18 जुलाई 2026
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बंधु बाबा पर ईडी का शिकंजा: ₹36.90 करोड़ की संपत्तियां अटैच, 6 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल

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बंधु बाबा पर ईडी का शिकंजा: ₹36.90 करोड़ की संपत्तियां अटैच, 6 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल

सारांश

भगवान शिव का अवतार बताकर श्रद्धालुओं से करोड़ों ठगने वाले बंधु बाबा अशोककुमार खरात पर ईडी ने शिकंजा कसा — ₹36.90 करोड़ की संपत्तियां अटैच, 6 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल। बेनामी खाते, सहकारी सोसायटियां और पाँच शहरों में अचल संपत्तियां — यह महज ठगी नहीं, एक संगठित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था।

मुख्य बातें

ईडी ने 18 जुलाई 2026 को अशोककुमार खरात उर्फ बंधु बाबा समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
इस मामले में अब तक कुल ₹36.90 करोड़ की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं — जिसमें ₹19.20 करोड़ की अचल संपत्तियां ( 15 जुलाई 2026 ) और ₹17.70 करोड़ की संपत्तियां (अप्रैल-मई 2026) शामिल हैं।
खरात पर आरोप है कि वे खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर लोगों से 'अवतार पूजा', बीमारी निवारण और सफलता का झांसा देकर धन वसूलते थे।
अपराध से अर्जित धन को दो सहकारी क्रेडिट सोसायटियों और बेनामी बैंक खातों के जरिए वैध बनाने का प्रयास किया गया।
धन को नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे और मुंबई में अचल संपत्तियां खरीदने में निवेश किया गया।
खरात 19 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में हैं; जांच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने 18 जुलाई 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ बंधु बाबा, उनकी पत्नी कल्पना खरात और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की। अब तक इस मामले में कुल ₹36.90 करोड़ की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं।

मुख्य घटनाक्रम

15 जुलाई 2026 को ईडी ने पीएमएलए की धारा-5 के तहत खरात और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज ₹19.20 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया। इससे पहले अप्रैल और मई 2026 में आरोपी व उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों, बैंक लॉकरों और वाहनों की तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा-17 के तहत ₹17.70 करोड़ की संपत्तियां जब्त अथवा फ्रीज की गई थीं।

इससे पहले 19 मई 2026 को ईडी ने पीएमएलए की धारा-19 के तहत अशोककुमार एकनाथ खरात को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

धोखाधड़ी का तरीका

ईडी की जांच के अनुसार, अशोककुमार खरात कथित तौर पर स्वयं को भगवान शिव का अवतार और दैवीय शक्तियों से संपन्न बताकर श्रद्धालुओं का विश्वास अर्जित करते थे। आरोप है कि उन्होंने लोगों को 'अवतार पूजा' कराने, गंभीर बीमारियों के उपचार, दुर्भाग्य निवारण तथा व्यापार और जीवन में सफलता दिलाने का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धन और संपत्तियां हासिल कीं।

एजेंसी के मुताबिक, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के जरिए अर्जित इस अवैध कमाई को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वैध बनाने का प्रयास किया गया। यह जांच महाराष्ट्र के वाडा, शिरडी, सिन्नर और राहाता पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क

जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित धन को छिपाने के लिए दो सहकारी क्रेडिट सोसायटियों का उपयोग किया गया। एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से अनेक बैंक खातों का धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से संचालन किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में नकदी जमा करने और निकालने — जिसमें विभिन्न निवेशों की मैच्योरिटी से प्राप्त राशि भी शामिल थी — के लिए कई बेनामी खातों का इस्तेमाल किया गया।

ईडी के अनुसार, इस तरह तैयार किए गए फंड को आरोपी के भरोसेमंद सहयोगियों के पास रखा गया और बाद में नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे तथा मुंबई में परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में निवेश किया गया।

आम जनता पर असर

यह मामला उन हज़ारों श्रद्धालुओं की ठगी से जुड़ा है, जिन्होंने धार्मिक आस्था के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई गंवाई। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में धर्म की आड़ में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई संगठित धार्मिक ठगी नेटवर्क के खिलाफ बढ़ती जवाबदेही का संकेत है।

क्या होगा आगे

ईडी के अनुसार, मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसी इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों तथा संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही है। विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल चार्जशीट पर आगे की सुनवाई से मामले की दिशा तय होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

न कि सिर्फ आस्था का शोषण। जब तक धार्मिक संस्थाओं की वित्तीय पारदर्शिता के लिए कोई ठोस नियामक ढांचा नहीं बनता, ऐसे मामले दोहराते रहेंगे।
RashtraPress
18 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बंधु बाबा कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?
बंधु बाबा का असली नाम अशोक कुमार एकनाथ खरात है। उन पर आरोप है कि वे खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर श्रद्धालुओं से 'अवतार पूजा', बीमारी निवारण और जीवन में सफलता का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे और उस धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाते थे।
ईडी ने इस मामले में कितनी संपत्तियां अटैच की हैं?
ईडी ने इस मामले में अब तक कुल ₹36.90 करोड़ की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की हैं — जिसमें 15 जुलाई 2026 को अटैच ₹19.20 करोड़ की अचल संपत्तियां और अप्रैल-मई 2026 में जब्त ₹17.70 करोड़ की संपत्तियां शामिल हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया?
जांच के अनुसार, अपराध से अर्जित धन को छिपाने के लिए दो सहकारी क्रेडिट सोसायटियों, बेनामी बैंक खातों और एक कर्मचारी की मिलीभगत से संचालित खातों का उपयोग किया गया। इस धन को बाद में नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे और मुंबई में अचल संपत्तियां खरीदने में लगाया गया।
अशोककुमार खरात अभी किस स्थिति में हैं?
खरात को 19 मई 2026 को ईडी ने पीएमएलए की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में उनके और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
इस मामले की जांच कहाँ से शुरू हुई थी?
ईडी ने यह जांच महाराष्ट्र के वाडा, शिरडी, सिन्नर और राहाता पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच अभी भी जारी है और एजेंसी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों व संपत्तियों की पड़ताल कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
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