28 जुलाई 2026
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जेजेएम घोटाला: राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी की गिरफ्तारी चुनौती याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत बरकरार

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जेजेएम घोटाला: राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी की गिरफ्तारी चुनौती याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत बरकरार

सारांश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी। ₹960 करोड़ के कथित जेजेएम ठेका घोटाले में एसीबी और ईडी की दोहरी जांच के बीच यह उनके लिए बड़ा कानूनी झटका है।

मुख्य बातें

राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 जून 2026 को पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी चुनौती याचिका खारिज की, न्यायिक हिरासत बरकरार।
पुत्र रोहित जोशी द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका में बीएनएसएस प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप था, जिसे अदालत ने अस्वीकार किया।
मामला वर्ष 2021 में जल जीवन मिशन के तहत ₹960 करोड़ के कथित फर्जी दस्तावेजों से हासिल ठेकों से जुड़ा है।
एसीबी भ्रष्टाचार और ईडी पीएमएलए के तहत समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है।
अदालत ने विशेष अदालत के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें गिरफ्तारी पहले ही वैध मानी गई थी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 जून 2026 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) मंत्री महेश जोशी को कथित जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को बरकरार रखा। यह फैसला राजस्थान के चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

हाईकोर्ट का फैसला और खंडपीठ की टिप्पणी

न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की गिरफ्तारी प्रक्रिया को अवैध बताया गया था। खंडपीठ ने विशेष अदालत के उस आदेश को भी सही ठहराया, जिसमें पहले ही गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया था।

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन अग्रवाल और नेहा गोयल ने तर्क दिया कि 7 मई को जयपुर स्थित आवास से महेश जोशी की गिरफ्तारी के दौरान एसीबी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों का पालन नहीं किया। उनका कहना था कि परिवार को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी समय पर नहीं दी गई, जो कानून के तहत अनिवार्य है। इसी आधार पर महेश जोशी की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के समय परिवार के सदस्य मौजूद थे और उन्हें कार्रवाई की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा, जांच अधिकारियों ने रोहित जोशी को फोन के माध्यम से भी लगातार सूचित किया था कि महेश जोशी को एसीबी मुख्यालय ले जाया जा रहा है और बाद में उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया।

जेजेएम घोटाले की पृष्ठभूमि

यह मामला वर्ष 2021 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन के तहत हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, श्री श्याम ट्यूबवेल और श्री गणपति ट्यूबवेल सहित कुछ निजी कंपनियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन के कथित फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर पीएचईडी के करीब ₹960 करोड़ के ठेके हासिल किए। एसीबी का आरोप है कि इन कंपनियों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठेके प्राप्त किए। गौरतलब है कि एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में टेंडर पास कराने और नियमों की अनदेखी के बदले कथित रिश्वत और कमीशन के लेनदेन के भी संकेत मिले हैं।

आगे क्या होगा

महेश जोशी फिलहाल एसीबी और ईडी — दोनों एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। एसीबी जहाँ जल जीवन मिशन के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, वहीं ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप से इनकार किए जाने के बाद अब महेश जोशी के लिए कानूनी राहत के विकल्प और सीमित हो गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महेश जोशी पर क्या आरोप हैं और जेजेएम घोटाला क्या है?
महेश जोशी पर कथित जल जीवन मिशन घोटाले में संलिप्तता का आरोप है, जिसमें निजी कंपनियों ने इरकॉन के कथित फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर पीएचईडी के ₹960 करोड़ के ठेके हासिल किए। एसीबी का आरोप है कि टेंडर पास कराने के बदले कथित रिश्वत और कमीशन का लेनदेन हुआ।
राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए याचिका खारिज की। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के समय परिवार मौजूद था, उन्हें सूचित किया गया था और बीएनएसएस प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ। विशेष अदालत के वैधता संबंधी आदेश को भी सही ठहराया गया।
महेश जोशी को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया था?
एसीबी ने महेश जोशी को 7 मई को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एसीबी मुख्यालय ले जाया गया और फिर विशेष अदालत में पेश किया गया।
क्या महेश जोशी के खिलाफ केवल एसीबी की जांच है?
नहीं, महेश जोशी एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) — दोनों की जांच के दायरे में हैं। एसीबी ठेकों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, जबकि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की समानांतर जांच कर रही है।
इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद महेश जोशी के लिए कानूनी राहत के विकल्प और सीमित हो गए हैं। एसीबी और ईडी की जांच जारी है और मामले में आगे की सुनवाई विशेष अदालत में होगी।
राष्ट्र प्रेस
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