पंजाब नगर निगम चुनाव 26 मई: 7,555 उम्मीदवार मैदान में, बैलेट पेपर से होगी वोटिंग
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब में 26 मई 2025 को होने वाले नगर निगम चुनावों में कुल 7,555 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़माएँगे। मतदान बैलेट पेपर के ज़रिए होगा और परिणाम 29 मई को मतगणना के बाद आएंगे। यह चुनाव पंजाब की राजनीतिक ताकत का एक अहम पैमाना माने जा रहे हैं।
उम्मीदवारों का दलीय विवरण
राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने सबसे अधिक 1,801 उम्मीदवार उतारे हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के 1,550, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 1,316 और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के 1,251 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 96 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 1,528 निर्दलीय और 13 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
बैलेट पेपर विवाद और हाईकोर्ट का फैसला
चुनाव से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग के EVM-VVPAT से बैलेट पेपर पर लौटने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह बदलाव बिना किसी कानूनी संशोधन, विधायी मंजूरी या जनता से परामर्श के महज एक प्रशासनिक आदेश के ज़रिए किया गया।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने 22 मई को यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव कार्यक्रम 13 मई को प्रकाशित हो चुका था और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 19 मई बीत चुकी है, इसलिए अब हस्तक्षेप करने में बहुत देर हो चुकी है।
BJP की चेतावनी, AAP पर आरोप
राज्य BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने AAP सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब अब 'डर और दबाव की रणनीति' के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP के विधायकों और नेताओं द्वारा मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद करने और बूथ कब्जाने जैसे बयान सरकार की हताशा को उजागर करते हैं। जाखड़ के अनुसार, ऐसे बयान यह साबित करते हैं कि AAP ने पहले ही अपनी हार मान ली है।
चार नगर परिषदों के लिए अलग कार्यक्रम
21 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने दीनानगर, गुरदासपुर, कादियाँ और शाम चौरासी नगर परिषदों के लिए अलग चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इन परिषदों में नामांकन 28 मई से शुरू होकर 1 जून तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 2 जून को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 3 जून है। इन परिषदों के लिए मतदान 10 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी।
चुनावी तैयारियाँ और आचार संहिता
राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर परिषद क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। इन चुनावों के नतीजे यह तय करेंगे कि पंजाब में AAP की जमीनी पकड़ कितनी मज़बूत है और विपक्ष किस हद तक शहरी मतदाताओं को अपने पाले में कर पाया है।