25 अगस्त 2026
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सीएए सुनवाई जल्द होगी पूरी: सुवेंदु अधिकारी; 2,07,000 आवेदन पेंडिंग, नया एंटी-गुंडा कानून लागू

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सीएए सुनवाई जल्द होगी पूरी: सुवेंदु अधिकारी; 2,07,000 आवेदन पेंडिंग, नया एंटी-गुंडा कानून लागू

सारांश

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सीएए के 2,07,000 पेंडिंग आवेदनों की सुनवाई जल्द पूरी करने का वादा किया। साथ ही एंटी-गुंडा कानून लागू हुआ — सरकारी संपत्ति नुकसान पर तीन गुना वसूली। ममता के अन्नपूर्णा योजना आरोपों को खारिज करते हुए 1.46 करोड़ महिलाओं को भुगतान का दावा किया।

मुख्य बातें

सुवेंदु अधिकारी ने 24 अगस्त 2026 को घोषणा की कि सीएए के तहत 2,07,000 पेंडिंग आवेदनों की सुनवाई शीघ्र पूरी होगी।
अब तक 2.30 लाख आवेदकों में से 23,000 को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी; जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश भेजे गए।
रवि ने 'पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' को मंजूरी दी; 24 अगस्त से आंशिक रूप से लागू।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पर तीन गुना मुआवजा ब्याज सहित वसूला जाएगा।
अधिकारी ने दावा किया कि अन्नपूर्णा योजना के तहत 1.46 करोड़ महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जा चुकी है, जिसमें 19 लाख मुस्लिम परिवार भी शामिल।
4.5 लाख महिलाओं की शिकायतों की बारीकी से जाँच जारी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 24 अगस्त 2026, सोमवार को कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत नागरिकता आवेदनों पर सुनवाई शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 2.30 लाख आवेदकों में से 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 2,07,000 आवेदन अभी भी लंबित हैं।

सीएए सुनवाई: क्या है स्थिति

अधिकारी ने कहा, 'हम सीएए के लिए सुनवाई जल्द पूरी करेंगे। सभी योग्य शरणार्थियों को, जिनमें नए आवेदक और अभी पेंडिंग पड़े 2,07,000 आवेदन शामिल हैं, सुनवाई जल्दी पूरी होने के बाद भारतीय नागरिकता के आधिकारिक सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।' उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेटों को आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब सीएए को लेकर देशभर में राजनीतिक विमर्श जारी है और पश्चिम बंगाल में इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित है।

नया एंटी-गुंडा कानून: आज से लागू

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने 'पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' को मंजूरी दे दी है और इसका एक हिस्सा 24 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। यह विधेयक हाल ही में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

अधिकारी ने स्पष्ट किया, 'सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। नुकसान की भरपाई के तौर पर तीन गुना रकम ब्याज सहित वसूली जाएगी। पुलिस पर हमला होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।' गौरतलब है कि यह कानून पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई को कानूनी आधार देता है।

अन्नपूर्णा योजना विवाद: ममता के आरोप और सरकार का जवाब

सोमवार दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत भत्ता दोगुना करने का वादा करने के बाद अब तरह-तरह की शर्तें और पेचीदगियाँ लगाकर महिलाओं को इससे वंचित किया जा रहा है।

इन आरोपों को अधिकारी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले ही 1.46 करोड़ से अधिक योग्य महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेज चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यह राशि बिना किसी राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के वितरित की गई है और इसमें लगभग 19 लाख मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पिछली सरकार पर राजनीतिक कारणों से जनता को धोखा देने का आरोप लगाया।

शिकायतों की जाँच जारी

अन्नपूर्णा योजना की पात्रता सूची पर उठे सवालों के जवाब में अधिकारी ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार जाँच-पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 4.5 लाख महिलाओं ने अपने आवेदनों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं और प्रत्येक शिकायत की बारीकी से समीक्षा कर उचित कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में सुनवाई प्रक्रिया में तेज़ी और नए कानून के तहत पहली कार्रवाइयाँ इस सरकार की प्रशासनिक दिशा का असली पैमाना साबित होंगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

कानून-व्यवस्था और कल्याण योजना — पर सरकारी आख्यान को पुनर्स्थापित करने की कोशिश थी। लेकिन असली सवाल यह है कि 2.30 लाख में से केवल 23,000 प्रमाणपत्र जारी होना — यानी मात्र 10% — क्या 'तेज़ सुनवाई' का प्रमाण है या प्रशासनिक सुस्ती का? एंटी-गुंडा कानून की तीन गुना वसूली का प्रावधान कड़ा दिखता है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब क्रियान्वयन निष्पक्ष हो। अन्नपूर्णा योजना पर 4.5 लाख शिकायतें यह संकेत देती हैं कि ज़मीनी वितरण में खामियाँ हैं — जिन्हें महज़ आँकड़ों से नकारना पर्याप्त नहीं।
RashtraPress
25 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीएए के तहत पश्चिम बंगाल में अभी कितने आवेदन पेंडिंग हैं?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, कुल 2.30 लाख आवेदकों में से 23,000 को प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं और 2,07,000 आवेदन अभी भी लंबित हैं। सरकार ने कहा है कि इन सभी की सुनवाई शीघ्र पूरी की जाएगी।
पश्चिम बंगाल का नया एंटी-गुंडा कानून क्या है?
'पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' राज्यपाल आर.एन. रवि की मंजूरी के बाद 24 अगस्त 2026 से आंशिक रूप से लागू हो गया है। यह कानून पुलिस पर हमला करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर तीन गुना मुआवजा ब्याज सहित वसूलने का प्रावधान करता है।
अन्नपूर्णा योजना पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच विवाद क्यों है?
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भत्ता दोगुना करने का वादा करने के बाद अब महिलाओं को योजना से वंचित किया जा रहा है। अधिकारी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि 1.46 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में सहायता राशि पहुँच चुकी है और 4.5 लाख शिकायतों की जाँच जारी है।
अन्नपूर्णा योजना में 19 लाख मुस्लिम परिवारों का उल्लेख क्यों किया गया?
अधिकारी ने यह आँकड़ा धार्मिक भेदभाव के आरोपों को नकारने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लगभग 19 लाख मुस्लिम परिवारों के खातों में पहले ही राशि पहुँच चुकी है, जो सरकार की गैर-भेदभावपूर्ण नीति का प्रमाण है।
सीएए सुनवाई पूरी होने के बाद क्या होगा?
अधिकारी के अनुसार, सुनवाई पूरी होने के बाद सभी योग्य शरणार्थियों — नए आवेदकों सहित — को भारतीय नागरिकता के आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेटों को इस प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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