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एच-1बी वीजा धारकों को ग्रीन कार्ड का रास्ता देने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पेश, 80 लाख से अधिक को फायदे की उम्मीद

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एच-1बी वीजा धारकों को ग्रीन कार्ड का रास्ता देने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पेश, 80 लाख से अधिक को फायदे की उम्मीद

सारांश

ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच सीनेटर एलेक्स पैडिला ने एक ऐसा विधेयक पेश किया है जो 1972 की पुरानी कटऑफ तारीख हटाकर सात साल के लगातार निवास को ग्रीन कार्ड की नई कसौटी बनाएगा — और इससे एच-1बी धारक भारतीय पेशेवरों सहित 80 लाख से अधिक अप्रवासियों को सीधा फायदा मिल सकता है।

मुख्य बातें

सीनेटर एलेक्स पैडिला ने अमेरिकी सीनेट में इमिग्रेशन विधेयक पेश किया, जिससे 80 लाख से अधिक दीर्घकालिक अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड का रास्ता मिल सकता है।
विधेयक में 1 जनवरी 1972 की पात्रता कटऑफ हटाकर सात साल की रोलिंग निवास शर्त लागू करने का प्रस्ताव है।
एच-1बी वीजा धारक, ड्रीमर्स, TPS धारक और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
सीनेटिक व्हिप डिक डर्बिन सह-नेतृत्व कर रहे हैं; 14 अन्य सीनेटरों और 30 से अधिक संगठनों का समर्थन।
'रजिस्ट्री' प्रावधान का अंतिम संशोधन 1986 में हुआ था; 2015–2019 के बीच केवल 305 लोगों को इसका लाभ मिला।
रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट में विधेयक का पारित होना अभी अनिश्चित है।

कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सीनेटर एलेक्स पैडिला ने अमेरिकी सीनेट में एक महत्वपूर्ण इमिग्रेशन विधेयक पेश किया है, जो एच-1बी वीजा धारकों सहित 80 लाख से अधिक दीर्घकालिक अप्रवासियों के लिए स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड का रास्ता खोल सकता है। यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इमिग्रेशन नीतियों को लगातार सख्त बनाने में जुटा है।

विधेयक में क्या है

यह विधेयक इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 249, जिसे 'रजिस्ट्री' प्रावधान कहा जाता है, में संशोधन का प्रस्ताव करता है। अभी इस प्रावधान के तहत पात्रता की कटऑफ तारीख 1 जनवरी 1972 है, जिसे पैडिला के विधेयक में बदलकर सात साल की रोलिंग (चलती) पात्रता अवधि करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव कानून बनने के 60 दिन बाद प्रभावी होगा।

पात्रता के लिए शर्त यह है कि आवेदक ने आवेदन से पहले कम से कम सात वर्ष लगातार अमेरिका में निवास किया हो, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, और ग्रीन कार्ड की बाकी सभी मौजूदा पात्रता शर्तें पूरी हों।

किसे होगा फायदा

यह विधेयक कई श्रेणियों के अप्रवासियों को कवर करेगा — जिनमें ड्रीमर्स (बचपन में अमेरिका लाए गए अप्रवासी), अस्थायी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) धारक, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी और लंबे समय से वीजा पर रह रहे लोगों के बच्चे शामिल हैं।

भारतीय पेशेवरों के लिए इस विधेयक का विशेष महत्व है। एच-1बी वीजा धारकों में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड पर लागू देशवार सीमा (कंट्री कैप) के कारण उन्हें स्थायी निवास के लिए अक्सर कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

सीनेटर पैडिला का पक्ष

सीनेटर पैडिला ने कहा, "एक साल पहले मैंने यह विधेयक ट्रंप प्रशासन द्वारा मेहनती अप्रवासियों के साथ किए जा रहे कठोर व्यवहार का विरोध करने के लिए पेश किया था।" उन्होंने जोड़ा, "तब से राष्ट्रपति ट्रंप के डर और दहशत फैलाने वाले अभियान में और तेजी आई है। जिन परिवारों ने इस देश में अपनी जिंदगी बसाई है, वे भी लगातार अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं।"

पैडिला ने आगे कहा, "कांग्रेस अब उन लाखों लंबे समय से रह रहे लोगों की अनदेखी नहीं कर सकती, जो हर दिन हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दे रहे हैं।"

समर्थन और राजनीतिक चुनौती

सीनेट में डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन इस विधेयक का सह-नेतृत्व कर रहे हैं और 14 अन्य सीनेटरों ने सह-प्रायोजक के रूप में समर्थन दिया है। कैलिफोर्निया की प्रतिनिधि जो लोफग्रेन प्रतिनिधि सभा में इससे संबंधित समान विधेयक का नेतृत्व कर रही हैं।

विधेयक को 30 से अधिक श्रमिक, आव्रजन और नागरिक अधिकार संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें AFL-CIO, सर्विस एम्प्लॉइज इंटरनेशनल यूनियन, यूनाइट हियर, यूनाइटेड फार्म वर्कर्स और नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर शामिल हैं।

गौरतलब है कि 'रजिस्ट्री' प्रावधान पहली बार 1929 में लागू हुआ था और अब तक चार बार संशोधित हो चुका है — सबसे हालिया संशोधन 1986 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में हुआ था। पैडिला के कार्यालय के अनुसार, 2015 से 2019 के बीच इस प्रावधान के तहत केवल 305 लोगों को ही स्थायी निवास प्राप्त करने की अनुमति मिल सकी।

आगे की राह

इमिग्रेशन पर गहरे पार्टी मतभेदों के बीच इस विधेयक का कांग्रेस में पारित होना अनिश्चित है। रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट में इसे आगे बढ़ाना डेमोक्रेट्स के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिर भी, यह विधेयक उन लाखों अप्रवासियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो वर्षों से कानूनी अनिश्चितता में जी रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी राजनीतिक व्यवहार्यता पर गंभीर सवाल हैं — रिपब्लिकन-नियंत्रित सीनेट में इसे पारित करवाना लगभग असंभव दिखता है। भारतीय एच-1बी पेशेवरों के लिए यह एक और उम्मीद की किरण है, लेकिन देशवार कंट्री कैप की मूल समस्या इस विधेयक से भी हल नहीं होती — वह अलग कानूनी बाधा है। गौरतलब है कि 'रजिस्ट्री' प्रावधान 1986 के बाद से अपडेट नहीं हुआ और चार दशकों में केवल 305 लोगों को इसका लाभ मिला — यह आंकड़ा खुद बताता है कि बिना व्यापक इमिग्रेशन सुधार के इस तरह के टुकड़े-टुकड़े उपाय कितने सीमित रहते हैं।
RashtraPress
28 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एलेक्स पैडिला का इमिग्रेशन विधेयक क्या है?
यह विधेयक अमेरिकी इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 249 ('रजिस्ट्री' प्रावधान) में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके तहत 1972 की पुरानी पात्रता कटऑफ तारीख हटाकर सात साल के लगातार निवास को नई शर्त बनाई जाएगी, जिससे 80 लाख से अधिक दीर्घकालिक अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।
एच-1बी वीजा धारक भारतीयों को इससे कैसे फायदा होगा?
एच-1बी धारक भारतीय पेशेवर, जो देशवार कंट्री कैप के कारण वर्षों से रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, यदि सात साल का लगातार निवास और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो इस विधेयक के तहत स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह उनके लिए मौजूदा लंबी प्रतीक्षा का एक वैकल्पिक रास्ता हो सकता है।
विधेयक कब लागू होगा?
विधेयक के प्रावधान कानून बनने के 60 दिन बाद प्रभावी होंगे। हालांकि, रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट में इसका पारित होना अभी अनिश्चित है।
इस विधेयक को किन संगठनों का समर्थन है?
30 से अधिक श्रमिक, आव्रजन और नागरिक अधिकार संगठनों ने इसका समर्थन किया है, जिनमें AFL-CIO, सर्विस एम्प्लॉइज इंटरनेशनल यूनियन, यूनाइट हियर, यूनाइटेड फार्म वर्कर्स और नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर शामिल हैं। सीनेट में डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन सह-नेतृत्व कर रहे हैं और 14 अन्य सीनेटर सह-प्रायोजक हैं।
'रजिस्ट्री' प्रावधान का इतिहास क्या है?
यह प्रावधान पहली बार 1929 में लागू हुआ था और अब तक चार बार संशोधित हो चुका है। इसका सबसे हालिया संशोधन 1986 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में हुआ था। पैडिला के कार्यालय के अनुसार, 2015 से 2019 के बीच इस प्रावधान के तहत केवल 305 लोगों को ही स्थायी निवास मिल सका।
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