30 जुलाई 2026
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राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश: सज़ा 10 साल, जुर्माना ₹50 लाख तक बढ़ा

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राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश: सज़ा 10 साल, जुर्माना ₹50 लाख तक बढ़ा

सारांश

पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने दाँत और पैने किए — लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में पेश हुआ। व्यक्तिगत दोषियों को 10 साल जेल और ₹50 लाख जुर्माना, एजेंसियों पर ₹5 करोड़ तक दंड और 5 महीने में फैसले की बाध्यता — यह 2024 के कानून का कठोरतम विस्तार है।

मुख्य बातें

जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई 2026 को राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।
व्यक्तिगत दोषियों की सज़ा 3-5 वर्ष से बढ़कर 5-10 वर्ष और जुर्माना ₹10 लाख से ₹50 लाख तक हुआ।
परीक्षा एजेंसियों पर जुर्माना ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ और परीक्षा प्रतिबंध 4 वर्ष से 8 वर्ष तक बढ़ाया गया।
जाँच 2 महीने और सुनवाई 3 महीने में पूरी करना अनिवार्य; विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रावधान।
मंत्री ने 2009 से 2013 के बीच कई राज्यों में हुए पेपर लीक मामलों का हवाला देते हुए इसे दलगत नहीं, राष्ट्रीय समस्या बताया।
पेपर लीक मामले में CBI ने आरोपपत्र दाखिल किया; मुकदमे की सुनवाई शुरू।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई 2026 को राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 विचार एवं पारित कराने के लिए पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संशोधन 2024 के मूल कानून को और कठोर बनाने के लिए लाया गया है, ताकि पेपर लीक जैसे अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। यह विधेयक लोकसभा में लगभग दस घंटे की चर्चा के बाद पारित होकर उच्च सदन में पहुँचा है।

संशोधन विधेयक में क्या बदला

प्रस्तावित संशोधनों के तहत व्यक्तिगत दोषियों के लिए कारावास की सज़ा 3-5 वर्ष से बढ़ाकर 5-10 वर्ष और जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख तक किया गया है। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, उप-ठेकेदारों और तकनीकी सहायता प्रदाताओं पर जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ तक और परीक्षा आयोजन पर प्रतिबंध 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष तक किया गया है।

संस्थाओं के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन पर पहले 3 से 10 वर्ष की कैद और ₹1 करोड़ तक जुर्माना था, जिसे अब 5 से 10 वर्ष की कैद और ₹5 करोड़ तक जुर्माने में बदला गया है। संशोधन में विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था भी शामिल है — जाँच दो महीने में पूरी करनी होगी और उसके बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा होगा, यानी अधिकतम पाँच महीने में निर्णय सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

सरकार का 'जीरो टॉलरेंस' संकल्प

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इसके खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 स्वतंत्र भारत का अपनी तरह का पहला कानून था और वर्तमान संशोधन उसी आधार को और मज़बूत करता है।

गौरतलब है कि 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आते ही उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया था। जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि दो दिन पहले इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया और बुधवार से मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो गई है।

पेपर लीक: एक पुरानी और व्यापक समस्या

मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि पेपर लीक किसी एक राज्य या दल की समस्या नहीं है। उन्होंने 2009 रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, 2012 एम्स दिल्ली प्रवेश परीक्षा, 2013 महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा और 2010 बीएड प्रवेश परीक्षा सहित कई ऐतिहासिक मामलों का उल्लेख किया। यह ऐसे समय में आया है जब विभिन्न राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले जनता के भरोसे को लगातार कमज़ोर करते रहे हैं।

NTA और भर्ती एजेंसियों का संदर्भ

जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में सरकारी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) चार प्रमुख एजेंसियाँ काम करती हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) परीक्षाएँ आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि NTA गठन का सुझाव पहली बार 1992 में आया था और 2010 में UPA सरकार के दौरान एक समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। 33 वर्षों तक अधूरा यह काम NDA सरकार ने पूरा किया।

आगे क्या होगा

विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून का रूप लेगा। फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन और नई दंड व्यवस्था के लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। जितेंद्र सिंह ने सभी दलों से रचनात्मक सुझाव देने की अपील की और कहा कि सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी — 2024 का मूल कानून भी मज़बूत था, फिर भी पेपर लीक की घटनाएँ नहीं रुकीं। फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा बार-बार होती है, पर उनकी स्थापना और क्षमता अक्सर पीछे रह जाती है। सरकार ने CBI जाँच और आरोपपत्र का हवाला देकर त्वरित कार्रवाई का संकेत दिया है, लेकिन यह एक मामला है — जबकि देश में भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रणाली में संरचनागत सुधार की दरकार है। जब तक परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल पेपर वितरण और स्वतंत्र ऑडिट का ढाँचा नहीं बनता, केवल सज़ा बढ़ाना अपराध को रोकने की गारंटी नहीं है।
RashtraPress
30 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 क्या है?
यह 2024 के मूल लोक परीक्षा अधिनियम को और कठोर बनाने वाला संशोधन विधेयक है, जिसे 30 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया। इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए सज़ा 10 साल तक, जुर्माना ₹50 लाख तक और फास्ट-ट्रैक अदालतों के ज़रिये 5 महीने में निर्णय का प्रावधान है।
नए कानून में पेपर लीक की सज़ा कितनी होगी?
व्यक्तिगत दोषियों को 5 से 10 वर्ष की कैद और ₹50 लाख तक जुर्माना हो सकता है, जो पहले 3-5 वर्ष और ₹10 लाख था। परीक्षा एजेंसियों के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन पर भी 5-10 वर्ष की कैद और ₹5 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है।
फास्ट-ट्रैक अदालत में पेपर लीक का मामला कितने समय में निपटेगा?
संशोधन विधेयक के अनुसार जाँच 2 महीने और उसके बाद मुकदमे की सुनवाई 3 महीने में पूरी करना अनिवार्य होगा — यानी अधिकतम 5 महीने में निर्णय सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यह व्यवस्था विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के ज़रिये लागू की जाएगी।
NTA और भर्ती एजेंसियों पर इस कानून का क्या असर होगा?
UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS और NTA सहित सभी परीक्षा एजेंसियाँ और उनके सेवा प्रदाता इस कानून के दायरे में आएँगे। परीक्षा एजेंसियों पर ₹5 करोड़ तक जुर्माना और 8 वर्ष तक परीक्षा आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।
क्या यह विधेयक अभी कानून बन गया है?
नहीं, 30 जुलाई 2026 को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और इस पर चर्चा जारी है। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून का रूप लेगा।
राष्ट्र प्रेस
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