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क्या सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला?

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क्या सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला?

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा झटका दिया है। पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के आरोप में एफआईआर को रद्द करने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने के लिए छोड़ दिया है। आगे की जानकारी जानें।

मुख्य बातें

अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एफआईआर जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
फर्जी दस्तावेजों के मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा।

नई दिल्ली, 6 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब्दुल्ला आजम खान ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की दखल नहीं देंगे।

जस्टिस सुंदरेश ने अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा, "ट्रायल कोर्ट पर भरोसा करें। मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दें। अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं।"

इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस केस में पूरा ट्रायल हो चुका है।

अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े फर्जी दस्तावेज मामले में 9 सितंबर 2021 को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में रामपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

एफआईआर में आरोप है कि अब्दुल्ला आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है।

दो पैन कार्ड मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को झटका दिया था। अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया था।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा भी दर्शाता है जिसमें सत्ता और न्याय का संतुलन बनाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बार फिर यह दर्शाता है कि कानून की आंखें बिल्कुल बंद नहीं हैं और हर किसी को न्याय मिलना चाहिए।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अब्दुल्ला आजम खान पर कौन से आरोप हैं?
अब्दुल्ला आजम खान पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की एफआईआर को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
मामला अब ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, अगली सुनवाई की तारीख ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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