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कोलकाता: BJP विधायक रितेश तिवारी ने दुर्गा पूजा समिति पर ताला जिमखाना मैदान में अवैध कब्जे का लगाया आरोप

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कोलकाता: BJP विधायक रितेश तिवारी ने दुर्गा पूजा समिति पर ताला जिमखाना मैदान में अवैध कब्जे का लगाया आरोप

सारांश

कोलकाता में एक लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति पर BJP विधायक ने 2018 से KMC की दो बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जे, चारदीवारी तोड़ने और CESC से धोखाधड़ी से बिजली कनेक्शन लेने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई — BNS की धारा 111 (संगठित अपराध) का हवाला देकर।

मुख्य बातें

BJP विधायक रितेश तिवारी ने 1 जुलाई 2026 को ताला पुलिस स्टेशन में ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
आरोप है कि समिति ने 2018 से ताला जिमखाना मैदान की लगभग दो बीघा KMC भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।
मैदान की लगभग 200 फीट चारदीवारी, लोहे का गेट और ग्रिल तोड़ने तथा पार्क में क्लब हाउस बनाने का आरोप।
CESC से ताला पार्क एसोसिएशन के नाम पर धोखाधड़ी से बिजली कनेक्शन लेने का भी आरोप।
विधायक ने कथित कृत्यों को BNS धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत बताया।
स्थानीय बच्चों और निवासियों को खेल मैदान से वंचित होने की शिकायत भी शामिल।

काशीपुर-बेलगछिया के भाजपा विधायक रितेश तिवारी ने 1 जुलाई 2026 को उत्तरी कोलकाता के ताला पुलिस स्टेशन में ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में समिति पर ताला जिमखाना मैदान की लगभग दो बीघा जमीन पर 2018 से अवैध कब्जा जमाने और कोलकाता नगर निगम (KMC) की संपत्ति को क्षति पहुँचाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य आरोप

विधायक तिवारी की शिकायत के अनुसार, समिति के अधिकारी ध्रुबज्योति बसु उर्फ शुभो और उनके सहयोगियों ने KMC के स्वामित्व वाले मैदान की लगभग 200 फीट की चारदीवारी, एक बड़ा लोहे का गेट और ग्रिल तोड़ दी है। इसके अलावा, मैदान से लगे एक छोटे पार्क पर कथित तौर पर क्लब हाउस भी खड़ा कर लिया गया है।

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि मैदान के एक बड़े हिस्से पर साल भर विभिन्न संरचनाएँ और सामग्रियाँ रखी रहती हैं, जिससे बच्चों और स्थानीय निवासियों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती।

बिजली कनेक्शन में धोखाधड़ी का आरोप

तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि ताला पार्क एसोसिएशन के नाम पर कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (CESC) से धोखाधड़ी से बिजली कनेक्शन लिया गया। उनके अनुसार, जिस पते पर यह कनेक्शन दर्ज है, वह वास्तव में KMC वार्ड नंबर 5 का एक खाली प्लॉट है, जिसे स्वयंसेवी संस्था कलकत्ता रेस्क्यू को आवंटित किया गया था।

संगठित अपराध की धारा का हवाला

विधायक ने दावा किया है कि ये कथित कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत संगठित अपराध या किसी संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों की श्रेणी में आते हैं। यह एक गंभीर कानूनी दाँव है, जो इस मामले को सामान्य भूमि-विवाद से परे ले जाता है।

समिति की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि उत्तरी कोलकाता के ताला प्रत्यय क्लब द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा शहर की सबसे लोकप्रिय सामुदायिक पूजाओं में गिनी जाती है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब दुर्गा पूजा की तैयारियाँ आमतौर पर महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर विवाद प्रायः सामने आते रहते हैं।

आगे क्या होगा

फिलहाल ताला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की जाँच जारी है। ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला कोलकाता में सार्वजनिक भूमि के उपयोग और सामुदायिक संगठनों की जवाबदेही को लेकर एक व्यापक बहस को फिर से हवा दे सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो KMC और पुलिस ने इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं की। कोलकाता में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व के बीच एक विपक्षी BJP विधायक का यह कदम स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कोण को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। साथ ही, पूजा समिति की चुप्पी और पुलिस की जाँच की दिशा ही तय करेगी कि यह मामला न्यायिक निष्कर्ष तक पहुँचता है या राजनीतिक शोर में दब जाता है।
RashtraPress
2 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

BJP विधायक रितेश तिवारी ने किसके खिलाफ और क्यों FIR दर्ज कराई?
काशीपुर-बेलगछिया के BJP विधायक रितेश तिवारी ने ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि समिति ने 2018 से KMC की दो बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है।
ताला जिमखाना मैदान में कथित अतिक्रमण कब से हो रहा है?
विधायक तिवारी की शिकायत के अनुसार, ताला प्रत्यय दुर्गा उत्सव समिति ने 2018 से ताला जिमखाना मैदान की लगभग दो बीघा KMC भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस दौरान चारदीवारी तोड़ी गई और पार्क में क्लब हाउस भी बना लिया गया।
इस मामले में BNS की धारा 111 क्यों लगाई गई है?
विधायक तिवारी ने दावा किया है कि कथित कब्जा, संपत्ति नुकसान और धोखाधड़ी से बिजली कनेक्शन जैसे कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह धारा किसी संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों पर लागू होती है।
CESC से धोखाधड़ी के बिजली कनेक्शन का आरोप क्या है?
शिकायत के अनुसार, ताला पार्क एसोसिएशन के नाम पर CESC से बिजली कनेक्शन लिया गया, जबकि वह पता KMC वार्ड नंबर 5 का एक खाली प्लॉट है जो स्वयंसेवी संस्था कलकत्ता रेस्क्यू को आवंटित था। इसे धोखाधड़ी का मामला बताया गया है।
इस मामले का स्थानीय निवासियों पर क्या असर पड़ा है?
शिकायत के अनुसार, मैदान पर साल भर संरचनाएँ और सामग्रियाँ रखी रहने के कारण बच्चों और स्थानीय निवासियों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती। इससे एक सार्वजनिक सुविधा का उपयोग आम नागरिकों के लिए बाधित हो गया है।
राष्ट्र प्रेस
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