क्या गुजरात में 19 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी?

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क्या गुजरात में 19 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी?

सारांश

गुजरात में 19 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जानें इस प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और मतदान में कैसे हो सकता है बदलाव।

मुख्य बातें

प्रारूप मतदाता सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
गणना और सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार प्रमाण आवश्यक है।
दावा-आपत्ति की अवधि 19 दिसंबर से शुरू होगी।
मतदाता विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें।

गांधीनगर, 18 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के अंतर्गत तैयार की जा रही प्रारूप मतदाता सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। यह जानकारी गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने प्रदान की।

चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुसार, राज्य में 27 अक्टूबर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का संचालन किया गया था। गणना (एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया, जिसे पहले समाप्त होना था, उसे 14 दिसंबर तक बढ़ाया गया, ताकि फॉर्म जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। राज्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, अब गणना और सत्यापन दोनों प्रक्रियाएं 100 प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं।

पुनरीक्षण अभियान के दौरान 5.08 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए, जिनमें से 4.34 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म वापस जमा किए। अधिकारियों ने बताया कि लौटाए गए सभी फॉर्म का पूरा डिजिटलीकरण किया गया है।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 44.45 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी। राज्य के सभी 33 जिलों और 182 विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रक्रिया को पूर्ण किया गया।

सत्यापन प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के बीच बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के बाद, निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों और सीईओ गुजरात की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, ताकि मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकें।

अंतिम सत्यापन चरण में 18,07,277 मृत मतदाताओं, 9,69,813 ऐसे मतदाताओं जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले, और 40,26,010 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई। इसके अलावा, 3,81,534 दोहरे (डुप्लीकेट) मतदाताओं को भी चिह्नित किया गया।

सीईओ कार्यालय ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में गुजरात का प्रदर्शन मजबूत रहा है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले स्वच्छ, सटीक और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है।

19 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा और आपत्ति की अवधि 19 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वे आधार प्रमाण के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में नाम दर्ज होना दंडनीय अपराध है और नागरिकों से अपील की है कि वे दावा-आपत्ति अवधि के दौरान अपने विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो आगामी चुनावों में मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ और सटीक बनाने में सहायक होगा। चुनाव आयोग का यह प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
RashtraPress
14 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदाता सूची में नाम कैसे जोड़ें?
आप आधार प्रमाण के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दावा और आपत्ति की अवधि कब तक है?
दावा और आपत्ति की अवधि 19 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक रहेगी।
क्या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना अपराध है?
जी हाँ, एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में नाम दर्ज होना दंडनीय अपराध है।
राष्ट्र प्रेस
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