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गोलपारा जिले के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर रोक, 6 जून से तत्काल प्रभाव से लागू

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गोलपारा जिले के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर रोक, 6 जून से तत्काल प्रभाव से लागू

सारांश

असम के गोलपारा जिले में स्कूल प्रशासन ने 6 जून से नॉन-वेज टिफिन पर रोक लगा दी है। अंडे को छूट दी गई है, लेकिन बाकी सभी माँसाहारी खाद्य पदार्थ परिसर में वर्जित हैं। साथ ही टिफिन अवधि में छात्रों के परिसर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

मुख्य बातें

गोलपारा जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय ने 6 जून 2025 को सभी स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया।
स्कूल परिसर में केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ अनुमत; अंडे को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
अवकाश या टिफिन अवधि के दौरान छात्रों का बिना अनुमति परिसर से बाहर जाना भी प्रतिबंधित।
आदेश खिरुश मिसोंग , स्कूल निरीक्षक एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, गोलपारा द्वारा जारी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी; आदेश की प्रतियाँ जिला आयुक्त सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गईं।

असम के गोलपारा जिले में जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय ने 6 जून 2025 को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए नॉन-वेज टिफिन लाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्कूल निरीक्षक एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खिरुश मिसोंग द्वारा जारी किया गया है।

आदेश में क्या कहा गया है

आदेश के अनुसार, गोलपारा जिले के स्कूल परिसरों में अब केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ लाने और खाने की अनुमति होगी। हालांकि, इस प्रतिबंध में एक अपवाद रखा गया है — छात्रों को टिफिन में अंडा लाने और उसका सेवन करने की छूट दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय स्कूलों में अनुशासित, सौहार्दपूर्ण और समावेशी माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

परिसर से बाहर जाने पर भी पाबंदी

आदेश में एक अतिरिक्त निर्देश भी शामिल है। प्रशासन ने पाया कि कुछ छात्र अवकाश या टिफिन अवधि के दौरान बिना अनुमति स्कूल परिसर से बाहर चले जाते हैं। इसे रोकने के लिए अब किसी भी छात्र को इस दौरान परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि यह निर्देश छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन दोनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

स्कूल प्रमुखों को सख्त निर्देश

गोलपारा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों तक पहुँचाएँ तथा इसके सख्ती से पालन को सुनिश्चित करें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश की प्रतियाँ किन्हें भेजी गईं

इस आदेश की प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, गोलपारा जिला आयुक्त, उप-स्कूल निरीक्षक, सभी बीईईओ (Block Elementary Education Officers) तथा जिले के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजी गई हैं। यह आदेश असम में स्कूल-स्तरीय खान-पान नीति को लेकर प्रशासनिक सक्रियता की एक नई मिसाल है, और आने वाले दिनों में इस पर अभिभावकों व शिक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

क्योंकि आलोचकों का कहना है कि भोजन विकल्पों पर पाबंदी स्वयं समावेशिता के विरुद्ध जाती है। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में स्कूल खान-पान नीतियाँ सामाजिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी बहसों का केंद्र बन रही हैं। अंडे को छूट देना एक व्यावहारिक समझौता है, लेकिन बिना व्यापक अभिभावक-शिक्षक परामर्श के जारी यह आदेश भविष्य में विवाद की जड़ बन सकता है।
RashtraPress
23 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोलपारा जिले के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
प्रशासन के अनुसार यह निर्णय स्कूलों में अनुशासित, सौहार्दपूर्ण और समावेशी माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश 6 जून 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
क्या गोलपारा स्कूलों में अंडा लाने की अनुमति है?
हाँ, आदेश में अंडे को प्रतिबंध से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है। छात्र टिफिन में अंडा ला सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्य सभी माँसाहारी खाद्य पदार्थ वर्जित हैं।
यह आदेश किसने जारी किया और इसका दायरा क्या है?
यह आदेश स्कूल निरीक्षक एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खिरुश मिसोंग द्वारा जारी किया गया है। इसके दायरे में गोलपारा जिले के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूल आते हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल प्रमुखों को इसके सख्त पालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
क्या टिफिन अवधि में छात्र स्कूल से बाहर जा सकते हैं?
नहीं, इसी आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि अवकाश या टिफिन अवधि के दौरान कोई भी छात्र बिना अनुमति स्कूल परिसर से बाहर नहीं जा सकता। यह प्रावधान छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है।
राष्ट्र प्रेस
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