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संतकबीरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार, भागने पर पुलिस ने पैर में मारी गोली

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संतकबीरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार, भागने पर पुलिस ने पैर में मारी गोली

सारांश

संतकबीरनगर में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश — पर फॉरेंसिक जांच ने सच उजागर कर दिया। ऑपरेशन क्रैक डाउन में दोनों आरोपी पकड़े गए, भागने पर पुलिस की गोली से घायल। पॉक्सो और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं।

मुख्य बातें

28 जून 2026 की रात बेलहर कलां में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई; शव को पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना पाया गया, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।
आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू और मोहम्मद आमिर उर्फ निरहू को ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत गिरफ्तार किया गया।
भागने की कोशिश पर पुलिस फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी; अस्पताल में भर्ती।
मामले में पॉक्सो अधिनियम और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने टीम को ₹25,000 के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में बेलहर कलां थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2026 को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन क्रैक डाउन अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में जब आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मुख्य घटनाक्रम

27-28 जून 2026 की रात को आरोपियों ने किशोरी को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के इरादे से दोनों ने किशोरी के शव को कब्रिस्तान के पास एक पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे। 28 जून को पुलिस को सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना पाया गया — न कि आत्महत्या।

जांच और गिरफ्तारी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू और मोहम्मद आमिर उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले — दोनों बेलहर कलां निवासी — को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया। पूछताछ में दोनों ने दुष्कर्म और हत्या की बात स्वीकार की। जब पुलिस उन्हें मृतका का मोबाइल बरामद कराने ले जा रही थी, तभी दोनों भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कानूनी कार्रवाई

पीड़िता के अनुसूचित जाति से होने और नाबालिग होने के कारण आरोपियों पर दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं। मृतका के परिजनों के बयान पर प्रारंभिक हत्या का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था।

पुलिस की प्रतिक्रिया

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने इस सफल कार्रवाई के लिए बेलहर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को ₹25,000 के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने का सुनियोजित प्रयास किया, जो साक्ष्य से छेड़छाड़ का स्पष्ट संकेत है।

आगे की कार्रवाई

पुलिस आरोपियों के अस्पताल से ठीक होने के बाद विधिवत न्यायिक हिरासत में लेगी। मामले में अतिरिक्त धाराओं के जुड़ने से आरोपियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा और कड़ा होने की संभावना है। संतकबीरनगर पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और किसी अन्य संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि साक्ष्य से व्यवस्थित छेड़छाड़ का प्रयास भी है — आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर जांच को भटकाने की कोशिश की, जो इस अपराध की पूर्वनियोजित प्रकृति को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के विरुद्ध अपराधों में पॉक्सो और SC/ST अधिनियम की धाराओं का एक साथ लगाया जाना सही दिशा है, लेकिन असली कसौटी त्वरित न्यायिक प्रक्रिया होगी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ₹25,000 के पुरस्कार की घोषणा सराहनीय है, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि 'एनकाउंटर' की न्यायिक जांच पारदर्शी तरीके से हो ताकि प्रक्रिया पर सवाल न उठें।
RashtraPress
1 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतकबीरनगर नाबालिग दुष्कर्म-हत्या मामले में क्या हुआ?
27-28 जून 2026 की रात बेलहर कलां थाना क्षेत्र में दो आरोपियों ने 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और शव को कब्रिस्तान के पास पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई।
गिरफ्तार आरोपी कौन हैं और उन्हें कैसे पकड़ा गया?
आरोपियों की पहचान मोहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू और मोहम्मद आमिर उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले के रूप में हुई, दोनों बेलहर कलां के निवासी हैं। फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपियों को गोली क्यों मारी?
पुलिस जब आरोपियों को मृतका का मोबाइल बरामद कराने ले जा रही थी, तभी दोनों भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस मामले में कौन-कौन सी कानूनी धाराएं लगाई जा रही हैं?
पीड़िता नाबालिग और अनुसूचित जाति की होने के कारण आरोपियों पर हत्या के साथ-साथ दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं।
पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में क्या कदम उठाए?
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बेलहर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को सफल कार्रवाई के लिए ₹25,000 के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। जांच अभी जारी है और किसी अन्य की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है।
राष्ट्र प्रेस
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