18 जुलाई 2026
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पलानी मंदिर भूमि घोटाला: ₹100 करोड़ की जमीन ₹2 करोड़ में बेची, सीबी-सीआईडी ने 5 अधिकारियों से की पूछताछ

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पलानी मंदिर भूमि घोटाला: ₹100 करोड़ की जमीन ₹2 करोड़ में बेची, सीबी-सीआईडी ने 5 अधिकारियों से की पूछताछ

सारांश

तमिलनाडु के पलानी मंदिर की ₹100 करोड़ की जमीन को महज ₹2 करोड़ में दो निजी व्यक्तियों के नाम कथित तौर पर फर्जी तरीके से पंजीकृत कराया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने पंजीकरण अवैध ठहराया, सब-रजिस्ट्रार और जिला पंजीयक निलंबित; सीबी-सीआईडी ने पाँच जिलों में छापे मारे और आरोपी अब भी फरार हैं।

मुख्य बातें

पलानी दंडायुधपाणी स्वामी मंदिर की ₹100 करोड़ मूल्य की 1.40 एकड़ भूमि को कथित तौर पर महज ₹2 करोड़ में दो निजी व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से पंजीकृत किया गया।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने विवादित पंजीकरण को अवैध घोषित किया और जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी।
तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन और जिला पंजीयक ससिकला को निलंबित किया गया।
सीबी-सीआईडी अधीक्षक सजीथा ने डिंडीगुल में चार घंटे की पूछताछ में 5 अधिकारियों से जानकारी ली।
डिंडीगुल, मदुरै, थेनी, रामनाथपुरम और विरुधुनगर में तलाशी; कथित खरीदार-विक्रेता अब भी फरार ।
सीबी-सीआईडी को संदेह है कि घोटाले में और अधिक लोगों की भूमिका है; आगे और गिरफ्तारियाँ संभव।

तमिलनाडु के ऐतिहासिक पलानी दंडायुधपाणी स्वामी मंदिर से जुड़ी करीब ₹100 करोड़ मूल्य की भूमि के कथित फर्जी पंजीकरण मामले में क्राइम ब्रांच-क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीबी-सीआईडी) ने 18 जुलाई 2026 को जांच का दायरा व्यापक रूप से बढ़ा दिया। एजेंसी ने मंदिर प्रशासन से जुड़े पाँच अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ की और डिंडीगुल सहित पाँच जिलों में तलाशी अभियान चलाया।

विवादित भूमि का ब्यौरा

जांच का केंद्र पलानी मंदिर की तलहटी स्थित पार्क रोड पर 1.40 एकड़ की वह भूमि है जो दंडापाणी स्वामी मठ ट्रस्ट की संपत्ति है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस ट्रस्ट का प्रबंधन पलानी मुरुगन मंदिर के संयुक्त आयुक्त ट्रस्टी के रूप में करते हैं और मंदिर प्रशासन ही इस भूमि का संचालन करता है। इस जमीन को हाल ही में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया गया था।

आरोप है कि इस महीने की शुरुआत में पलानी उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में इस संपत्ति को महज ₹2 करोड़ में दो निजी व्यक्तियों के नाम पंजीकृत कर दिया गया — जबकि इसका बाजार मूल्य करीब ₹100 करोड़ आंका गया है।

मुख्य घटनाक्रम और एफआईआर

मंदिर के भूमि अनुभाग अधीक्षक मुरुगानंदम की शिकायत पर पुलिस ने तत्कालीन पलानी सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन, विलुप्पुरम के मुरुगादास, उदुमलपेट के पास पप्पनकुलम निवासी वेल्लाथुरई और डीकेएन पुदुर के सेतुपति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

मामले के उजागर होने के बाद उप-पंजीयक जस्टिन मणिकंदन और जिला पंजीयक ससिकला को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने विवादित पंजीकरण को अवैध घोषित करते हुए मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपने का रास्ता साफ कर दिया।

सीबी-सीआईडी की जांच कार्रवाई

जांच का नेतृत्व कर रहीं सीबी-सीआईडी अधीक्षक सजीथा ने डिंडीगुल स्थित कार्यालय में करीब चार घंटे तक पाँच लोगों से पूछताछ की। इनमें शिकायतकर्ता मुरुगानंदम, मंदिर अधीक्षक गणपति और शिवनेसन, मंदिर भूमि मामलों को देखने वाले सेवानिवृत्त तहसीलदार मारियप्पन तथा सेवानिवृत्त ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ) चिन्नासामी शामिल रहे।

सीबी-सीआईडी की टीमों ने डिंडीगुल, मदुरै, थेनी, रामनाथपुरम और विरुधुनगर जिलों में तलाशी अभियान चलाया। जांचकर्ताओं ने पलानी मंदिर कार्यालय से भूमि से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए, विवादित संपत्ति का निरीक्षण किया और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की भी जांच की। एक अन्य टीम ने पलानी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले और विवादित पंजीकरण वाले दिन कार्यालय में आने-जाने वाले लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। पूर्व सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन के डिंडीगुल स्थित आवास पर भी तलाशी ली गई।

आरोपी फरार, और गिरफ्तारियाँ संभव

अधिकारियों के अनुसार, कथित खरीदार और विक्रेता फिलहाल फरार हैं और उनसे जल्द पूछताछ की जाएगी। सीबी-सीआईडी को संदेह है कि इस कथित भूमि घोटाले में कई अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है। गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब तमिलनाडु में मंदिर संपत्तियों के प्रबंधन और सरकारी निगरानी को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं।

आगे क्या होगा

आने वाले दिनों में और लोगों से पूछताछ किए जाने की संभावना है। मद्रास हाईकोर्ट पहले ही पंजीकरण को अवैध ठहरा चुका है, ऐसे में जांच एजेंसी का ध्यान अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने पर है जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि ₹100 करोड़ की संपत्ति को ₹2 करोड़ में पंजीकृत कराने की साजिश कहाँ से और कैसे रची गई।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है — जिसमें पंजीयन तंत्र के भीतर से सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। सब-रजिस्ट्रार और जिला पंजीयक का निलंबन दिखाता है कि प्रशासनिक विफलता सिर्फ निचले स्तर तक सीमित नहीं थी। असली सवाल यह है कि मंदिर प्रशासन की निगरानी प्रणाली इतने बड़े लेन-देन को रोकने में क्यों विफल रही, और क्या राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की कोई और मिसाल सामने आएगी। तमिलनाडु में मंदिर संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर यह मामला एक बड़े संस्थागत सवाल को फिर से केंद्र में ला देता है।
RashtraPress
18 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पलानी मंदिर भूमि घोटाला क्या है?
पलानी दंडायुधपाणी स्वामी मंदिर की तलहटी स्थित 1.40 एकड़ भूमि, जिसका बाजार मूल्य करीब ₹100 करोड़ है, को कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में महज ₹2 करोड़ में दो निजी व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से पंजीकृत कर दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस पंजीकरण को अवैध घोषित करते हुए जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी है।
इस मामले में किन अधिकारियों को निलंबित किया गया है?
तत्कालीन पलानी सब-रजिस्ट्रार जस्टिन मणिकंदन और जिला पंजीयक ससिकला को मामले के उजागर होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा मुरुगादास, वेल्लाथुरई और सेतुपति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
सीबी-सीआईडी ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
सीबी-सीआईडी अधीक्षक सजीथा के नेतृत्व में टीम ने डिंडीगुल में पाँच अधिकारियों से करीब चार घंटे पूछताछ की। डिंडीगुल, मदुरै, थेनी, रामनाथपुरम और विरुधुनगर में तलाशी अभियान चलाया गया; सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए।
क्या आरोपी गिरफ्तार हुए हैं?
अधिकारियों के अनुसार कथित खरीदार और विक्रेता फिलहाल फरार हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि उनसे जल्द पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में और लोगों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है।
इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की क्या भूमिका रही?
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने विवादित पंजीकरण को अवैध घोषित करते हुए जांच सीबी-सीआईडी को सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट के ही एक पुराने आदेश के तहत इस भूमि का प्रबंधन मंदिर के संयुक्त आयुक्त ट्रस्टी के रूप में करते थे।
राष्ट्र प्रेस
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