फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जेकेसीए स्कैम केस में सीजेएम ने गैर-जमानती वारंट वापस लिया

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फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जेकेसीए स्कैम केस में सीजेएम ने गैर-जमानती वारंट वापस लिया

सारांश

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट, जानलेवा हमले के बाद सीजेएम द्वारा वापस लिया गया। जानें इस मामले का पूरा विवरण।

Key Takeaways

  • फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट वापस लिया गया।
  • जानलेवा हमले के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा गया।
  • सीबीआई की जांच जेकेसीए के फंड के दुरुपयोग पर केंद्रित है।
  • मामला अभी भी अदालत में चल रहा है।

श्रीनगर, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाले में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी किया गया गैर-जमानती वारंट, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्रीनगर द्वारा कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया।

सीजेएम ने वारंट वापस लेने के आदेश में कहा कि एक दिन पहले हुए जानलेवा हमले के कारण अब्दुल्ला की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। प्रारंभ में, सीजेएम ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि अब्दुल्ला अदालत में व्यक्तिगत या ऑनलाइन पेश नहीं हुए थे।

अब्दुल्ला के वकील इश्तियाक खान ने वारंट को वापस लेने की याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया कि मेडिकल कंसल्टेंट्स ने उन्हें बीती रात जम्मू में हुए जानलेवा हमले के बाद यात्रा न करने की सलाह दी थी।

याचिका में कहा गया, "फिजिकल और साइकोलॉजिकल आफ्टर-शॉक ने आवेदक की पहले से मौजूद मेडिकल कंडीशन को बहुत अधिक बिगाड़ दिया है, जिसमें उच्च रक्तचाप और दिल की समस्याएं शामिल हैं।"

खान ने आगे कहा कि हमले के बाद, अब्दुल्ला को सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण और सीमित सुरक्षा प्रोटोकॉल में रखा गया है। मेडिकल कंसल्टेंट्स ने जम्मू और श्रीनगर के बीच किसी भी यात्रा, विशेषकर हवाई या सड़क यात्रा पर सख्त रोक लगा दी है, क्योंकि इससे उनकी जान और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था। उन्होंने कहा, "इन कठिन परिस्थितियों के कारण, आवेदक गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हो सके।"

अदालत ने पहले अब्दुल्ला की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने एक अन्य आरोपी, मंजूर गजनफर अली की छूट की याचिका भी खारिज कर दी और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

आधिकारिक स्रोतों के अनुसार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने पहले फारूक अब्दुल्ला सहित कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

सीबीआई की जांच जेकेसीए में हुए वित्तीय गबन पर केंद्रित थी, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला के अध्यक्ष रहते हुए क्रिकेट के विकास के लिए रखे गए फंड का दुरुपयोग किया गया था। अब्दुल्ला के अलावा, अन्य आरोपियों में जेकेसीए के पूर्व अधिकारी अहसान अहमद मिर्जा, मोहम्मद सलीम खान और बशीर अहमद मिसगर शामिल थे।

इस समय यह मामला चल रहा है, जिसमें सीबीआई ने कई करोड़ के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की है। वित्तीय कुशासन की जांच के बाद, हाल की अदालत की कार्रवाई ट्रायल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Point of View

क्योंकि इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम शामिल है। सीबीआई की जांच और अदालत की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय कुशासन के मामले में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
NationPress
15/03/2026

Frequently Asked Questions

फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ वारंट क्यों जारी किया गया था?
अब्दुल्ला अदालत में व्यक्तिगत या ऑनलाइन पेश नहीं हुए थे, जिसके कारण गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
सीजेएम ने वारंट क्यों वापस लिया?
अब्दुल्ला की स्थिति को देखते हुए, जो एक जानलेवा हमले का शिकार हुए, सीजेएम ने वारंट वापस लेने का निर्णय लिया।
सीबीआई की जांच का मुख्य कारण क्या है?
सीबीआई की जांच जेकेसीए के अंदर हुए गबन पर आधारित है, जिसमें फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप है।
क्या अब्दुल्ला की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है?
हां, वकील ने बताया कि अब्दुल्ला को उच्च रक्तचाप और दिल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
क्या इस मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हैं?
हाँ, जेकेसीए के पूर्व अधिकारी भी इस मामले में आरोपी हैं।
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