कोलकाता एयरपोर्ट हथियार मामला: TMC पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम सात महीने बाद गिरफ्तार

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कोलकाता एयरपोर्ट हथियार मामला: TMC पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम सात महीने बाद गिरफ्तार

सारांश

कोलकाता एयरपोर्ट पर सितंबर 2025 में पिस्टल मैगजीन और छह जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए TMC पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम को सात महीने बाद गिरफ्तार किया गया। बार-बार नोटिस के बावजूद दस्तावेज न देने पर पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की।

मुख्य बातें

TMC पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम को 6 मई 2026 को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत गिरफ्तार किया गया।
21 सितंबर 2025 को कोलकाता एयरपोर्ट पर बैग स्कैनिंग में एक पिस्टल मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।
पार्षद ने वैध लाइसेंस का दावा किया था, लेकिन बार-बार नोटिस के बावजूद कभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
पुलिस पर आरोप लगे थे कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पहले मौखिक आश्वासन पर छोड़ा गया।
नई एफआईआर दर्ज होने के बाद सात महीने बाद गिरफ्तारी अमल में आई।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम को 6 मई 2026 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया — यह गिरफ्तारी उस मामले में हुई जिसमें 21 सितंबर 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता पर उनके बैग की स्कैनिंग के दौरान एक पिस्टल मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दर्ज नई एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

मामले का पूरा घटनाक्रम

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल अंतर्गत पुजाली नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 से निर्वाचित TMC पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम को सितंबर 2025 में एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। उस समय बैग की स्कैनिंग में एक मैगजीन और छह जिंदा कारतूस पाए गए थे।

उन्होंने तब दावा किया था कि इन वस्तुओं को रखने की उनके पास विधिवत अनुमति और संबंधित हथियार का वैध लाइसेंस है। उन्होंने यह भी कहा था कि दस्तावेज उस समय उनके पास नहीं थे, लेकिन वह बाद में सभी जरूरी कागजात कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध करा देंगे। मौखिक आश्वासन के आधार पर उन्हें उस समय छोड़ दिया गया था।

दस्तावेज न देने पर नई एफआईआर

जाँच अधिकारी ने बताया,

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इतनी देरी से कि विपक्ष के आरोप और जनता का संदेह स्वाभाविक रूप से गहरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में TMC के खिलाफ कानून-व्यवस्था की शिकायतें नई नहीं हैं — यह घटना उस आख्यान को और पुष्ट करती है।
RashtraPress
14 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आमिरुल शेख इस्लाम को किस मामले में गिरफ्तार किया गया?
TMC पार्षद आमिरुल शेख इस्लाम को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत गिरफ्तार किया गया। 21 सितंबर 2025 को कोलकाता एयरपोर्ट पर बैग स्कैनिंग के दौरान उनके पास एक पिस्टल मैगजीन और छह जिंदा कारतूस मिले थे।
सितंबर 2025 में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी?
उस समय उन्होंने वैध हथियार लाइसेंस का दावा किया और कहा कि दस्तावेज बाद में देंगे। पुलिस ने मौखिक आश्वासन पर उन्हें छोड़ दिया था, जिस पर बाद में राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप लगे।
गिरफ्तारी में सात महीने की देरी क्यों हुई?
पुलिस के बार-बार नोटिस देने के बावजूद आमिरुल शेख इस्लाम दस्तावेज प्रस्तुत करने नहीं आए। इसके बाद नई एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू की गई और 6 मई 2026 को गिरफ्तारी हुई।
पुजाली नगरपालिका का यह वार्ड किस जिले में है?
पुजाली नगरपालिका का वार्ड नंबर 14 पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर उपमंडल के अंतर्गत आता है।
इस मामले में पुलिस पर क्या आरोप लगे?
आलोचकों ने आरोप लगाया कि एक प्रभावशाली TMC पार्षद होने के कारण पुलिस ने उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया और केवल मौखिक आश्वासन पर छोड़ दिया। हालाँकि, पुलिस ने अंततः नई एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की।
राष्ट्र प्रेस
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