जम्मू-कश्मीर ACB का बड़ा एक्शन: कुपवाड़ा विकास फंड गबन में पूर्व BDO समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट
सारांश
मुख्य बातें
जम्मू-कश्मीर एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बुधवार, 24 जून 2026 को बारामूला की एंटी-करप्शन स्पेशल जज की अदालत में कुपवाड़ा जिले के लोलाब/लालपोरा ब्लॉक में सरकारी विकास निधि के गबन से जुड़े मामले में छह सरकारी कर्मचारियों और एक ठेकेदार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों पर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आवंटित सरकारी फंड में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और गबन के गंभीर आरोप हैं।
मुख्य घटनाक्रम
यह मामला कुपवाड़ा के लोलाब ब्लॉक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत के बाद सामने आया था। तत्कालीन विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन कश्मीर — जो अब एंटी-करप्शन ब्यूरो के रूप में पुनर्गठित है — की जांच में 'मार्गी डाइवर (करिवां) फेज-I में सरबंद का निर्माण' और 'डाइवर-बी में मछली पालन तालाब का निर्माण' जैसी परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई और सक्षम अधिकारी से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई।
आरोपियों की सूची
ACB ने जिन सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनमें शामिल हैं:
मो. सुल्तान भट (तत्कालीन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सोगम/लालपोरा), इंजीनियर सुरिंदर कुमार शर्मा (तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, REW डिवीजन कुपवाड़ा), मो. शफी बुखारी (तत्कालीन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, REW कुपवाड़ा), तैमूर अहमद खान (तत्कालीन जूनियर इंजीनियर, REW लालपोरा), निसार अहमद खान (तत्कालीन जूनियर इंजीनियर, REW लालपोरा), मो. सलीम डार (तत्कालीन विलेज लेवल वर्कर/पंचायत सचिव) और वसीम महमूद खान (लाभार्थी ठेकेदार)। सभी आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया और व्यक्तिगत बॉन्ड पर जमानत दे दी गई।
गड़बड़ियों की प्रकृति
ACB की जांच में कई गंभीर अनियमितताएँ उजागर हुईं — जिनमें गलत माप दर्ज करना, ऐसे कार्यों के बिल बनाना जो वास्तव में हुए ही नहीं, आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर कार्य करना और घटिया कार्य के लिए भुगतान जारी करना शामिल हैं। इसके अलावा, बिल राशि बढ़ाने और अनुचित आर्थिक लाभ उठाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में पेड़ काटने से संबंधित फर्जी एंट्री भी की गई थीं। जांच में पुष्टि हुई कि सरकारी कर्मचारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और अपने पद का दुरुपयोग किया।
कानूनी धाराएँ और अगली सुनवाई
आरोपियों पर जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 5(1)(C), 5(1)(D) और 5(2) के साथ-साथ रणबीर दंड संहिता (RPC) के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 निर्धारित की है।
ACB की प्रतिबद्धता
ACB ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ब्यूरो भ्रष्टाचार के मामलों की गहन, निष्पक्ष और त्वरित जांच के प्रति प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाए। गौरतलब है कि यह मामला उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते रहे हैं। अगली सुनवाई में अदालत के रुख से यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में अभियोजन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है।