राजकोट में पनीर के 4 नमूने गुणवत्ता जांच में फेल, RMC ने 269 किलो खराब खाद्य सामग्री नष्ट की
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात के राजकोट जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी जांच के दौरान खुले पनीर के चार नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। साथ ही, राजकोट नगर निगम (RMC) ने दिवाली से पूर्व चलाए गए विशेष अभियान में 269 किलोग्राम बासी, एक्सपायर्ड और अखाद्य खाद्य सामग्री नष्ट की। 6 नवंबर 2026 को सामने आई यह कार्रवाई त्योहारी मौसम में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सतर्कता का हिस्सा है।
फेल हुए पनीर नमूनों का ब्यौरा
अधिकारियों के अनुसार, शहर के अलग-अलग प्रतिष्ठानों से एकत्र किए गए खुले पनीर के चारों नमूने प्रयोगशाला जांच में अनुत्तीर्ण रहे। लाटी प्लॉट स्थित फॉर्च्यून मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के नमूने में बाहरी वसा (फॉरेन फैट) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई।
पुनीतनगर मेन रोड स्थित श्री गायत्री डेयरी फार्म के नमूने में मिल्क फैट निर्धारित मानक से कम मिला। इसी प्रकार, मोरबी रोड पर सैटेलाइट चौक के पास प्रकाशभाई प्रवीणभाई हरसोडा और गोंडल रोड स्थित विजय प्लॉट-11 के भगवती ट्रेडिंग के नमूनों में मिल्क फैट कम, तथा नमी और बाहरी वसा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई। नगर निगम ने बताया कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ एडजुडिकेशन (निर्णयन) की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सबसे अधिक खराब सामग्री कहाँ मिली
मोरबी रोड पुल के नीचे सीताराम नगर स्थित चामुंडा फरसान में अधिकारियों ने करीब 251 किलोग्राम सामग्री नष्ट की। इसमें 21 किलोग्राम वाशिंग सोडा (फरसान निर्माण में प्रयुक्त), 180 किलोग्राम बासी मसाला पापड़ी, 30 किलोग्राम मसाला सेव और 20 किलोग्राम मसाला बूंदी शामिल थी।
इस प्रतिष्ठान को अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री रखने और लाइसेंस संबंधी उल्लंघन के चलते नोटिस जारी किया गया तथा ₹5,000 का जुर्माना वसूला गया। सत्य साईं रोड स्थित द हैम्पर स्टोर में एक्सपायर्ड चॉकलेट मोल्ड, करीब 9 किलोग्राम तैयार चॉकलेट और लगभग 18 किलोग्राम डार्क चॉकलेट नष्ट की गई; प्रतिष्ठान पर ₹2,000 का प्रशासनिक शुल्क लगाया गया।
नमूने और नोटिस — विस्तृत कार्रवाई
खाद्य विभाग ने चामुंडा फरसान से खुले सेव, मसाला पापड़ी, मसाला गाठिया और पोहा चिवड़ा के चार नमूने एकत्र किए। मावड़ी मेन रोड स्थित अवध डेयरी फार्म से खुले मिश्रित दूध का एक नमूना लिया गया; इस प्रतिष्ठान को स्वच्छता संबंधी कमियों पर नोटिस भी जारी हुआ। इन सभी पाँच नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है।
अभियान के दौरान कुल 62 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें प्रगति कॉम्प्लेक्स, राजनगर चौक, मयानी नगर रोड, अंबिका टाउनशिप और नाना मावा रोड के खाद्य दुकानें, रेस्तरां, डेयरी फार्म, किराना दुकानें, फरसान दुकानें, बेकरी और दवा दुकानें शामिल हैं। दो प्रतिष्ठानों को भंडारण, लाइसेंस और स्वच्छता संबंधी कमियों पर नोटिस दिए गए; कुल मिलाकर ₹11,000 प्रशासनिक शुल्क वसूला गया।
लाइसेंस उल्लंघन पर अतिरिक्त कार्रवाई
प्रगति कॉम्प्लेक्स स्थित शिवम मेडिसिन्स, प्रतीक मेडिसिन्स, श्री गणेश डेयरी फार्म, सुमित प्रोविजन स्टोर, चित्रा प्रोविजन स्टोर्स और सतनाम जनरल स्टोर्स सहित छह प्रतिष्ठानों से खाद्य लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर ₹500-₹500 प्रशासनिक शुल्क लिया गया। जीवराज पार्क स्थित कृष्णा ट्रेडिंग से ₹1,000 वसूले गए।
राजकोट नगर निगम ने स्पष्ट किया कि त्योहारी सीज़न में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे। आने वाले सप्ताहों में और भी जांच दल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे।