर्तनीय होगा। इस बीच, हाईकोर्ट के विवादित आदेश में दिए गए निर्देशों के अमल पर रोक रहेगी।' इस प्रकार, अब DoPT को फैसले की प्रति भेजने और उसके आधार पर कोई भी कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लागू है।

आम जनता और प्रशासन पर असर

यह मामला न केवल एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की सेवा-सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि इससे यह व्यापक प्रश्न भी उठता है कि उच्च न्यायालय किस हद तक अपने फैसलों में प्रशासनिक अधिकारियों के भविष्य के करियर को प्रभावित करने वाले निर्देश दे सकते हैं। गौरतलब है कि ऐसी टिप्पणियाँ, यदि DoPT के अभिलेख में शामिल हो जाएँ, तो अधिकारी के पदोन्नति और नियुक्ति के अवसरों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती हैं।

आगे क्या होगा

मामले की अगली सुनवाई 10 सप्ताह बाद निर्धारित है। तब तक हाईकोर्ट के सभी विवादित निर्देशों का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह अंतरिम हस्तक्षेप उन अधिकारियों के लिए राहत का संकेत है जो न्यायिक टिप्पणियों के आधार पर सेवा-संबंधी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

मूल याचिका की सीमा से परे जाकर एक प्रशासनिक दंड की तरह कार्य करता प्रतीत होता है। यह प्रवृत्ति, जहाँ न्यायिक टिप्पणियाँ सेवा अभिलेखों में दर्ज होकर पदोन्नति को प्रभावित करती हैं, नौकरशाही में असुरक्षा का माहौल बना सकती है — लेकिन साथ ही जवाबदेही का एकमात्र प्रभावी उपकरण भी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को अब यह तय करना होगा कि न्यायिक निगरानी और कार्यपालिका की स्वायत्तता के बीच की रेखा कहाँ खिंचती है।
RashtraPress
4 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस आदेश पर रोक लगाई है?
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जून 2026 के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, जिसमें UP के ACS (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई थीं और DoPT को फैसले की प्रति उनके भविष्य के पदस्थापन के आकलन के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था।
संजय प्रसाद कौन हैं और यह मामला क्यों उठा?
संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पद पर कार्यरत एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की की बरामदगी से जुड़े हैबियस कॉर्पस मामले में सुनवाई के दौरान गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए उनके आचरण को नज़रअंदाज़ न किए जाने योग्य बताया था।
DoPT को फैसला भेजने का क्या महत्त्व था?
DoPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) IAS अधिकारियों के कैडर नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और नियुक्ति समिति (ACC) के माध्यम से उनकी पदोन्नति व नियुक्ति तय करता है। हाईकोर्ट का यह निर्देश संजय प्रसाद के सेवा अभिलेख को प्रभावित कर सकता था, इसीलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की।
इस मामले में मूल हैबियस कॉर्पस याचिका किसने और क्यों दायर की थी?
एक नाबालिग लड़की की माँ ने यह याचिका दायर की थी, क्योंकि लड़की कथित तौर पर जून 2025 में लापता हो गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि लड़की को बरामद कर उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही राज्य के गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर भी विस्तृत टिप्पणियाँ कीं।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 10 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। तब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित निर्देशों का क्रियान्वयन पूरी तरह स्थगित रहेगा।
राष्ट्र प्रेस
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