5 जुलाई 2026
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सीबीआई ने मनाली में सैन्य इंजीनियर केके सोनी को ₹93,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

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सीबीआई ने मनाली में सैन्य इंजीनियर केके सोनी को ₹93,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

सारांश

सीबीआई ने मनाली में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के इंजीनियर केके सोनी को ₹93,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। आवास से ₹10 लाख नकद बरामद — यह मामला सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार की उस जड़ की ओर इशारा करता है जो वर्दी और पद की आड़ में पनपती है।

मुख्य बातें

सीबीआई ने 4 जुलाई 2026 को मनाली में MES के सहायक गैरीसन इंजीनियर केके सोनी को गिरफ्तार किया।
सोनी पर एक ठेकेदार कंपनी के पर्यवेक्षक से बिल पास करने के बदले ₹93,000 की रिश्वत मांगने का आरोप है।
3 जुलाई को ₹40,000 का आंशिक भुगतान हुआ; 4 जुलाई को ₹53,000 लेते समय सीबीआई ने जाल बिछाकर पकड़ा।
आवास से पहले से ली गई ₹40,000 की रिश्वत और अतिरिक्त लगभग ₹10 लाख नकद बरामद।
सोनी को 5 जुलाई को शिमला स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय में पेश किया जाएगा।
अलग मामले में, मोहाली की सीबीआई अदालत ने पूर्व हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को 1991 के अपहरण केस में 5 साल कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में तैनात सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (MES) के सहायक गैरीसन इंजीनियर केके सोनी को 4 जुलाई 2026 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि सोनी ने एक ठेकेदार कंपनी के पर्यवेक्षक से उसके बिल पास करने के बदले ₹93,000 की रिश्वत मांगी और आंशिक भुगतान स्वीकार किया।

मामले का घटनाक्रम

सीबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता — जो एक ठेकेदार कंपनी में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है — ने सोनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर 3 जुलाई को मामला दर्ज किया गया। उसी दिन शिकायतकर्ता ने सोनी के कार्यालय में ₹40,000 का आंशिक भुगतान किया।

इसके बाद सोनी ने शिकायतकर्ता को शनिवार, 4 जुलाई को शेष ₹53,000 लेकर कार्यालय आने का निर्देश दिया। सीबीआई ने जाल बिछाया और जैसे ही सोनी ने ₹53,000 की रिश्वत स्वीकार की, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

आवास पर तलाशी में बड़ी बरामदगी

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने मनाली के MES क्षेत्र स्थित सोनी के आवास पर तलाशी ली। वहाँ से 3 जुलाई को ली गई ₹40,000 की रिश्वत की राशि बरामद की गई। इसके अतिरिक्त, आवास पर जारी तलाशी में अब तक लगभग ₹10 लाख नकद बरामद किए गए हैं। सीबीआई के अनुसार तलाशी अभियान जारी है।

न्यायालय में पेशी

सीबीआई ने बताया कि आरोपी केके सोनी को हिरासत संबंधी कार्रवाई के लिए 5 जुलाई 2026 को शिमला स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पंजाब में अलग मामले में सजा

इसी दिन एक अलग मामले में, सीबीआई ने मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पंजाब पुलिस के तत्कालीन हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को 1991 में तरनतारन जिले में एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दिलाई। अदालत ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।

गौरतलब है कि यह मामला तीन दशकों से अधिक समय से न्यायालय में विचाराधीन था, और इस सजा को सीबीआई की दीर्घकालिक अभियोजन प्रक्रिया की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाँच एजेंसियों की सक्रियता पर राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीबीआई ने मनाली में किसे और क्यों गिरफ्तार किया?
सीबीआई ने मनाली में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (MES) के सहायक गैरीसन इंजीनियर केके सोनी को गिरफ्तार किया। उन पर एक ठेकेदार कंपनी के पर्यवेक्षक से उसके बिल पास करने के बदले ₹93,000 की रिश्वत मांगने और आंशिक भुगतान स्वीकार करने का आरोप है।
सीबीआई ने सोनी को कैसे पकड़ा?
शिकायतकर्ता की शिकायत पर 3 जुलाई को मामला दर्ज कर सीबीआई ने जाल बिछाया। 4 जुलाई को जब सोनी ने शेष ₹53,000 की रिश्वत स्वीकार की, तब उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
सोनी के आवास से क्या बरामद हुआ?
मनाली के MES क्षेत्र स्थित सोनी के आवास से 3 जुलाई को ली गई ₹40,000 की रिश्वत बरामद हुई। इसके अलावा, तलाशी के दौरान लगभग ₹10 लाख नकद भी मिले; तलाशी अभियान जारी है।
सोनी को अदालत में कब पेश किया जाएगा?
सीबीआई के अनुसार केके सोनी को हिरासत संबंधी कार्रवाई के लिए 5 जुलाई 2026 को शिमला स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय में पेश किया जाएगा।
पंजाब के पूर्व हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को किस मामले में सजा मिली?
मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व हेड कांस्टेबल कश्मीर सिंह को 1991 में तरनतारन जिले में एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में पाँच वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
राष्ट्र प्रेस
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