गो-तस्करी पर मकोका: मंगल प्रभात लोढ़ा बोले — फडणवीस का फैसला देशहित में
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार ने गो-तस्करी और अवैध पशु गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का स्वागत करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने 23 मई को कहा कि यह फैसला पूरी तरह देशहित में है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राष्ट्रवादी सोच का प्रमाण है।
मंत्री लोढ़ा का बयान
लोढ़ा ने कहा, 'यह फैसला सिर्फ वही ले सकता है जो सच्चा देशभक्त हो।' उनके अनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस शुरू से ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर काम करते आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय से गो-भक्तों और देशभक्त नागरिकों में संतोष और खुशी का माहौल है।
नेटवर्क पर निशाना
मंत्री लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा केवल प्रत्यक्ष तस्करों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अवैध नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है। उनके अनुसार ऐसे नेटवर्क में कई प्रकार के अवैध तत्व शामिल हो सकते हैं और उन सभी पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पालघर में भी सख्त रुख
पालघर जिले में राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति गो-हत्या या उससे जुड़ी अवैध गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।
सरकार का रुख
महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि गो-तस्करी जैसी गतिविधियाँ न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गंभीर मुद्दा हैं। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध की हिम्मत कोई न कर सके। आने वाले दिनों में इस दिशा में और ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है।