रावलपिंडी में धारा 144 लागू, पीटीआई का आदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन

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रावलपिंडी में धारा 144 लागू, पीटीआई का आदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन

सारांश

रावलपिंडी में पीटीआई के प्रदर्शन को लेकर धारा 144 लागू की गई है। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जबकि पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना बनाई है।

Key Takeaways

  • रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई है।
  • पीटीआई का प्रदर्शन इमरान खान से मिलने पर प्रतिबंधों के खिलाफ है।
  • जन सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।
  • प्रदर्शन के दौरान कई पाबंदियाँ लगाई गई हैं।
  • प्रदर्शन 9 अप्रैल को भी आयोजित होगा।

इस्लामाबाद, 7 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आदियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कारण रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

सोमवार को जारी किए गए आदेश में रावलपिंडी के उप आयुक्त हसन वकार चीमा ने 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की। इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार की भीड़, धरना या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है।

आदेश में बताया गया है कि जिला इंटेलिजेंस कमेटी (डीआईसी) की चार अप्रैल को हुई बैठक में जानकारी प्राप्त हुई थी कि रावलपिंडी जिले में, विशेषकर संवेदनशील स्थलों, मुख्य सड़कों और महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास कानून-व्यवस्था में बाधा आने का खतरा है।

रिपोर्टों के अनुसार, कुछ समूह और व्यक्ति भीड़ इकट्ठा करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि ये लोग आसान लक्ष्यों को चुनकर लोगों को उकसा सकते हैं, जिससे हिंसक गतिविधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

उप आयुक्त ने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों और इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए रावलपिंडी में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है।

इसके अतिरिक्त, हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगाई गई है और भड़काऊ या नफरत फैलाने वाली बातों पर भी रोक है।

हथियार, नुकीली वस्तुएं, बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, लाठी-डंडे या कोई भी ऐसा सामान ले जाने पर रोक है जिसका उपयोग हिंसा के लिए किया जा सकता है। बाइक पर दो लोगों के साथ बैठकर चलने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब पीटीआई ने आदियाला जेल के बाहर "शांतिपूर्ण प्रदर्शन" करने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि यह प्रदर्शन इमरान खान से मिलने पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ आयोजित किया जाएगा।

पीटीआई ने 9 अप्रैल को भी रावलपिंडी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। यह वही दिन है जब 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था।

पिछले कुछ महीनों से, पीटीआई हर मंगलवार और गुरुवार को आदियाला जेल के बाहर धरना दे रही है। ये वही दिन हैं जब अदालत ने इमरान खान से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि, इस दौरान उनके परिवार और पार्टी नेताओं से मिलने पर कई प्रकार की पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं।

Point of View

जिससे विरोध प्रदर्शन के संभावित प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके।
NationPress
09/04/2026

Frequently Asked Questions

धारा 144 क्या है?
धारा 144 एक कानूनी प्रावधान है जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या के एकत्रित होने पर रोक लगाता है।
पीटीआई का प्रदर्शन क्यों हो रहा है?
पीटीआई का प्रदर्शन इमरान खान से मिलने पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ है।
रावलपिंडी में धारा 144 कब तक लागू रहेगी?
रावलपिंडी में धारा 144 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लागू रहेगी।
प्रदर्शन के दौरान कौन-कौन सी पाबंदियाँ हैं?
प्रदर्शन के दौरान पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, हथियारों, और भड़काऊ भाषणों पर रोक है।
क्या प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा?
पीटीआई का कहना है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा।
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