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चुनाव आयोग ने 30 जुलाई को MP, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की

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चुनाव आयोग ने 30 जुलाई को MP, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंजलपुर और बिहार की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। नामांकन 14 जुलाई तक, वापसी 16 जुलाई तक और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे।

मुख्य बातें

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश , गुजरात और बिहार में तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की।
मतदान 30 जुलाई 2026 को होगा; परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे।
तीन सीटें: मध्य प्रदेश में दतिया , गुजरात में मंजलपुर , बिहार में बांकीपुर ।
नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को; उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान दिवस पर सभी पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्य; उल्लंघन पर नियोक्ताओं पर जुर्माना।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 7 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की तीन रिक्त विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को उपचुनाव कराने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी। परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे।

कौन-सी सीटें हैं दांव पर

आयोग के अनुसार, उपचुनाव के ज़रिये भरी जाने वाली तीन सीटें हैं — मध्य प्रदेश में दतिया, गुजरात में मंजलपुर और बिहार में बांकीपुर। ये सीटें विभिन्न कारणों से रिक्त हुई थीं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मुख्य चुनावी कार्यक्रम

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी।

मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश

आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत सवैतनिक अवकाश के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत किसी भी व्यवसाय, व्यापार या औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हर वह व्यक्ति, जो उपचुनाव में मतदान का पात्र है, उसे मतदान के दिन पूरे वेतन के साथ अवकाश मिलेगा।

गौरतलब है कि यह सुविधा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों पर भी लागू होगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले क्षेत्र में पंजीकृत हैं, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माने का प्रावधान है।

शुष्क दिवस और अन्य निर्देश

आयोग ने राज्यों को मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस (ड्राई डे) के वैधानिक प्रावधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग उपचुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

आगे क्या होगा

तीनों राज्यों में राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नामांकन की अंतिम तिथि से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज़ होने की उम्मीद है। इन तीन सीटों के नतीजे भले ही राज्य सरकारों के बहुमत को प्रभावित न करें, लेकिन ये स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का संकेत देंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन दतिया, मंजलपुर और बांकीपुर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय सत्ता-समीकरण और जातीय गणित की परीक्षा होगी। उल्लेखनीय यह है कि सवैतनिक अवकाश और ड्राई डे पर आयोग के सख्त निर्देश दर्शाते हैं कि उपचुनावों में मतदान प्रतिशत की चिंता बनी हुई है — जो अक्सर आम चुनावों की तुलना में कम रहता है। असली सवाल यह है कि क्या सत्तारूढ़ दल इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं या विपक्ष इन्हें सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह के रूप में भुनाता है।
RashtraPress
6 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

30 जुलाई को किन सीटों पर उपचुनाव होंगे?
मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंजलपुर और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई 2026 को उपचुनाव होंगे। ये तीनों सीटें विभिन्न कारणों से रिक्त हुई थीं।
उपचुनाव के नतीजे कब आएंगे?
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, 30 जुलाई के मतदान के बाद मतगणना होगी और परिणाम 3 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे।
नामांकन और उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि क्या है?
नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2026 है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का नियम क्या है?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत हर पात्र कर्मचारी — दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों सहित — को मतदान के दिन पूरे वेतन के साथ अवकाश मिलेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या बाहर काम करने वाले मतदाताओं को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा?
हाँ, जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले क्षेत्र में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
राष्ट्र प्रेस
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