1 जुलाई 2026
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होम लोन धोखाधड़ी: जम्मू CBI कोर्ट ने सेंट्रल बैंक के पूर्व मैनेजर को 1 वर्ष की सजा सुनाई

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होम लोन धोखाधड़ी: जम्मू CBI कोर्ट ने सेंट्रल बैंक के पूर्व मैनेजर को 1 वर्ष की सजा सुनाई

सारांश

जम्मू और चेन्नई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक ही सप्ताह में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े दो अलग होम लोन धोखाधड़ी मामलों में दोषियों को सजा सुनाई — जम्मू में 1-1 वर्ष की कैद, तो चेन्नई में ₹5.29 करोड़ के घोटाले में 7-7 वर्ष की सख्त कैद।

मुख्य बातें

जम्मू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 30 जून 2026 को पूर्व सीनियर मैनेजर राजिंदर कौल और श्याम सुंदर अग्रवाल को 1-1 वर्ष की कैद व ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
जम्मू मामले में तालाब टिल्लो शाखा से जाली दस्तावेज़ों के आधार पर हाउसिंग लोन वितरित किए गए थे; सीबीआई ने 22 सितंबर 2007 को चार्जशीट दाखिल की थी।
चेन्नई की सीबीआई कोर्ट ने दीपक वी.
मेनन (ट्रिपलिकेन शाखा) और बी.
शिवगणेशन (श्री शास्त्रु एसोसिएट्स) को 7-7 वर्ष की सख्त कैद की सजा दी।
चेन्नई धोखाधड़ी में 2006-2007 के बीच 28 हाउसिंग लोन जाली दस्तावेज़ों पर मंजूर हुए, जिससे बैंक को ₹5.29 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
चेन्नई मामले में संबंधित कंपनी पर अलग से ₹26,000 का जुर्माना लगाया गया।

जम्मू की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने होम लोन धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीनियर मैनेजर राजिंदर कौल और निजी व्यक्ति श्याम सुंदर अग्रवाल को दोषी ठहराते हुए दोनों को एक-एक वर्ष की कैद और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 30 जून 2026 को सुनाया गया, जबकि दोनों को सोमवार को ही दोषी ठहराया गया था।

मुख्य घटनाक्रम

सीबीआई के अनुसार, राजिंदर कौल उस समय जम्मू में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तालाब टिल्लो शाखा में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात थे, जब आवेदकों को नकली और जाली दस्तावेज़ों के आधार पर हाउसिंग लोन वितरित किए गए। कौल के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत पर जाँच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 22 सितंबर 2007 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। कौल को बाद में बैंक से बर्खास्त कर दिया गया।

चेन्नई में भी सीबीआई को सफलता

इसी तरह के एक अलग मामले में चेन्नई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ट्रिपलिकेन शाखा के तत्कालीन सीनियर मैनेजर दीपक वी. मेनन को सात वर्ष की सख्त कैद और ₹65,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, श्री शास्त्रु एसोसिएट्स कदान्थेत्ती प्राइवेट लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बी. शिवगणेशन को भी सात वर्ष की सख्त कैद और ₹1.17 लाख के जुर्माने की सजा दी गई। इस मामले में संबंधित कंपनी पर अलग से ₹26,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

धोखाधड़ी से बैंक को करोड़ों का नुकसान

चेन्नई मामले में सीबीआई ने 29 अप्रैल 2009 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 2006 और 2007 के बीच जाली और बनावटी दस्तावेज़ों के आधार पर 28 हाउसिंग लोन धोखाधड़ी से मंजूर किए गए और वितरित किए गए, जिससे बैंक को ₹5.29 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

सीबीआई की कार्रवाई का महत्व

यह ऐसे समय में आया है जब बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित न्यायिक कार्रवाई की माँग लगातार उठती रही है। गौरतलब है कि जम्मू और चेन्नई — दोनों अलग-अलग अदालतों में एक ही सप्ताह में सुनाए गए ये फैसले सीबीआई की बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में बढ़ती प्रभावशीलता को रेखांकित करते हैं। दोनों मामलों में दोषसिद्धि यह भी संकेत देती है कि जाली दस्तावेज़ों के आधार पर लोन वितरण जैसे अपराधों में अब लंबे समय बाद भी जवाबदेही तय हो रही है।

आगे क्या

दोनों मामलों में दोषियों के पास उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प उपलब्ध है। सीबीआई ने संकेत दिया है कि बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े अन्य लंबित मामलों में भी जाँच जारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू होम लोन धोखाधड़ी मामले में किसे और क्या सजा मिली?
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तालाब टिल्लो शाखा के पूर्व सीनियर मैनेजर राजिंदर कौल और निजी व्यक्ति श्याम सुंदर अग्रवाल को जम्मू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 1-1 वर्ष की कैद और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों को 30 जून 2026 को सजा सुनाई गई।
चेन्नई होम लोन धोखाधड़ी मामले में क्या हुआ?
चेन्नई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ट्रिपलिकेन शाखा के पूर्व सीनियर मैनेजर दीपक वी. मेनन और श्री शास्त्रु एसोसिएट्स के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बी. शिवगणेशन को 7-7 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई। इस मामले में बैंक को ₹5.29 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था।
यह धोखाधड़ी कैसे की गई थी?
2006 और 2007 के बीच जाली और बनावटी दस्तावेज़ों के आधार पर 28 हाउसिंग लोन धोखाधड़ी से मंजूर किए गए और वितरित किए गए। बैंक अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आवेदकों को नकली कागजातों पर लोन दिलाए।
सीबीआई ने इन मामलों में चार्जशीट कब दाखिल की थी?
जम्मू मामले में सीबीआई ने 22 सितंबर 2007 को चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि चेन्नई मामला 29 अप्रैल 2009 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
क्या दोषी इन फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं?
हाँ, दोनों मामलों में दोषियों के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है। अभी तक किसी अपील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राष्ट्र प्रेस
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