केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में सीबीआई जांच से किया इनकार

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केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में सीबीआई जांच से किया इनकार

सारांश

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की चोरी के मामले में सीबीआई जांच की याचिका को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Key Takeaways

  • केरल उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच से इनकार किया।
  • जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है।
  • अदालत ने कहा कि सार्वजनिक धारणा अदालत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती।

कोच्चि, १३ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सबरीमाला मंदिर से संबंधित कथित सोने की चोरी के मामले में चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इस जांच का कार्य एक सक्षम अधिकारी के द्वारा न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत किया जा रहा है।

यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत सबरीमाला सोने की चोरी मामले में एक व्यक्ति द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केरल उच्च न्यायालय की देवस्वोम पीठ ने कहा कि जांचकर्ता राज्य के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों में से एक हैं और उनकी जांच चल रही है। वर्तमान में अदालत के हस्तक्षेप करने या केंद्रीय एजेंसी को जांच का आदेश देने का कोई कारण नहीं है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त को जमानत देते समय निचली अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां जांच को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां चल रही जांच में न्यायिक हस्तक्षेप को स्वतः सही नहीं ठहराती हैं। जांच पहले से ही उसकी निगरानी में चल रही है और न्यायपालिका केवल बाध्यकारी परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करेगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठ ने इस पर जोर दिया कि अदालतें किसी मामले के संबंध में आम जनता की धारणा या अटकलों से निर्देशित नहीं हो सकतीं।

इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित कथा के बजाय रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्यों और जांच की प्रगति पर सख्ती से निर्भर रहना चाहिए।

सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एक सप्ताह बाद फिर से विचार किया जाएगा, जिससे अदालत को चल रही जांच की प्रगति की समीक्षा करने का समय मिल सके।

सबरीमाला से जुड़ी कथित सोने की चोरी ने हाल के हफ्तों में जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया है और कुछ वर्गों से केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग उठ रही है।

हालांकि, केरल उच्च न्यायालय की ओर से इस स्तर पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छा जताने के कारण, जांच मौजूदा व्यवस्था के तहत जारी रहेगी। एसआईटी की ओर से दायर दो आरोपपत्रों में शामिल १३ आरोपियों में से नौ अब तक जमानत पा चुके हैं।

Point of View

यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब स्थिति आवश्यक हो।
NationPress
14/03/2026

Frequently Asked Questions

क्या केरल उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया?
हाँ, केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला सोने की चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
क्या अदालत ने जांच में हस्तक्षेप किया?
नहीं, अदालत ने कहा कि जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
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