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मांड्या कोर्ट ने BJP विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी की जमानत याचिका खारिज, महिला PSI से मारपीट का मामला

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मांड्या कोर्ट ने BJP विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी की जमानत याचिका खारिज, महिला PSI से मारपीट का मामला

सारांश

मांड्या की अदालत ने BJP विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी — वह मंदिर में ड्यूटी पर तैनात महिला PSI को थप्पड़ मारने की आरोपी हैं। वीडियो वायरल होने और FIR दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी न होना सवाल खड़े करता है।

मुख्य बातें

मांड्या की श्रीरंगपट्टनम टाउन कोर्ट ने 3 सितंबर को BJP विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या की जमानत याचिका खारिज की।
12 अगस्त को भीम अमावस्या पर श्री लक्ष्मी नरसिम्हास्वामी मंदिर में ऐश्वर्या ने कथित तौर पर PSI सविता बी.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ; BNS की धाराओं 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत FIR दर्ज।
ऐश्वर्या, मांड्या के DSP गौतम की पत्नी हैं; FIR के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं।
विधायक सुरेश गौड़ा ने बेटी के व्यवहार के लिए सार्वजनिक माफी माँगी और मंदिरों में VIP दर्शन व्यवस्था खत्म करने की माँग उठाई।

मांड्या जिले की श्रीरंगपट्टनम टाउन कोर्ट ने गुरुवार, 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालुक स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हास्वामी मंदिर में 12 अगस्त को एक महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। जमानत खारिज होने के बावजूद ऐश्वर्या को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

घटना का विवरण

12 अगस्त को भीम अमावस्या के अवसर पर आरती उक्कडा स्थित मंदिर में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। शिकायत के अनुसार, ऐश्वर्या ने VIP लाइन से गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया। सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात PSI सविता बी. ने उन्हें भीड़ का हवाला देते हुए रोक दिया।

बताया जाता है कि इसी दौरान सादे कपड़ों में ड्यूटी कर रहीं सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी गर्भगृह की ओर बढ़ीं। ऐश्वर्या के यह पूछने पर कि सर्कल इंस्पेक्टर को अंदर क्यों जाने दिया गया, PSI सविता ने स्पष्ट किया कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर हैं। इसके बाद कथित तौर पर तीखी बहस हुई और ऐश्वर्या ने PSI सविता को थप्पड़ मार दिया। यह पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

कानूनी कार्रवाई

घटना के बाद PSI सविता की शिकायत पर क्याताना हल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत FIR दर्ज की गई। अदालत ने जमानत सुनवाई के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की गंभीरता को रेखांकित करते हुए याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि ऐश्वर्या, मांड्या के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) गौतम की पत्नी भी हैं। यह तथ्य मामले को और अधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि आरोपी का सीधा संबंध पुलिस विभाग से है।

ऐश्वर्या का पक्ष

ऐश्वर्या ने अपने बचाव में आरोप लगाया है कि PSI ने उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके दो बच्चों को भीड़ के बीच अकेला छोड़ दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।

विधायक की प्रतिक्रिया

तुमकुरु ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी के व्यवहार के लिए सार्वजनिक माफी माँगी। उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी ने जो किया, उसके लिए मैं माफी माँगता हूँ। यह घटना गलत समय पर हुई है।' साथ ही उन्होंने मंदिरों में VIP दर्शन व्यवस्था समाप्त करने की माँग भी उठाई।

आगे क्या होगा

जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। 12 अगस्त की घटना के तीन सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होना, आलोचकों के निशाने पर है। यह मामला कर्नाटक में सत्ता और कानून के बीच टकराव की एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

'कानून सबके लिए बराबर है' के दावे को चुनौती देता है। अदालत का जमानत खारिज करना एक संकेत है, लेकिन असली परीक्षा पुलिस की अगली कार्रवाई होगी।
RashtraPress
4 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

BJP विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या पर क्या आरोप है?
ऐश्वर्या पर आरोप है कि उन्होंने 12 अगस्त को मांड्या के श्री लक्ष्मी नरसिम्हास्वामी मंदिर में भीम अमावस्या के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला PSI सविता बी. को थप्पड़ मारा। PSI ने उन्हें VIP लाइन से गर्भगृह में प्रवेश करने से रोका था, जिसके बाद यह घटना हुई।
मांड्या कोर्ट ने जमानत याचिका क्यों खारिज की?
श्रीरंगपट्टनम टाउन कोर्ट ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस घटना की प्रकृति पर सवाल उठाए।
ऐश्वर्या को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
FIR दर्ज होने और जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक ऐश्वर्या को गिरफ्तार नहीं किया है। आलोचकों का कहना है कि ऐश्वर्या के DSP गौतम की पत्नी और BJP विधायक की बेटी होने के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है।
इस मामले में कौन-सी कानूनी धाराएँ लगाई गई हैं?
क्याताना हल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत FIR दर्ज की है। ये धाराएँ सरकारी कर्मचारी पर हमले और आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित हैं।
विधायक सुरेश गौड़ा ने इस मामले पर क्या कहा?
तुमकुरु ग्रामीण विधानसभा के विधायक सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी के व्यवहार के लिए सार्वजनिक माफी माँगी। उन्होंने मंदिरों में VIP दर्शन व्यवस्था समाप्त करने की भी माँग की और कहा कि वे इस मामले को देखेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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