21 जुलाई 2026
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रामगढ़ बांध पुनरुद्धार: राजस्थान हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, 23 जुलाई तक ठोस योजना तलब

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रामगढ़ बांध पुनरुद्धार: राजस्थान हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, 23 जुलाई तक ठोस योजना तलब

सारांश

राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध के पुनरुद्धार में वर्षों की सरकारी निष्क्रियता पर कड़ा रुख अपनाया है। कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण, अनधिकृत NOC और रुकी हुई जाँच रिपोर्ट के बीच, 23 जुलाई की सुनवाई जयपुर के इस ऐतिहासिक जल स्रोत के भविष्य की दिशा तय करेगी।

मुख्य बातें

राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई 2026 को रामगढ़ बांध पुनरुद्धार में देरी पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की बेंच ने 23 जुलाई तक विस्तृत बहाली कार्य योजना माँगी।
बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र का लगभग 930 हेक्टेयर हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के अधिकार क्षेत्र में है।
रोडा और माधोवेनी नदियों के बहाव क्षेत्र में अब भी कृषि व निर्माण गतिविधियाँ जारी हैं।
NOC जाँच के लिए गठित विभागीय समिति ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी; कथित कब्जों पर कार्रवाई अटकी।
एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई 2026 को रामगढ़ बांध के पुनरुद्धार में हो रही अस्वीकार्य देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को 23 जुलाई तक एक विस्तृत बहाली कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो, तो इस ऐतिहासिक जलाशय को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

अदालत का रुख और निर्देश

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने बांध के जीर्णोद्धार से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए। बेंच ने जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग के सचिवों और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के अधिकारियों को 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर ठोस कार्य योजना पेश करने को कहा है।

अदालत ने यह भी चिंता व्यक्त की कि बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रहे अतिक्रमणों और पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। बेंच ने पाया कि अवैध कब्जों, भूमि के अनधिकृत आवंटन, खाइयों और पक्के निर्माणों ने जलग्रहण क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है।

ज़मीनी हकीकत: प्रगति नगण्य

एमिकस क्यूरी अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि जमीनी स्तर पर अब तक बेहद कम काम हुआ है और बांध में पानी का प्राकृतिक बहाव बुरी तरह बाधित हो चुका है। उन्होंने मूल जल निकासी प्रणाली को बहाल करने के लिए कैचमेंट एरिया की स्थलाकृति की जाँच कराने का आग्रह किया।

रिपोर्टों के अनुसार, रोडा और माधोवेनी नदियों के बहाव क्षेत्रों में कृषि गतिविधियाँ और निर्माण कार्य अब भी जारी हैं, जिससे बांध में जल आवक और कम हो रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र का लगभग 930 हेक्टेयर हिस्सा JDA के अधिकार क्षेत्र में आता है।

एनओसी विवाद और सरकारी निष्क्रियता

अधिकारियों का आरोप है कि बांध के कैचमेंट एरिया में होटलों, रिसॉर्ट्स, कृषि परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किए गए थे। इन NOC की जाँच के लिए गठित विभागीय समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। रिपोर्टों के अनुसार, अवैध निर्माण की शिकायतों के बावजूद सरकार कथित कब्जों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई शुरू करने में असमर्थ रही है।

गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद, JDA और राजस्व विभाग द्वारा जारी NOC की जाँच सहित प्रमुख मुद्दों पर प्रगति अब तक स्पष्ट नहीं है।

जनसमर्थन और सरकार का रुख

स्थानीय निवासियों की ओर से पेश वकील करण राठौड़ ने इस मामले में पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल की। उनके सहयोगी अधिवक्ता अंशुमन सक्सेना ने अदालत को बताया कि रामगढ़ बांध के पुनरुद्धार के लिए जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट को जीर्णोद्धार प्रयासों में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, हालाँकि यह ऐसे समय में आया है जब वर्षों की घोषणाओं के बाद भी जमीन पर कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं दिखा है।

आगे क्या होगा

23 जुलाई की अगली सुनवाई में हाईकोर्ट सरकार की बहाली योजना की समीक्षा करेगा। यह तारीख जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अदालत की सख्त निगरानी में यह मामला अब केवल एक याचिका नहीं, बल्कि राजस्थान की जल सुरक्षा की परीक्षा बन चुका है।

संपादकीय दृष्टिकोण

उसके कैचमेंट एरिया में होटल और रिसॉर्ट के लिए NOC जारी होना यह बताता है कि नीतिगत इरादे और प्रशासनिक क्रियान्वयन के बीच की खाई कितनी गहरी है। अदालत की सक्रियता स्वागतयोग्य है, लेकिन असली सवाल यह है कि 23 जुलाई को पेश होने वाली 'कार्य योजना' पिछले वादों से कितनी अलग होगी — और क्या उसमें सत्यापन-योग्य समयसीमाएँ होंगी।
RashtraPress
21 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रामगढ़ बांध पुनरुद्धार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
हाईकोर्ट ने 21 जुलाई 2026 को जल संसाधन, सिंचाई, राजस्व विभागों के सचिवों और JDA अधिकारियों को 23 जुलाई तक रामगढ़ बांध की विस्तृत बहाली कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी इच्छाशक्ति हो तो बांध को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
रामगढ़ बांध के पुनरुद्धार में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?
बांध के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जे, अनधिकृत भूमि आवंटन, पक्के निर्माण और होटल-रिसॉर्ट के लिए जारी NOC पानी के प्राकृतिक बहाव को बाधित कर रही हैं। रोडा और माधोवेनी नदियों के बहाव क्षेत्र में भी कृषि व निर्माण गतिविधियाँ जारी हैं।
NOC जाँच समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी?
बांध के कैचमेंट एरिया में जारी NOC की जाँच के लिए गठित विभागीय समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अदालत की 23 जुलाई की सुनवाई में इस पर भी स्पष्टता की उम्मीद है।
रामगढ़ बांध जयपुर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
रामगढ़ बांध जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक रहा है। बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र का लगभग 930 हेक्टेयर हिस्सा JDA के अधिकार क्षेत्र में है, और इसका पुनरुद्धार शहर की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है।
23 जुलाई की सुनवाई में क्या होगा?
हाईकोर्ट 23 जुलाई को सरकार की बहाली योजना की समीक्षा करेगा। संबंधित विभागों के सचिव और JDA अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उपस्थित होकर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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