15 सितंबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट का शिक्षा मंत्रालय के सचिव को अवमानना नोटिस, 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पंजीकरण मामले में

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सुप्रीम कोर्ट का शिक्षा मंत्रालय के सचिव को अवमानना नोटिस, 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पंजीकरण मामले में

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 16 अक्टूबर तक जवाब माँगा है — यह मामला 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने वाले अनियमित संस्थानों के पंजीकरण और निगरानी पर कोर्ट के पूर्व निर्देश की कथित अनदेखी से जुड़ा है।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव टी.के.
अनिल कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया।
अवमानना याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की; आरोप है कि 11 मई के न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं हुआ।
याचिका में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने वाले धर्मनिरपेक्ष व धार्मिक संस्थानों के पंजीकरण, मान्यता और निगरानी की माँग है।
याचिकाकर्ता का दावा — जनवरी में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण के संचालित संस्थान मिले।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ 16 अक्टूबर 2026 को अगली सुनवाई करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव टी.के. अनिल कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की अवमानना याचिका पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के पंजीकरण, मान्यता और निगरानी पर निर्णय लेने के न्यायालय के स्पष्ट निर्देश का तय समय में पालन नहीं किया।

मामले की पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने यह नोटिस तब जारी किया, जब उपाध्याय की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने 10 फरवरी 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष एक अर्जी दी थी और कोर्ट ने 11 मई के आदेश में मंत्रालय को तय समय-सीमा में उस पर निर्णय लेने को कहा था।

गौरतलब है कि उस 11 मई के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने उपाध्याय की मूल रिट याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें सक्षम अधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता दी थी और प्रत्यक्ष सुनवाई से मना करते हुए अर्जी पर फैसले का इंतजार करने को कहा था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद संबंधित अधिकारी ने कोई फैसला नहीं लिया।

याचिका में क्या मांगा गया है

उपाध्याय की याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों का पंजीकरण, मान्यता, देखरेख और निगरानी सुनिश्चित करें। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 30(1) (अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापना का अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक संस्थाओं के अधिकार) के दायरे पर भी स्पष्टीकरण माँगा गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि बिना पंजीकरण और मान्यता के संचालित हो रहे संस्थान बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में असमर्थ हैं। इस संदर्भ में 'तमिलनाडु राज्य बनाम के. श्याम सुंदर' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला भी दिया गया है।

सीमावर्ती जिलों में अनियमितता का दावा

अवमानना याचिका में उपाध्याय ने दावा किया कि जनवरी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई सीमावर्ती जिलों का दौरा किया, जहाँ कई ऐसे संस्थान मिले जो न तो पंजीकृत थे और न ही मान्यता प्राप्त। उनका आरोप है कि देश के सीमावर्ती जिलों में ऐसे अनियमित संस्थानों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जो बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है।

पुरानी याचिकाओं का इतिहास

यह मुद्दा पहले भी उपाध्याय की एक अन्य जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ चुका है। अगस्त में कोर्ट ने इसी विषय पर उनकी एक तीसरी याचिका को, वापस लिए जाने के आधार पर, खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि एक ही मामले से संबंधित बार-बार दाखिल याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में धार्मिक व अनौपचारिक शैक्षणिक संस्थानों के नियमन को लेकर व्यापक बहस चल रही है।

आगे की सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित की है। आईएएस अधिकारी टी.के. अनिल कुमार को तब तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। शिक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है। यह ऐसे समय में और भी गंभीर हो जाता है जब सीमावर्ती जिलों में बिना निगरानी के चलने वाले संस्थानों पर सुरक्षा और वैचारिक चिंताएँ भी जोड़ दी जाएँ। असली सवाल यह है कि अवमानना की कार्यवाही क्या वह दबाव बना पाएगी जो पिछले कई वर्षों की याचिकाएँ नहीं बना सकीं।
RashtraPress
15 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को अवमानना नोटिस क्यों जारी किया?
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2026 को यह नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि आरोप है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 11 मई के उस न्यायालय निर्देश का तय समय में पालन नहीं किया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने वाले संस्थानों के पंजीकरण और निगरानी पर अर्जी का निपटारा करने को कहा गया था।
इस मामले में याचिकाकर्ता की मूल माँग क्या है?
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने माँग की है कि केंद्र और राज्य सरकारें 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों का पंजीकरण, मान्यता और निगरानी सुनिश्चित करें। साथ ही अनुच्छेद 30(1) और अनुच्छेद 26 के दायरे पर संवैधानिक स्पष्टीकरण भी माँगा गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित की है। आईएएस अधिकारी टी.के. अनिल कुमार को तब तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।
उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से जुड़ा दावा क्या है?
याचिकाकर्ता उपाध्याय ने दावा किया है कि जनवरी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई सीमावर्ती जिलों का दौरा किया जहाँ बड़ी संख्या में ऐसे शैक्षणिक संस्थान मिले जो न तो पंजीकृत थे और न ही मान्यता प्राप्त। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में ऐसे अनियमित संस्थानों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है।
इस विषय पर पहले की याचिकाओं का क्या हुआ?
इसी विषय पर उपाध्याय की एक अन्य PIL पहले भी सर्वोच्च न्यायालय में आ चुकी है। अगस्त में कोर्ट ने उनकी तीसरी याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि एक ही मामले पर बार-बार याचिकाएँ दाखिल नहीं की जा सकतीं।
राष्ट्र प्रेस
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