10 अगस्त 2026
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महाराष्ट्र में कार्यस्थल उत्पीड़न रोकने को महिला विधायकों की संयुक्त समिति बनेगी, CM फडणवीस का ऐलान

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महाराष्ट्र में कार्यस्थल उत्पीड़न रोकने को महिला विधायकों की संयुक्त समिति बनेगी, CM फडणवीस का ऐलान

सारांश

नासिक के चर्चित कार्यस्थल उत्पीड़न मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। CM फडणवीस ने विधान परिषद में महिला विधायकों की संयुक्त समिति बनाने का ऐलान किया, जो POSH कानून की खामियाँ दूर करने और कॉर्पोरेट दिशा-निर्देश सख्त करने की सिफारिश करेगी।

मुख्य बातें

CM देवेंद्र फडणवीस ने 24 जून 2026 को विधान परिषद में विधानसभा और विधान परिषद की महिला सदस्यों की संयुक्त समिति गठित करने की घोषणा की।
समिति कॉर्पोरेट कार्यस्थलों में POSH कानून के पालन, शिकायत तंत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगी।
नासिक के मामले में 12 सदस्यीय SIT ने 9 FIR दर्ज कर 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
NCW की 50 पन्नों की रिपोर्ट में कार्यस्थल के माहौल को 'बेहद विषाक्त' बताया गया था।
तालेगांव दाभाडे की बहुराष्ट्रीय कंपनी के मामले में 15 दिनों के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
SIT को कंपनी की संस्थागत भूमिका का कोई प्रमाण नहीं मिला; कंपनी ने जाँच में पूर्ण सहयोग दिया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 जून 2026 को महाराष्ट्र विधान परिषद में घोषणा की कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए विधानसभा और विधान परिषद की महिला सदस्यों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। यह समिति कॉर्पोरेट कार्यस्थलों में लागू मौजूदा कानूनों और दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा करेगी और सुधारों की सिफारिश करेगी।

समिति का दायरा और जिम्मेदारी

प्रस्तावित संयुक्त समिति तीन मोर्चों पर काम करेगी — वर्तमान कानूनी ढाँचे का अध्ययन, हाल की घटनाओं की समीक्षा और भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति की सिफारिशें लागू कर कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। समिति यह भी जाँचेगी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू दिशा-निर्देशों को कानूनी रूप से और कड़ा कैसे किया जाए।

मामले की पृष्ठभूमि: नासिक का चर्चित प्रकरण

यह कदम अप्रैल-मई 2026 में नासिक में सामने आए एक प्रमुख उत्पीड़न मामले के बाद उठाया गया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। परिषद सदस्य चित्रा वाघ ने नासिक में महिला कर्मचारियों के यौन और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोप सदन में उठाए, जिसके बाद नीलम गोर्हे और मनीषा कायंदे सहित कई विधायकों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की फैक्ट फाइंडिंग समिति — जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस साधना जाधव ने की — ने जाँच के दौरान संबंधित कार्यस्थल के माहौल को 'बेहद विषाक्त' बताया था। आयोग की 50 पन्नों की रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH) के पालन में गंभीर खामियाँ, शिकायत निवारण तंत्र की विफलता और भय का वातावरण होने की बात दर्ज की गई थी।

एसआईटी जाँच और एफआईआर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन को बताया कि नासिक पुलिस की 12 सदस्यीय विशेष जाँच टीम (SIT) अपनी जाँच लगभग पूरी कर चुकी है। अब तक शिकायतों के आधार पर 9 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ 1,500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें कंपनी से जुड़े कई लोगों के नाम शामिल हैं। पीड़िता की शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया है।

जाँच में यह भी सामने आया है कि कुछ कर्मचारियों पर महिलाओं को निशाना बनाकर उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। हालाँकि, एसआईटी को कंपनी की संस्थागत भूमिका का कोई प्रमाण नहीं मिला है और संबंधित कंपनी ने जाँच में पूरा सहयोग दिया है।

सीएम का कॉर्पोरेट क्षेत्र पर बयान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 'किसी एक घटना के आधार पर देश की अग्रणी आईटी कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित कंपनी सरकार द्वारा तय किए जाने वाले सभी सुरक्षा उपाय लागू करने को तैयार है।

अन्य मामलों पर त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़ी अन्य शिकायतों पर भी तेज़ी से कदम उठाए जाएँगे। विधायक मनीषा कायंदे द्वारा उठाई गई सोलापुर के एक सरकारी आईटीआई से जुड़ी शिकायत की तत्काल जाँच कराई जाएगी। इसके अलावा पुणे के निकट तालेगांव दाभाडे में स्थित एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ मिली शिकायत की उच्चस्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ 15 दिनों के भीतर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में समिति के गठन की औपचारिक अधिसूचना और उसके कार्यक्षेत्र की घोषणा अपेक्षित है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह उस व्यापक प्रश्न से ध्यान हटाता है कि POSH की आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICC) कॉर्पोरेट क्षेत्र में व्यवहार में कितनी स्वतंत्र हैं। असली परीक्षा यह होगी कि यह समिति केवल सिफारिशें देने तक सीमित रहती है या उसके पास क्रियान्वयन की समयसीमा और जवाबदेही तंत्र भी होगा।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र में महिला विधायकों की संयुक्त समिति क्या करेगी?
यह समिति कॉर्पोरेट कार्यस्थलों में महिला सुरक्षा से जुड़े मौजूदा कानूनों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगी, हाल की घटनाओं की जाँच करेगी और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगी। साथ ही यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू नियमों को कानूनी रूप से और सख्त बनाने के उपाय भी सुझाएगी।
नासिक के कार्यस्थल उत्पीड़न मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
नासिक पुलिस की 12 सदस्यीय SIT ने मामले में 9 अलग-अलग FIR दर्ज की हैं और 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पीड़िता की शुरुआती शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया है और SIT की जाँच लगभग पूरी हो चुकी है।
NCW की रिपोर्ट में नासिक के कार्यस्थल के बारे में क्या कहा गया था?
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की फैक्ट फाइंडिंग समिति — जिसकी अध्यक्षता जस्टिस साधना जाधव ने की — ने 50 पन्नों की रिपोर्ट में कार्यस्थल के माहौल को 'बेहद विषाक्त' बताया। रिपोर्ट में POSH कानून के पालन में गंभीर खामियाँ, शिकायत निवारण तंत्र की विफलता और भय का वातावरण होने का उल्लेख किया गया था।
क्या इस मामले में संबंधित कंपनी की संस्थागत जिम्मेदारी सामने आई है?
SIT को कंपनी की संस्थागत भूमिका का कोई प्रमाण नहीं मिला है। संबंधित कंपनी ने जाँच में पूरा सहयोग दिया है और सरकार द्वारा तय किए जाने वाले सभी सुरक्षा उपाय लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है।
तालेगांव दाभाडे और सोलापुर के मामलों में क्या कदम उठाए गए हैं?
पुणे के निकट तालेगांव दाभाडे में स्थित एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ उच्चस्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ 15 दिनों के भीतर कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। सोलापुर के सरकारी आईटीआई से जुड़ी शिकायत की तत्काल जाँच कराने का भी आश्वासन दिया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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