जम्मू-कश्मीर एलजी को दूरसंचार नियंत्रण के अधिकार, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 239 के तहत दी मंजूरी

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जम्मू-कश्मीर एलजी को दूरसंचार नियंत्रण के अधिकार, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 239 के तहत दी मंजूरी

सारांश

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के एलजी को टेलीकॉम सेवाओं पर राज्य-स्तरीय अधिकार सौंपे, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम है।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं से जुड़े व्यापक अधिकार सौंप दिए हैं। 8 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उपराज्यपाल को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारों में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण, सिग्नल इंटरसेप्शन, सेवा निलंबन और संदेशों के डिक्रिप्शन का प्रबंधन शामिल है।

आदेश में क्या कहा गया है

केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है,

राष्ट्र प्रेस
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