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दिल्ली कोर्ट ने बिहार BJP विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग में दोषी ठहराया, महिला की हुई थी मौत

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दिल्ली कोर्ट ने बिहार BJP विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग में दोषी ठहराया, महिला की हुई थी मौत

सारांश

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2018 की नववर्ष पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग — जिसमें एक महिला की मौत हुई थी — का दोषी पाया। फैसले के तुरंत बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

मुख्य बातें

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जून 2026 को बिहार BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2018 की हर्ष फायरिंग में दोषी करार दिया।
फायरिंग वसंत कुंज स्थित फार्महाउस में नववर्ष पार्टी के दौरान हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।
विधायक को आईपीसी धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया गया।
पत्नी रेनू सिंह , राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह — तीनों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया।
फैसले के तुरंत बाद राजू कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया; सज़ा की सुनवाई अगले चरण में होगी।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जून 2026 को बिहार के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2018 की रात वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में की गई हर्ष फायरिंग के मामले में दोषी करार दिया है। इस फायरिंग में एक निर्दोष महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। फैसले के तुरंत बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मामले का पूरा घटनाक्रम

31 दिसंबर 2018 की रात विधायक राजू कुमार सिंह ने वसंत कुंज के एक फार्महाउस में नववर्ष के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के दौरान उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग की। इस दौरान निकली एक गोली वहाँ मौजूद एक महिला को जा लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने विधायक सहित उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत का फैसला और आरोप

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि भीड़भाड़ वाली पार्टी में गोली चलाना अत्यंत लापरवाहीपूर्ण कृत्य है और आरोपी को भली-भाँति ज्ञात था कि ऐसी परिस्थिति में फायरिंग से किसी की जान जा सकती है। अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (भाग-2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में इसी मामले में आरोप तय किए गए थे।

अन्य आरोपियों को बरी किया गया

विधायक की पत्नी रेनू सिंह तथा अन्य दो आरोपियों — राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह — को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन तीनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद राजू कुमार सिंह को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि यह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग का मामला है, जो सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है।

आगे क्या होगा

दोषसिद्धि के बाद अब सज़ा के निर्धारण की सुनवाई होगी। आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) के तहत अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। राजनीतिक हलकों में यह देखा जाएगा कि BJP इस मामले में क्या रुख अपनाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो न्यायिक प्रक्रिया की गति पर बहस छेड़ता है। BJP के लिए यह राजनीतिक असुविधा का क्षण है, खासकर तब जब पार्टी अनुशासन और कानून के शासन की बात करती है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजू कुमार सिंह को किस मामले में दोषी ठहराया गया है?
बिहार के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में नववर्ष पार्टी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग के मामले में दोषी ठहराया गया है। इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी।
राजू कुमार सिंह पर कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) — जो लापरवाही से हुई मौत से संबंधित है — और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया है। आईपीसी धारा 304 (भाग-2) के तहत अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है।
मामले में अन्य आरोपियों का क्या हुआ?
विधायक की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह — तीनों को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इन तीनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।
फैसले के बाद राजू कुमार सिंह की स्थिति क्या है?
दोषसिद्धि के तुरंत बाद राजू कुमार सिंह को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब सज़ा के निर्धारण के लिए अगली सुनवाई होगी।
यह घटना कब और कैसे हुई थी?
31 दिसंबर 2018 की रात विधायक राजू कुमार सिंह ने वसंत कुंज के एक फार्महाउस में नववर्ष पार्टी आयोजित की थी। पार्टी के दौरान उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग की, जिसकी एक गोली वहाँ मौजूद एक महिला को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
राष्ट्र प्रेस
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