छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला: ईडी ने सतपाल सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया, ₹31 करोड़ की अवैध कमीशन का आरोप
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले में सतपाल सिंह छाबड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। छाबड़ा पर इस घोटाले में मध्यस्थ और वित्तीय समन्वयक की केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ₹31 करोड़ की अवैध कमीशन अर्जित की।
गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत
छाबड़ा को मंगलवार, 2 सितंबर को गिरफ्तार कर रायपुर स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने ईडी को पाँच दिन की हिरासत प्रदान की, जिससे जाँच एजेंसी को पूछताछ का अवसर मिलेगा। यह जाँच रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डीएमएफ निधि के दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई कई एफआईआर पर आधारित है।
डीएमएफ घोटाले की पृष्ठभूमि और वित्तीय दायरा
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के कल्याण के लिए प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं। ईडी के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच छत्तीसगढ़ के जिलों को डीएमएफ के तहत लगभग ₹9,188.20 करोड़ प्राप्त हुए। इन निधियों का एक हिस्सा कथित तौर पर लोक सेवकों, संपर्ककर्ताओं और विक्रेताओं के एक सुनियोजित गिरोह द्वारा हड़प लिया गया।
ईडी के बयान के अनुसार, आपूर्ति-उन्मुख कार्यों को प्राथमिकता देकर मनमानी कीमतें तय की गईं और कमीशन वसूला गया। इन निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से प्रवाहित किया गया, जहाँ एजेंटों और मध्यस्थों ने दर अनुबंध धारक संस्थाओं को जारी खरीद आदेशों के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूला।
छाबड़ा की कथित भूमिका
ईडी के अनुसार, छाबड़ा ने इस सिंडिकेट में एक धुरी की तरह काम किया। उन्होंने लाभकारी आपूर्ति-आधारित डीएमएफटी कार्यों की पहचान की, उन्हें चयनित विक्रेताओं के बीच आवंटित किया, कार्य आदेश जारी करवाने में सुविधा प्रदान की और भुगतान सुनिश्चित किया। इसके बाद सिंडिकेट के भीतर वितरण के लिए कमीशन एकत्र किया गया, जो सरकारी कर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों में बाँटा जाता था।
ईडी के बयान के अनुसार, वसूले गए ये कमीशन कार्य आदेश प्राप्त करने और भुगतान जारी करवाने के बदले में दिए जाते थे — यानी भ्रष्टाचार की एक पूरी शृंखला कथित तौर पर सक्रिय थी।
तलाशी और साक्ष्य
पीएमएलए की धारा 17(1) के तहत सितंबर 2025 में की गई तलाशी में घोटाले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। पीएमएलए की धारा 17 और 50 के तहत बैंकिंग लेनदेन के विश्लेषण से पता चला कि छाबड़ा ने लगभग ₹31 करोड़ की अवैध कमीशन प्राप्त की। अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत यह धनराशि उनके परिवार के सदस्यों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं के खातों में पाई गई।
आगे की जाँच
ईडी ने स्पष्ट किया है कि डीएमएफ घोटाले की जाँच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियाँ या कार्रवाइयाँ संभव हैं। गौरतलब है कि यह छत्तीसगढ़ में खनिज निधियों से जुड़ा एक बड़ा मामला है, जो राज्य के आदिवासी और खनन-प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित धन से सीधे जुड़ा है। यह ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में खनन क्षेत्र से जुड़ी पारदर्शिता पर पहले से सवाल उठते रहे हैं।