सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरपीएससी एसआई परीक्षा में किसे मिलेगा मौका?
सारांश
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला ओवरएज अभ्यर्थियों के लिए राहत को सीमित करता है।
- केवल कुछ अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- आरपीएससी एसआई परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को होगी।
- कोर्ट का नया आदेश अन्य उम्मीदवारों के लिए राहत का रास्ता बंद कर देता है।
- परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
नई दिल्ली, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुनवाई में अहम निर्णय लिया। कोर्ट ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आरपीएससी) की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच का गठन किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में कुछ बड़े परिवर्तन किए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए, ओवरएज अभ्यर्थियों को दी गई राहत के दायरे को सीमित कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आरपीएससी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि सभी अधिक आयु वाले उम्मीदवार परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे, जैसा कि पहले के आदेश से प्रतीत हो रहा था।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस मामले में याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा और लगभग 713 अन्य उम्मीदवार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिन्होंने पहले कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिनके लिए आरपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी किया है। अन्य सभी ओवरएज उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों ने इस मामले में अदालत में याचिका नहीं लगाई है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यह नया आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अन्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में बैठने का रास्ता अब बंद हो गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। आरपीएससी एसआई परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।