झारखंड में ईडी और पुलिस विवाद: राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
सारांश
Key Takeaways
- ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी
- राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- सीबीआई जांच का आदेश
- पुलिस और ईडी के बीच विवाद
- सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का इंतजार
रांची, २४ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज प्राथमिकी को लेकर कानूनी संघर्ष अब उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गया है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने अब सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है।
हालांकि, अभी इस मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने ११ मार्च को अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित संतोष कुमार की शिकायत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी सभी पहलुओं की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी।
इस विवाद की जड़ें संतोष कुमार की उस शिकायत में हैं, जिसमें उसने कहा था कि १२ जनवरी को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उसके साथ मारपीट की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने न केवल प्राथमिकी दर्ज की, बल्कि ईडी कार्यालय पर छापेमारी भी की थी।
पुलिस की इस कार्रवाई को प्रवर्तन निदेशालय ने दुर्भावनापूर्ण और केंद्रीय एजेंसी के कार्य में हस्तक्षेप बताते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी और ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंपने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी थी कि उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।