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आयातित दवाओं की शेल्फ लाइफ नियम में बदलाव का प्रस्ताव: 60% शर्त हटाकर न्यूनतम 12 महीने का नियम लाने की तैयारी

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आयातित दवाओं की शेल्फ लाइफ नियम में बदलाव का प्रस्ताव: 60% शर्त हटाकर न्यूनतम 12 महीने का नियम लाने की तैयारी

सारांश

केंद्र सरकार ने आयातित दवाओं के लिए शेल्फ लाइफ की 60% शर्त हटाकर न्यूनतम 12 महीने का नियम लाने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है और हितधारकों से सुझाव माँगे हैं। बायोलॉजिकल व रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं पर पुराने नियम यथावत रहेंगे।

मुख्य बातें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 31 में संशोधन का मसौदा 26 जून 2026 को जारी किया।
प्रस्ताव के तहत आयातित दवाओं के लिए 60% शेष शेल्फ लाइफ की शर्त हटाकर न्यूनतम 12 महीने की अनिवार्यता लागू की जाएगी।
बायोलॉजिकल उत्पादों और रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम यथावत बने रहेंगे।
सरकार का दावा है कि इससे दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी, सप्लाई चेन की लागत घटेगी और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी।
दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता से जुड़े अन्य सभी नियम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत पूर्ववत लागू रहेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 26 जून 2026 को ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 31 में संशोधन का मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए आयातित दवाओं के लिए शेष शेल्फ लाइफ की मौजूदा शर्त में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार, आयात के समय दवा की कुल शेल्फ लाइफ का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बचे होने की अनिवार्यता को समाप्त कर उसकी जगह न्यूनतम 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ की शर्त लागू की जाएगी। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सभी संबंधित पक्षों — उद्योग, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम नागरिकों — से सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।

मौजूदा नियम और प्रस्तावित बदलाव

अभी तक लागू नियम के तहत भारत में आयात होने वाली किसी भी दवा के पास आयात के समय उसकी कुल शेल्फ लाइफ का 60% से अधिक हिस्सा शेष होना अनिवार्य था। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी दवा की कुल शेल्फ लाइफ 24 महीने है, तो आयात के समय कम से कम लगभग 14-15 महीने बचे होने चाहिए। प्रस्तावित संशोधन इस प्रतिशत-आधारित शर्त को हटाकर एक निश्चित 12 महीने की न्यूनतम शेष अवधि से बदलता है — जो लंबी शेल्फ लाइफ वाली दवाओं के आयातकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

गौरतलब है कि यह बदलाव केवल आयात के समय लागू होने वाली शर्त तक सीमित है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता से जुड़े सभी अन्य नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।

बायोलॉजिकल और रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं को छूट नहीं

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बायोलॉजिकल उत्पादों और रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं के लिए मौजूदा शेल्फ लाइफ नियम यथावत बने रहेंगे। इन दवाओं का उपयोग विशेष चिकित्सीय परिस्थितियों में होता है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती हैं, इसलिए इनके लिए किसी प्रकार की ढील का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

सप्लाई चेन और दवा उपलब्धता पर असर

मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव से दवा आपूर्ति शृंखला अधिक कुशल बनेगी। सरकार का तर्क है कि 12 महीने की न्यूनतम शेल्फ लाइफ दवाओं के वितरण और उपयोग के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराती है। इससे सख्त प्रतिशत-आधारित शर्त के कारण होने वाली दवाओं की अनावश्यक बर्बादी में कमी आएगी, इन्वेंट्री प्रबंधन बेहतर होगा, सप्लाई चेन की लागत घटेगी और देशभर में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया के प्रमुख दवा आयातक देशों में शामिल है और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक रहा है।

मरीजों और उद्योग पर प्रभाव

मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि प्रस्तावित संशोधन से मरीजों को पर्याप्त उपयोग अवधि वाली दवाएँ मिलती रहेंगी। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव से विशेष रूप से उन दवाओं के आयात में सहूलियत होगी जिनकी कुल शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन 60% शर्त के कारण उनका आयात जटिल हो जाता था। फार्मास्युटिकल आयातकों को उम्मीद है कि इससे आपूर्ति में रुकावटें कम होंगी।

आगे की प्रक्रिया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी करने के बाद सभी हितधारकों — दवा निर्माता, आयातक, स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञ — से लिखित सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद मंत्रालय उनकी समीक्षा करेगा और अंतिम संशोधन अधिसूचित किया जाएगा। यह प्रक्रिया भारत में दवा नियामक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जोखिम छिपा है — लंबी शेल्फ लाइफ वाली दवाओं के लिए यह बदलाव आयातकों को अधिक पुरानी दवाएँ भेजने की छूट दे सकता है, जो वितरण शृंखला के अंतिम छोर पर — विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में — मरीजों तक पहुँचते-पहुँचते उपयोग अवधि के करीब हो सकती हैं। मंत्रालय ने 'पर्याप्त उपयोग अवधि' सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस निगरानी तंत्र या खुदरा स्तर पर न्यूनतम शेल्फ लाइफ की शर्त प्रस्ताव में नहीं दिखती। हितधारकों की परामर्श प्रक्रिया सही दिशा में है — असली परीक्षा यह होगी कि अंतिम नियम में मरीज-सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाते हैं या नहीं।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आयातित दवाओं की शेल्फ लाइफ नियम में क्या बदलाव प्रस्तावित है?
प्रस्ताव के तहत आयात के समय दवा की कुल शेल्फ लाइफ का 60% से अधिक हिस्सा बचे होने की मौजूदा शर्त को हटाकर न्यूनतम 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ की अनिवार्यता लागू की जाएगी। यह बदलाव ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 31 में संशोधन के ज़रिए किया जाएगा।
यह प्रस्ताव किसने जारी किया और इस पर सुझाव कैसे दें?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 26 जून 2026 को मसौदा अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों — दवा निर्माता, आयातक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आम नागरिक — से लिखित सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।
क्या बायोलॉजिकल और रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं पर भी यह नियम लागू होगा?
नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोलॉजिकल उत्पादों और रेडियोफार्मास्युटिकल दवाओं के लिए मौजूदा शेल्फ लाइफ नियम यथावत बने रहेंगे, क्योंकि इनका उपयोग विशेष चिकित्सीय परिस्थितियों में होता है।
इस बदलाव से दवा आपूर्ति और मरीजों पर क्या असर पड़ेगा?
मंत्रालय के अनुसार, इससे दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी, सप्लाई चेन की लागत घटेगी और देशभर में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी। मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त किया है कि मरीजों को पर्याप्त उपयोग अवधि वाली दवाएँ मिलती रहेंगी।
क्या इस संशोधन से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर असर पड़ेगा?
नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव केवल आयात के समय लागू होने वाली शेष शेल्फ लाइफ की शर्त से संबंधित है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता से जुड़े सभी अन्य नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।
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