सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत के मामले में पूर्व सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट को चार साल की सजा दी
सारांश
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सिलीगुड़ी, 27 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। सिलीगुड़ी के सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में पूर्व सेंट्रल एक्साइज विभाग के सुपरिटेंडेंट अचिंत्य कुमार प्रमाणिक को चार साल की कठोर कैद और साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।
अदालत ने यह फैसला 26 फरवरी 2026 को सुनाया। उस समय आरोपी कूच बिहार डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स कार्यालय में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे।
सीबीआई के अनुसार, यह मामला 14 सितंबर 2015 को दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी ने एक निजी फर्म के मालिक से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
शिकायत के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की और 15 सितंबर 2015 को जाल बिछाकर कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई।
सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद 30 दिसंबर 2015 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हुई। ट्रायल में अभियोजन पक्ष ने सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। दोषी को चार वर्ष की कठोर कैद के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।