11 जुलाई 2026
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महाराष्ट्र ऋण माफी की कड़ी शर्तें हटीं, रोहित पवार बोले — ₹36,585 करोड़ योजना में 35 लाख किसानों को मिलेगा न्याय

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महाराष्ट्र ऋण माफी की कड़ी शर्तें हटीं, रोहित पवार बोले — ₹36,585 करोड़ योजना में 35 लाख किसानों को मिलेगा न्याय

सारांश

महाराष्ट्र सरकार ने ₹36,585 करोड़ की ऋण माफी योजना की वे कठोर शर्तें वापस लीं जिनके चलते 35 लाख से अधिक किसान लाभ से वंचित हो जाते। पंढरपुर की भूख हड़ताल से लेकर छत्रपति संभाजीनगर के एल्गर मोर्चा तक — महीनों के आंदोलन के बाद यह बदलाव आया है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ऋण माफी योजना की प्रतिबंधात्मक शर्तें वापस लीं।
योजना की घोषणा 2 जून को ₹36,585 करोड़ की राशि के साथ लगभग 56 लाख किसानों के लिए की गई थी।
मूल शर्तों के तहत 35 लाख से अधिक किसान योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित हो जाते।
2019 में ऋण माफी लेने वाले किसानों को इस बार केवल ₹50,000 की सीमित राहत मिलने का प्रावधान था, जिसे एनसीपी-एसपी ने अन्यायपूर्ण बताया।
12-14 जून को पंढरपुर में भूख हड़ताल और 29 जून को छत्रपति संभाजीनगर में एल्गर मोर्चा के बाद सरकार ने शर्तें संशोधित कीं।
एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने इसे किसानों और संगठनों के सामूहिक संघर्ष की जीत बताया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) के विधायक रोहित पवार ने शनिवार, 11 जुलाई को मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ऋण माफी योजना की प्रतिबंधात्मक शर्तों को वापस लेने का निर्णय राज्य के किसानों, किसान संगठनों और विपक्षी नेताओं के सामूहिक आंदोलन की निर्णायक जीत है। उनके अनुसार, इस बदलाव से 35 लाख से अधिक उन किसानों को राहत मिलने का रास्ता खुला है जो पहले इस योजना के दायरे से बाहर हो जाते।

योजना का मूल ढाँचा और विवाद

महाराष्ट्र सरकार ने 2 जून को ₹36,585 करोड़ की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ऋण माफी योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ पहुँचाना था। हालाँकि, रोहित पवार ने कहा कि प्रारंभिक शर्तें इतनी जटिल और अनुचित थीं कि योजना का वास्तविक लाभ लाखों किसानों तक पहुँचना लगभग असंभव हो गया था।

पवार ने दो प्रमुख आपत्तियाँ उठाईं। पहली — जिन किसानों ने 2019 में पिछली ऋण माफी का लाभ उठाया था, उन्हें इस बार अधिकतम केवल ₹50,000 की राहत देने का प्रावधान था। उन्होंने इसे घोर अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि 2019 के बाद से किसानों पर उर्वरक, बीज, श्रम और परिवहन की बढ़ती लागत के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का भी बोझ पड़ा है।

दूसरी आपत्ति प्रोत्साहन सब्सिडी की पात्रता शर्त को लेकर थी। मूल नियम के तहत किसानों को 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से किन्हीं दो वर्षों के फसल ऋण का समय पर भुगतान करना अनिवार्य था। लेकिन बाद में सरकार ने एक कठोर द्वितीयक शर्त जोड़ी, जिसके अनुसार किसानों को 2025-26 और 2026-27 के फसल ऋण का भुगतान भी करना होगा — यानी कुल चार वर्षों का ऋण चुकाने के बाद ही प्रोत्साहन राशि मिलती। पवार के अनुसार, इस शर्त के चलते 35 लाख से अधिक किसान योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित हो जाते।

आंदोलन की समयरेखा

एनसीपी-एसपी विधायक ने बताया कि सरकार को शर्तें वापस लेने पर मजबूर करने के लिए लगातार और व्यापक आंदोलन चलाया गया। 12 से 14 जून के बीच पंढरपुर में कार्यकर्ताओं और किसानों ने भूख हड़ताल की। मंत्री गिरीश महाजन द्वारा समीक्षा बैठक का वादा किए जाने के बाद हड़ताल अस्थायी रूप से समाप्त की गई, लेकिन वह बैठक कभी नहीं हुई।

सरकार की इस चुप्पी के विरोध में 29 जून को छत्रपति संभाजीनगर में हजारों किसानों ने विशाल एल्गर मोर्चा निकाला, जिसने राज्य सरकार पर दबाव को और बढ़ा दिया।

किसानों पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र का कृषि क्षेत्र लगातार मौसमी अनिश्चितता और बाज़ार अस्थिरता से जूझ रहा है। गौरतलब है कि राज्य में किसान ऋण माफी की माँग एक दशक से अधिक समय से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रही है। प्रतिबंधात्मक शर्तों की वापसी से अब 56 लाख लक्षित किसानों में से बड़े हिस्से को योजना का वास्तविक लाभ मिलने की संभावना बन गई है।

आगे की राह

रोहित पवार ने इस निर्णय को किसान एकता की जीत करार देते हुए कहा कि यह संघर्ष सिद्ध करता है कि संगठित आवाज़ सरकारी नीतियों को बदलने में सक्षम है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक परीक्षा अब शुरू होगी — यह देखना बाकी है कि संशोधित शर्तों के तहत पात्र किसानों तक राशि कब और कैसे पहुँचती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि शर्तें पहले इतनी कठोर क्यों बनाई गईं — जब यह स्पष्ट था कि चार वर्षों का ऋण चुकाने की अनिवार्यता गरीब किसानों के लिए व्यावहारिक नहीं है। ₹36,585 करोड़ की घोषणा राजनीतिक रूप से आकर्षक थी, लेकिन क्रियान्वयन का ढाँचा इतना जटिल था कि लाभार्थियों की संख्या आधी से भी कम रह जाती। अब जब शर्तें बदली हैं, तो निगरानी यह करनी होगी कि संशोधित पात्रता मानदंड वास्तव में 56 लाख किसानों तक पहुँचते हैं या फिर से नई बाधाएँ खड़ी होती हैं। किसान आंदोलन की यह जीत तात्कालिक है — स्थायी राहत तभी मानी जाएगी जब राशि सीधे खातों में पहुँचे।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ऋण माफी योजना क्या है?
यह महाराष्ट्र सरकार की ₹36,585 करोड़ की कृषि ऋण माफी योजना है, जिसकी घोषणा 2 जून को की गई थी और जिसका लक्ष्य राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ पहुँचाना है।
महाराष्ट्र ऋण माफी योजना की कौन-सी शर्तें हटाई गई हैं?
सरकार ने वह शर्त हटाई जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए 2022-23 से 2026-27 तक चार वर्षों का फसल ऋण समय पर चुकाना अनिवार्य था। इसके अलावा 2019 में ऋण माफी लेने वाले किसानों के लिए ₹50,000 की सीमा को लेकर भी आपत्तियाँ उठाई गई थीं।
रोहित पवार कौन हैं और उन्होंने क्या कहा?
रोहित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) के विधायक हैं। उन्होंने 11 जुलाई को मुंबई में कहा कि सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक शर्तें हटाना किसानों और संगठनों के सामूहिक संघर्ष की बड़ी जीत है।
किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाएँ क्या रहीं?
12 से 14 जून के बीच पंढरपुर में भूख हड़ताल हुई, जो मंत्री गिरीश महाजन के समीक्षा बैठक के वादे के बाद अस्थायी रूप से समाप्त हुई। बैठक न होने पर 29 जून को छत्रपति संभाजीनगर में हजारों किसानों ने एल्गर मोर्चा निकाला।
इस बदलाव से कितने किसानों को फायदा होगा?
शर्तें हटने से 35 लाख से अधिक उन किसानों के लिए रास्ता खुला है जो पहले योजना के दायरे से बाहर हो जाते। कुल मिलाकर योजना लगभग 56 लाख किसानों को लाभ पहुँचाने के लक्ष्य से बनाई गई है।
राष्ट्र प्रेस
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