गोलपारा जिले के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर रोक, 6 जून से तत्काल प्रभाव से लागू
सारांश
मुख्य बातें
असम के गोलपारा जिले में जिला स्कूल निरीक्षक कार्यालय ने 6 जून 2025 को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए नॉन-वेज टिफिन लाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्कूल निरीक्षक एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खिरुश मिसोंग द्वारा जारी किया गया है।
आदेश में क्या कहा गया है
आदेश के अनुसार, गोलपारा जिले के स्कूल परिसरों में अब केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ लाने और खाने की अनुमति होगी। हालांकि, इस प्रतिबंध में एक अपवाद रखा गया है — छात्रों को टिफिन में अंडा लाने और उसका सेवन करने की छूट दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय स्कूलों में अनुशासित, सौहार्दपूर्ण और समावेशी माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
परिसर से बाहर जाने पर भी पाबंदी
आदेश में एक अतिरिक्त निर्देश भी शामिल है। प्रशासन ने पाया कि कुछ छात्र अवकाश या टिफिन अवधि के दौरान बिना अनुमति स्कूल परिसर से बाहर चले जाते हैं। इसे रोकने के लिए अब किसी भी छात्र को इस दौरान परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि यह निर्देश छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन दोनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
स्कूल प्रमुखों को सख्त निर्देश
गोलपारा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों तक पहुँचाएँ तथा इसके सख्ती से पालन को सुनिश्चित करें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश की प्रतियाँ किन्हें भेजी गईं
इस आदेश की प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, गोलपारा जिला आयुक्त, उप-स्कूल निरीक्षक, सभी बीईईओ (Block Elementary Education Officers) तथा जिले के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजी गई हैं। यह आदेश असम में स्कूल-स्तरीय खान-पान नीति को लेकर प्रशासनिक सक्रियता की एक नई मिसाल है, और आने वाले दिनों में इस पर अभिभावकों व शिक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण होगी।