सेबी ने पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा पर 12 महीने का बाज़ार प्रतिबंध लगाया, ZEEL पर ₹1.48 करोड़ जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
पूंजी बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1 अगस्त 2026 को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयनका और कंपनी के संस्थापक सुभाष चंद्रा पर 12 महीने के लिए प्रतिभूति बाज़ार में कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही ZEEL को दो महीने के लिए बाज़ार में प्रवेश से रोका गया है और तीनों पर मिलाकर ₹1.48 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस प्रकरण की जड़ें वित्त वर्ष 2018-19 के वैधानिक ऑडिट में हैं, जब ZEEL की कुछ अचल संपत्तियों के मूल स्वामित्व दस्तावेज (टाइटल डीड) उपलब्ध नहीं पाए गए। जाँच में सामने आया कि दिसंबर 2016 में एस्सेल ग्रुप की चार कंपनियों ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (IHFL) से ₹726 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसमें एस्सेल होम प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता थी।
सेबी की जाँच के अनुसार, इन कंपनियों पर कई कॉर्पोरेट स्तरों के माध्यम से पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा और उनके परिवार का नियंत्रण था। जब उधार लेने वाली कंपनियाँ आवश्यक सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहीं, तो नवंबर 2018 में IHFL ने अतिरिक्त संपार्श्विक (कोलेटरल) उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया।
हैदराबाद की ज़मीन गिरवी रखने का विवाद
इसके बाद 27 दिसंबर 2018 को ZEEL की ओर से एक 'डिक्लेरेशन एंड एक्नॉलेजमेंट' पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत कंपनी की हैदराबाद स्थित ज़मीन के मूल दस्तावेज IHFL के पास जमा कराए गए। इसका उद्देश्य एस्सेल ग्रुप कंपनियों के कर्जों के लिए उस संपत्ति पर फर्स्ट-रैंकिंग मॉर्टेज बनाना था।
ZEEL ने दावा किया कि इस बंधक के लिए सभी आवश्यक कॉर्पोरेट मंजूरियाँ ली गई थीं। परंतु सेबी की जाँच में ऑडिट कमेटी, निदेशक मंडल या शेयरधारकों की ओर से ऐसी कोई पूर्व मंजूरी का कोई अभिलेख नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि बाद में ZEEL ने स्वयं नियामक को बताया कि कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इस बंधक से अनभिज्ञ था और उन्होंने इस लेनदेन को कभी स्वीकृति नहीं दी थी।
सेबी का आदेश और जुर्माना
सेबी के अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश के तहत तीनों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है — ZEEL पर ₹30 लाख, पुनीत गोयनका पर ₹58 लाख और सुभाष चंद्रा पर ₹60 लाख। नियामक ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पक्ष 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करें।
सेबी ने माना कि इन सभी ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशंस, 2015 तथा प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज (PFUTP) रेगुलेशंस, 2003 का उल्लंघन किया। नियामक के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय विवरणों के आधार पर यह एक संबंधित पक्ष लेनदेन था, जिसके लिए लागू नियमों के तहत अनिवार्य मंजूरियाँ और प्रकटीकरण (खुलासे) नहीं किए गए।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब ZEEL पहले से ही कई नियामकीय और वित्तीय चुनौतियों से गुज़र रहा है। गौरतलब है कि सेबी ने इससे पहले भी गोयनका और चंद्रा के खिलाफ अन्य मामलों में कार्रवाई की है। प्रतिबंध की अवधि के दौरान दोनों अधिकारी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद नहीं संभाल सकते। ZEEL के शेयरधारकों और निवेशकों पर इस आदेश के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी बाज़ार विश्लेषक करते रहेंगे।