सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी मामले में 12 आरोपियों को सुनाई सजा
सारांश
Key Takeaways
- सीबीआई कोर्ट ने 12 आरोपियों को सजा सुनाई।
- मुख्य आरोपी राम अवतार सिंह दिनकर को 4 साल की सजा।
- धोखाधड़ी में 3 करोड़ 39 लाख 94 हजार 657 रुपए की राशि शामिल।
- बैंक के नियमों का उल्लंघन किया गया।
- सीबीआई ने मजबूत सबूत पेश किए।
देहरादून, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में घटित एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सहित कुल 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
सीबीआई कोर्ट, देहरादून ने मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बाजपुर शाखा के पूर्व ब्रांच मैनेजर राम अवतार सिंह दिनकर को 4 साल की कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, अन्य 11 निजी व्यक्तियों, जिनमें राम सिंह, हरजीत सिंह, दीवान सिंह, हरदत्त सिंह, जसवीर सिंह, बलकार सिंह, पूरन चंद, दीदार सिंह, महेश कुमार, गुरदीप सिंह, और सोना सिंह शामिल हैं, को एक-एक साल की कठोर कारावास और कुल 3.3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है।
यह मामला वर्ष 2014-15 का है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 19 जून 2018 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया था। आरोप था कि तत्कालीन ब्रांच मैनेजर ने निजी ट्रैक्टर डीलर केजीएन टैक्टर्स एंड इक्विपमेंट के साथ मिलीभगत कर बैंक के नियमों का उल्लंघन किया।
आरोपियों ने फसल ऋण (केसीसी) और कृषि सावधि ऋण के नाम पर धोखाधड़ी से बैंक से 3 करोड़ 39 लाख 94 हजार 657 रुपए निकाल लिए। फर्जी तरीके से फसल ऋण की राशि को कृषि सावधि ऋण के मार्जिन मनी के रूप में दिखाया गया और पूरा पैसा ट्रैक्टर डीलर को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन, न तो कोई ट्रैक्टर खरीदा गया और न ही कोई कृषि मशीनरी। इस धोखाधड़ी ने बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाया।
सीबीआई की जांच के बाद 24 दिसंबर 2018 को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी पाया और आज सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले में मजबूती से सबूत प्रस्तुत किए, जिसमें दस्तावेजी प्रमाण, बैंक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान शामिल थे। अदालत ने पाया कि ब्रांच मैनेजर ने अपने पद का दुरुपयोग कर बैंक की प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।