क्या श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी?

सारांश
Key Takeaways
- सुनवाई मथुरा में आज हो रही है।
- 18 याचिकाएं एक साथ विचार की जाएंगी।
- हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि पर हुआ।
- मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज किया है।
- यह विवाद दशकों से चल रहा है।
मथुरा, 18 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित मामले पर 18 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी, जिसमें 18 याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा।
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि इस सुनवाई में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है।
उन्होंने बताया, "हम अदालत से इस मामले में शीघ्र सुनवाई और निष्पक्ष निर्णय की मांग करेंगे। मुस्लिम पक्ष इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू संगठनों द्वारा प्रस्तावित 'हिंदू चेतना यात्रा' पर आपत्ति जताई है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस मुद्दे पर भी आज अदालत में चर्चा की संभावना है।"
महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वे अदालत में अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। यह विवाद दशकों से जारी है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर किया गया था। उनका दावा है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है।
वहीं, मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है। इस विवाद में मंदिर की भूमि पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं।