18 अगस्त 2026
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केरल CM सतीशन ने PM मोदी को लिखा पत्र, खनन कानून संशोधनों से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरे की चेतावनी

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केरल CM सतीशन ने PM मोदी को लिखा पत्र, खनन कानून संशोधनों से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरे की चेतावनी

सारांश

केरल के मुख्यमंत्री सतीशन का PM मोदी को यह पत्र महज़ एक राज्य की शिकायत नहीं — यह राजकोषीय संघवाद की लड़ाई है। सेक्शन 9डी के ज़रिए खनिज भूमि पर कर शक्ति केंद्र के हाथ जाने से स्थानीय निकायों तक की आय प्रभावित होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले की आड़ में राज्य अपना संवैधानिक कवच मज़बूत कर रहे हैं।

मुख्य बातें

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी.
सतीशन ने 17 अगस्त 2026 को PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के संशोधनों की तत्काल समीक्षा माँगी।
प्रस्तावित सेक्शन 9डी के तहत खनिज भूमि पर टैक्स-सेस लगाने की शक्ति केंद्र के मानदंडों के अधीन होगी, जिसे केरल ने संवैधानिक हस्तक्षेप बताया।
सतीशन ने सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले का हवाला दिया जिसमें रॉयल्टी और टैक्स का स्पष्ट विभेद किया गया था।
संविधान की 7वीं अनुसूची, सूची-II, प्रविष्टि 50 और 49 के तहत राज्यों को खनिज भूमि पर कर लगाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
राज्य सरकार ने चेतावनी दी कि संशोधनों से स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं की कर आय भी प्रभावित होगी।

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की तत्काल समीक्षा की माँग की है। उनका कहना है कि ये बदलाव राज्यों की संवैधानिक और वित्तीय शक्तियों को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं और केरल के राजस्व हितों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

मुख्य आपत्तियाँ: सेक्शन 9डी पर विवाद

सतीशन ने विशेष रूप से प्रस्तावित सेक्शन 9डी पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस प्रावधान के तहत खनिज भंडार वाली ज़मीन पर टैक्स, सेस और अन्य शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन हो जाएगी। मुख्यमंत्री का तर्क है कि यह व्यवस्था सीधे तौर पर राज्यों की संवैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप करती है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित विधेयक में खनिज भंडार वाली ज़मीन को केंद्र के नियामक दायरे में लाने और राज्यों की बकाया टैक्स देनदारियों को समाप्त करने के प्रावधान भी शामिल हैं — जिसे केरल सरकार अपने राजकोषीय अधिकारों पर सीधा प्रहार मानती है।

केरल के राजस्व पर संभावित असर

सतीशन ने चेतावनी दी कि केरल में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं और प्रस्तावित बदलावों के गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। उनके अनुसार, खनिज भूमि पर राज्य की वित्तीय शक्तियों पर किसी भी प्रकार की रोक से न केवल राज्य के राजस्व पर, बल्कि स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं की कर आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला

मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि उस निर्णय में रॉयल्टी और टैक्स के बीच स्पष्ट विभेद किया गया था — न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि खनन अधिकारों के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 50 राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की स्पष्ट शक्ति देती है।

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने सूची-II की प्रविष्टि 49 के तहत राज्यों की उस शक्ति को भी मान्यता दी है जिसके अनुसार वे खनिज उत्पादन की मात्रा या मूल्य के आधार पर खनिज संसाधनों वाली भूमि पर कर लगा सकते हैं। सतीशन का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन उन्हीं शक्तियों को कमज़ोर करने का जोखिम उठाते हैं जिन्हें संविधान और न्यायालय दोनों ने राज्यों के अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

केंद्र-राज्य संबंधों की व्यापक पृष्ठभूमि

यह पत्र ऐसे समय में आया है जब वित्तीय शक्तियों को लेकर केंद्र-राज्य संबंध एक संवेदनशील मुद्दा बने हुए हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी गैर-भाजपा शासित राज्य ने खनन कानूनों में केंद्रीय हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई हो — झारखंड और ओडिशा भी इससे पहले इसी तरह की चिंताएँ व्यक्त कर चुके हैं।

केरल की मुख्य चिंता यह है कि यदि खनिज भूमि पर नियंत्रण केंद्र को सौंपा जाता है या राज्य के कर अधिकारों में कटौती की जाती है, तो राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व की नई चुनौती उत्पन्न होगी।

आगे क्या होगा

सतीशन ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वे केरल की चिंताओं पर तत्काल ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों की रक्षा हो। अब सबकी नज़रें केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और संसद में इस विधेयक की आगामी यात्रा पर टिकी हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो यह केवल केरल की नहीं, खनिज-समृद्ध सभी राज्यों की समस्या बन सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले को ढाल बनाना चतुर कानूनी रणनीति है, लेकिन असली सवाल यह है कि संसद में यह विधेयक किस रूप में पारित होता है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक रही है वह यह है कि स्थानीय निकायों की आय पर पड़ने वाला असर ज़मीनी स्तर पर सबसे तीखा होगा — और यही बिंदु राजनीतिक जवाबदेही का असली केंद्र है।
RashtraPress
18 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केरल CM सतीशन ने PM मोदी को खनन कानून पर पत्र क्यों लिखा?
सतीशन ने खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों की तत्काल समीक्षा माँगी है, क्योंकि उनके अनुसार ये बदलाव राज्यों की संवैधानिक कर शक्तियों को कमज़ोर करते हैं और केरल के राजस्व हितों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
प्रस्तावित सेक्शन 9डी क्या है और इस पर विवाद क्यों है?
सेक्शन 9डी के तहत खनिज भंडार वाली ज़मीन पर टैक्स, सेस और शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के मानदंडों के अधीन हो जाएगी। केरल का कहना है कि यह संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्यों को मिले कर अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप है।
सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले का इस विवाद से क्या संबंध है?
सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में स्पष्ट किया था कि खनन अधिकारों के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है, और राज्यों को सूची-II की प्रविष्टि 49 व 50 के तहत खनिज भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। सतीशन का तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन इसी न्यायिक मान्यता को कमज़ोर करते हैं।
इन संशोधनों से केरल के स्थानीय निकायों पर क्या असर पड़ेगा?
मुख्यमंत्री सतीशन के अनुसार, खनिज भूमि पर राज्य की कर शक्तियों में कटौती से न केवल राज्य सरकार के राजस्व पर, बल्कि पंचायतों और नगर निकायों जैसी स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं की कर आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
क्या अन्य राज्यों ने भी इस खनन कानून पर आपत्ति जताई है?
केरल इस मुद्दे पर सबसे मुखर राज्यों में से एक है, हालाँकि खनिज-समृद्ध राज्यों में केंद्रीय नियामक दायरे के विस्तार को लेकर व्यापक चिंताएँ रही हैं। अब सबकी नज़रें केंद्र की प्रतिक्रिया और संसद में विधेयक की प्रगति पर हैं।
राष्ट्र प्रेस
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