क्या सीएम नीतीश कुमार ने ‘पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ में पेंशन राशि बढ़ाई?

सारांश
Key Takeaways
- पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में पेंशन राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपए की गई।
- यह योजना वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान करती है।
- पत्रकारों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड और निवास प्रमाणपत्र शामिल हैं।
- यह योजना बिहार के मूल निवासी पत्रकारों के लिए है।
पटना, 26 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को घोषणा की है कि ‘पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत सभी योग्य पत्रकारों को अब प्रति माह छह हजार रुपए के बजाय पंद्रह हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा की।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार ‘पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार की जगह 15 हजार पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है।”
मुख्यमंत्री ने आगे अपने पोस्ट में कहा, “साथ ही बिहार ‘पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/पत्नी को प्रतिमाह 3 हजार रुपए की जगह 10 हजार रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है।”
उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए कहा, “लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हमलोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं, ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें।”
बिहार सरकार की ‘पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार के मूल निवासी पत्रकारों के लिए है, जो समाचार पत्रों या मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। यह पेंशन पत्रकार के जीवनकाल तक मिलती है और उनके निधन के बाद आश्रितों को भी लाभ मिल सकता है।
योजना का उद्देश्य पत्रकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। आवेदन बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आधार कार्ड, निवास और अनुभव के दस्तावेज जमा करने होते हैं।