11 जुलाई 2026
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खेल विवादों के त्वरित निपटारे के लिए खेल मंत्रालय ने जारी किए राष्ट्रीय खेल बोर्ड और न्यायाधिकरण नियम 2026

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खेल विवादों के त्वरित निपटारे के लिए खेल मंत्रालय ने जारी किए राष्ट्रीय खेल बोर्ड और न्यायाधिकरण नियम 2026

सारांश

भारत सरकार ने खेल विवादों के लिए सामान्य अदालतों का विकल्प तैयार कर दिया है — राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के नियम अधिसूचित हो गए हैं। डिजिटल पोर्टल, वर्चुअल सुनवाई और CAG ऑडिट के साथ यह ढाँचा भारतीय खेल प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

मुख्य बातें

खेल मंत्रालय ने 26 मई 2026 को राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 अधिसूचित किए।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे; नियुक्ति सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार करेगी।
न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक सीमित; कार्यकाल के दौरान किसी खेल संस्था में पद ग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध ।
विवाद-निपटारे के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।
बोर्ड के खातों का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा; रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत होगी।

खेल मंत्रालय ने 26 मई 2026 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम, 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इन दोनों नियमों का उद्देश्य देश में खेलों से जुड़े विवादों को सामान्य सिविल अदालतों के बजाय एक विशेष, तेज़ और किफ़ायती प्रणाली के ज़रिए सुलझाना है। यह कदम भारतीय खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में उठाया गया है।

मुख्य घटनाक्रम

अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। नामों का चयन एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी द्वारा तैयार पैनल से किया जाएगा, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। बोर्ड की प्राथमिक ज़िम्मेदारी देश के खेल संगठनों को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना होगी कि वे वित्तीय, प्रशासनिक एवं नैतिक नियमों का पालन करें।

राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण एक विशेष अर्ध-न्यायिक संस्था होगी जो खिलाड़ियों, कोचों, खेल संघों और खेल संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवादों की सुनवाई करेगी। न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक — जो भी पहले हो — निर्धारित किया गया है।

डिजिटल प्रणाली पर विशेष ज़ोर

नए नियमों में एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने का प्रावधान है। इस पोर्टल के माध्यम से विवाद-संबंधी आवेदन, नोटिस, जवाब, दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण जमा किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण से संवाद, वर्चुअल सुनवाई, आदेशों का प्रकाशन और समस्त अभिलेखों का रखरखाव भी इसी पोर्टल पर होगा। यह व्यवस्था प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ भौगोलिक बाधाओं को भी कम करेगी।

बोर्ड की अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ

अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड को कई महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। बोर्ड नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल का एक अद्यतन रजिस्टर तथा सभी मान्यता प्राप्त खेल संस्थाओं की सार्वजनिक सूची बनाए रखेगा। यह खेल संघों के लिए मॉडल नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित श्रेष्ठ प्रथाओं को भारतीय संघों तक पहुँचाने की सिफ़ारिश करेगा, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और सम्मेलन आयोजित करेगा — आवश्यकता पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के सहयोग से भी।

हितों के टकराव पर रोक और वित्तीय जवाबदेही

नियमों में स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधिकरण का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी खेल संस्था या उससे संबद्ध संगठन में कोई पद नहीं ग्रहण कर सकेगा। यह प्रावधान हितों के टकराव को रोकने के लिए रखा गया है।

वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आय-व्यय विवरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करनी होगी। ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के तीन महीने के भीतर इसे CAG को भेजना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रमाणित खाते और रिपोर्ट केंद्र सरकार के माध्यम से संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — में प्रस्तुत की जाएगी।

आगे की राह

इन नियमों के लागू होने से खिलाड़ियों और खेल संघों को विवाद निपटारे के लिए लंबी अदालती प्रक्रियाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली स्वतंत्र और समयबद्ध रही, तो यह भारतीय खेल प्रशासन में एक संरचनात्मक सुधार साबित हो सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी इसके स्वतंत्र संचालन में है — भारत में ऐसी कई नियामक संस्थाएँ अतीत में कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाई हैं। सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी की संरचना और उसकी स्वायत्तता पर अभी स्पष्टता नहीं है, जो इस पूरे ढाँचे की विश्वसनीयता तय करेगी। डिजिटल पोर्टल और वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से पहुँच बढ़ाएगी, परंतु छोटे और संसाधन-विहीन खेल संघों के लिए डिजिटल साक्षरता एक व्यावहारिक चुनौती बनी रहेगी। CAG ऑडिट और संसदीय प्रस्तुति जवाबदेही का एक मज़बूत तंत्र है, लेकिन यह तभी प्रभावी होगा जब अनुपालन समयबद्ध और दंडनीय हो।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 क्या हैं?
ये नियम खेल मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को अधिसूचित किए गए हैं और राष्ट्रीय खेल बोर्ड की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल और वित्तीय जवाबदेही को परिभाषित करते हैं। यह बोर्ड देश के खेल संगठनों को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय एवं नैतिक अनुपालन की निगरानी करने वाली केंद्रीय संस्था होगी।
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण कैसे काम करेगा?
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण एक विशेष अर्ध-न्यायिक संस्था होगी जो खिलाड़ियों, कोचों, खेल संघों और खेल संस्थाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी। इसके सदस्य कार्यकाल के दौरान किसी भी खेल संस्था में पद नहीं ले सकेंगे, और सुनवाई एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वर्चुअल रूप से भी हो सकेगी।
इन नियमों से खिलाड़ियों को क्या फायदा होगा?
खिलाड़ियों को अब विवाद निपटारे के लिए सामान्य सिविल अदालतों की लंबी और महंगी प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ेगा। एक विशेष न्यायाधिकरण और डिजिटल पोर्टल के ज़रिए विवाद तेज़ी से और कम खर्च में सुलझाए जा सकेंगे, जिससे खिलाड़ियों को समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी?
बोर्ड में एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे। उनके नामों का चयन एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी द्वारा तैयार पैनल से किया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार अंतिम नियुक्ति करेगी।
बोर्ड की वित्तीय जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी?
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड के खातों का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट तीन महीने के भीतर CAG को भेजनी होगी और प्रमाणित खाते संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — में प्रस्तुत किए जाएंगे।
राष्ट्र प्रेस
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