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ओडिशा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी: चुनाव आयोग ने 19 अगस्त तक दिया दावे-आपत्तियों का मौका

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ओडिशा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी: चुनाव आयोग ने 19 अगस्त तक दिया दावे-आपत्तियों का मौका

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ा दी है — अब मतदाता 19 अगस्त तक दावे और आपत्तियाँ दाखिल कर सकेंगे। संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 सितंबर को होगा।

मुख्य बातें

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 31 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर ओडिशा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई।
दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त 2026 कर दी गई।
नोटिस चरण और दावों के निपटारे की प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 तक चलेगी।
संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 सितंबर 2026 को होगा।
यह विस्तार मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 और ओडिशा CEO के अनुरोध के आधार पर किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा बढ़ाते हुए मतदाताओं को 19 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने का अवसर दिया है। 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के तहत यह निर्णय ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुरोध पर लिया गया।

मुख्य घटनाक्रम

आयोग ने 14 मई को जारी संचार के माध्यम से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन की घोषणा की थी। ओडिशा में मतदाता सूची का मसौदा 5 जुलाई को प्रकाशित हुआ था और दावे व आपत्तियाँ दाखिल करने की मूल अवधि 5 जुलाई से 4 अगस्त तक निर्धारित थी। अब यह अवधि बढ़ाकर 19 अगस्त कर दी गई है।

विस्तार का आधार

यह संशोधन 'मतदाता पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 12 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है। आयोग ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि 30 जुलाई को CEO के अनुरोध पर विचार के बाद एसआईआर कार्यक्रम में संशोधन का निर्णय लिया गया। यह संशोधन 1 जुलाई को अर्हता तिथि मानकर किया जा रहा है।

संशोधित कार्यक्रम की रूपरेखा

नए कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त कर दी गई है। नोटिस का चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया अब 17 सितंबर 2026 तक चलेगी। संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 सितंबर 2026 को होगा।

राज्य अधिकारियों को निर्देश

आयोग ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अधिसूचना को राज्य के राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए ECI को इसकी तीन प्रतियाँ भेजी जाएँ। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

आगे क्या होगा

गौरतलब है कि यह एसआईआर प्रक्रिया देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चल रही है, और ओडिशा में यह विस्तार मतदाता पंजीकरण को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम है। 21 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस विस्तारित अवधि का कितना लाभ मतदाताओं ने उठाया।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल भी उठता है कि मूल समयसीमा तय करते समय ज़मीनी वास्तविकताओं का पर्याप्त आकलन क्यों नहीं हुआ। ओडिशा जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में मतदाता जागरूकता और पहुँच सुनिश्चित करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। विस्तारित अवधि तभी सार्थक होगी जब राज्य अधिकारी दूरदराज़ के क्षेत्रों तक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें — अधिसूचना में इसका निर्देश तो है, पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब राज्य पर है।
RashtraPress
1 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओडिशा में एसआईआर की नई समयसीमा क्या है?
भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 अगस्त 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 4 अगस्त थी।
ओडिशा में संशोधित मतदाता सूची कब प्रकाशित होगी?
संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 सितंबर 2026 को होगा। नोटिस चरण और दावों के निपटारे की प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 तक चलेगी।
चुनाव आयोग ने एसआईआर की समयसीमा क्यों बढ़ाई?
ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 30 जुलाई को आयोग से विस्तार का अनुरोध किया था। आयोग ने मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया।
एसआईआर प्रक्रिया में अर्हता तिथि क्या है?
यह संशोधन 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र हैं।
क्या यह एसआईआर केवल ओडिशा में हो रही है?
नहीं, चुनाव आयोग ने 14 मई को जारी संचार के माध्यम से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन की घोषणा की थी। ओडिशा में समयसीमा का यह विस्तार राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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