तिरुपति लड्डू मिलावट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल आंध्र प्रदेश से बाहर करने की याचिका खारिज की
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2026 को तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डुओं में कथित मिलावट से जुड़े आपराधिक मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की माँग ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल मुकदमे को किसी अन्य राज्य में भेजने का कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है।
याचिका और दलीलें
यह आदेश माचिंद्र शांताराम लांके और मेसर्स मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स की ओर से दाखिल आपराधिक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण इस मामले पर लगातार राजनीतिक बयानबाज़ी कर रहे हैं, जिससे अभियोजन की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। दवे ने माँग की कि मामले को किसी पड़ोसी राज्य में भेजा जाए जहाँ इस विवाद को लेकर वैसा भावनात्मक माहौल नहीं होगा।
पीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पिछले आदेश के ज़रिए ही सभी पक्षों को सार्वजनिक बयानबाज़ी से रोक चुका है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ऐसी कोई ठोस समस्या सामने आती है, तो याचिकाकर्ता पुनः न्यायालय का द्वार खटखटा सकते हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद सितंबर 2024 में तब सार्वजनिक हुआ, जब मुख्यमंत्री नायडू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति के प्रसाद लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाई गई। इन आरोपों ने देशभर में धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया। 30 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच जारी रहने के दौरान सार्वजनिक बयान देने पर नायडू को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की थी, 'हमें उम्मीद है कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाएगा।'
इसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को अदालत ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेष जाँच दल (SIT) गठित कर जाँच सौंप दी। गौरतलब है कि यह मामला महज एक खाद्य मिलावट विवाद नहीं, बल्कि देश के सबसे धनी और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक की साख से जुड़ा है।
जाँच और आरोपपत्र
सीबीआई-नेतृत्व वाली SIT ने जाँच पूरी करने के बाद 23 जनवरी 2026 को नेल्लोर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत में अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में करनाल स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जाँच रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा जुलाई 2024 में टैंकरों से लिए गए घी के चार सीलबंद नमूनों का विश्लेषण किया गया था।
प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, नमूनों में लार्ड (सूअर की चर्बी) या अन्य पशु वसा की मौजूदगी नहीं पाई गई। हालाँकि, जाँचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि घी में वनस्पति तेलों और प्रयोगशाला में तैयार एस्टर के मिश्रण से मिलावट की गई थी। आरोप है कि यह मिश्रण इस प्रकार तैयार किया गया था कि वह डेयरी उत्पादों के रासायनिक मानकों जैसा प्रतीत हो।
प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है। मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नायडू ने कथित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार पर पुनः आरोप लगाए और कहा कि पिछली सरकार ने मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की तथा SIT रिपोर्ट को लेकर भ्रामक प्रचार किया।
आगे क्या होगा
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि याचिकाकर्ता भविष्य में पुनः आ सकते हैं, यह संकेत देती है कि अदालत मामले पर नज़र बनाए हुए है। ACB अदालत, नेल्लोर में ट्रायल की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। तिरुपति लड्डू विवाद — जो धार्मिक आस्था, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और आपराधिक जाँच के त्रिकोण पर टिका है — न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है।