3 जुलाई 2026
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महाराष्ट्र: स्कूलों के 500 मीटर दायरे में हाई एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की राज्यव्यापी कार्रवाई

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महाराष्ट्र: स्कूलों के 500 मीटर दायरे में हाई एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की राज्यव्यापी कार्रवाई

सारांश

महाराष्ट्र विधानसभा में FDA मंत्री नरहरी जिरवाल ने स्कूलों के 500 मीटर दायरे में हाई एनर्जी ड्रिंक्स पर सख्त प्रतिबंध की घोषणा की। नवनियुक्त FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुआई में मुंबई के 6 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं — यह राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर अब तक की सबसे आक्रामक कार्रवाई है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई 2026 को स्कूलों के 500 मीटर दायरे में हाई एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की।
FDA मंत्री नरहरी जिरवाल ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि नशीले पदार्थों के साथ एनर्जी ड्रिंक्स पर भी प्रतिबंधित क्षेत्र नियम सख्ती से लागू होगा।
3 अक्टूबर 2024 और 17 सितंबर 2025 के प्रशासनिक परिपत्रों के तहत विक्रेताओं के निरीक्षण और नमूना संग्रह के निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 25 मई को कार्यभार संभाला और मुंबई के 6 प्रमुख प्रतिष्ठानों के फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित किए।
एनर्जी ड्रिंक्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, 2011 के तहत 'नॉन-अल्कोहलिक कैफिनेटेड बेवरेजेज' के रूप में विनियमित किया जाता है।
भाजपा विधायक राहुल कुल ने फ्लेवर्ड पान की आड़ में नशे की बिक्री और मिलावटी दूध उत्पादों की भी व्यापक जाँच की माँग की।

महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई 2026 को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि पूरे राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' जैसे हाई एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी जिरवाल ने यह आश्वासन दिया कि यह प्रतिबंध नशीले पदार्थों के साथ-साथ कैफीनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्स पर भी लागू होगा, और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा में कैसे उठा मुद्दा

भाजपा विधायक विक्रम पचपुते ने सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि हाई एनर्जी ड्रिंक्स की बोतलों पर स्वयं चेतावनी अंकित होती है कि ये उत्पाद बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके बावजूद इन्हें स्कूल परिसरों के ठीक बाहर खुलेआम बेचा जा रहा है।

पचपुते ने तर्क दिया कि यद्यपि ये पेय तकनीकी रूप से कुछ विनिर्माण मानकों का पालन करते हैं, फिर भी स्कूली बच्चों में इनकी लत तेज़ी से बढ़ रही है। उनके अनुसार, दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के मामले में ये ड्रिंक्स शराब से भी अधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक निर्देश

मंत्री नरहरी जिरवाल ने स्वीकार किया कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बड़े पैमाने पर इन पेयों की बिक्री हो रही है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि 3 अक्टूबर 2024 और 17 सितंबर 2025 को जारी प्रशासनिक परिपत्रों के अनुसार, अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जा चुके हैं — शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में विक्रेताओं का निरीक्षण करना, प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए खाद्य नमूने एकत्र करना और भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

प्रशासन ने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि भले ही 'एनर्जी ड्रिंक्स' शब्द को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु इन उत्पादों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के अंतर्गत 'नॉन-अल्कोहलिक कैफिनेटेड बेवरेजेज' के रूप में विनियमित किया जाता है।

बहस का विस्तार: नशे और मिलावट पर भी चिंता

भाजपा विधायक राहुल कुल ने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री और खाद्य पदार्थों में मिलावट की व्यापक जाँच की माँग की। उन्होंने बताया कि फ्लेवर्ड पान के पत्तों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं। साथ ही, उन्होंने अत्यधिक चीनी और कृत्रिम रासायनिक एडिटिव्स वाले फ्लेवर्ड दूध उत्पादों पर भी चिंता जताई।

मंत्री जिरवाल ने पुष्टि की कि FDA की देखरेख में इन उत्पादों की उच्चस्तरीय आंतरिक जाँच पहले से ही जारी है।

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की राज्यव्यापी मुहिम

यह विधायी चर्चा उस दिन हुई जब FDA के नवनियुक्त कमिश्नर तुकाराम मुंडे विधान भवन पहुँचे। मुंडे ने 25 मई को FDA का कार्यभार संभाला था और उन्हें जीरो-टॉलरेंस नीति के लिए जाना जाता है।

उनके नेतृत्व में FDA ने प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अस्वच्छ खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पूरे राज्य में एक बड़ा अभियान छेड़ा है। इस अभियान के तहत मुंबई के छह प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट, बेकरी और क्लबों के फूड सेफ्टी लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किए जा चुके हैं।

आगे क्या होगा

गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर में बच्चों के बीच हाई-कैफीन पेयों की बढ़ती खपत को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। 500 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र को व्यावहारिक रूप से लागू करना और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना FDA के लिए अगली बड़ी परीक्षा होगी। राज्य के अन्य ज़िलों में भी इस अभियान के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तंबाकू और नशीले पदार्थों के लिए यह नियम पहले से मौजूद है, लेकिन ज़मीनी अमल हमेशा कमज़ोर रहा है। असली सवाल यह है कि FDA के पास निरीक्षकों की संख्या और संसाधन क्या पूरे राज्य में 500 मीटर के दायरे की निगरानी के लिए पर्याप्त हैं? तुकाराम मुंडे की छवि कठोर अफसर की है, और मुंबई में 6 लाइसेंस निलंबन एक सकारात्मक संकेत है — लेकिन यह अभियान तब तक अधूरा रहेगा जब तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी समान सख्ती न दिखे। विधानसभा में घोषणा और ज़मीन पर क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना ही इस नीति की असली परीक्षा है।
RashtraPress
3 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र में स्कूलों के पास एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
भाजपा विधायक विक्रम पचपुते ने विधानसभा में बताया कि एनर्जी ड्रिंक्स की बोतलों पर स्वयं चेतावनी होती है कि ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, फिर भी इन्हें स्कूलों के बाहर खुलेआम बेचा जा रहा था। FDA मंत्री नरहरी जिरवाल ने माना कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास इनकी बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही थी, जिसके बाद 500 मीटर के दायरे में पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की गई।
500 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र नियम क्या है और यह कब से लागू है?
3 अक्टूबर 2024 और 17 सितंबर 2025 को जारी प्रशासनिक परिपत्रों के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर पहले से प्रतिबंध है। अब इसी दायरे में हाई एनर्जी ड्रिंक्स को भी शामिल किया गया है और विक्रेताओं के निरीक्षण व नमूना संग्रह के निर्देश दिए गए हैं।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
तुकाराम मुंडे ने 25 मई को FDA का कार्यभार संभाला और तब से प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अस्वच्छ खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मुंबई के छह प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट, बेकरी और क्लबों के फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
क्या एनर्जी ड्रिंक्स भारत में कानूनी रूप से विनियमित हैं?
हाँ, भले ही 'एनर्जी ड्रिंक्स' शब्द को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के तहत 'नॉन-अल्कोहलिक कैफिनेटेड बेवरेजेज' के रूप में विनियमित किया जाता है।
इस प्रतिबंध का दायरा केवल एनर्जी ड्रिंक्स तक सीमित है या इसमें अन्य उत्पाद भी शामिल हैं?
नहीं, यह प्रतिबंध केवल एनर्जी ड्रिंक्स तक सीमित नहीं है। भाजपा विधायक राहुल कुल ने फ्लेवर्ड पान की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री और अत्यधिक चीनी व कृत्रिम एडिटिव्स वाले दूध उत्पादों पर भी जाँच की माँग की। FDA मंत्री ने पुष्टि की कि इन सभी उत्पादों की उच्चस्तरीय आंतरिक जाँच पहले से जारी है।
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