23 जुलाई 2026
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तेलंगाना DCA की कार्रवाई: ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस

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तेलंगाना DCA की कार्रवाई: ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस

सारांश

तेलंगाना DCA ने 6 जून को राज्यभर में 166 ऑनलाइन फार्मेसी दुकानों की एकदिवसीय जाँच की और 41 में नियम उल्लंघन पाए। बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री से लेकर रजिस्टर न रखने तक — यह कार्रवाई ऑनलाइन दवा बाज़ार पर कसती नकेल का संकेत है।

मुख्य बातें

तेलंगाना DCA ने 6 जून 2026 को राज्यभर में ऑनलाइन फार्मेसी पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।
कुल 166 मेडिकल दुकानों की जाँच हुई — 159 ऑनलाइन डिलीवरी नेटवर्क से और 7 B2B प्लेटफॉर्म (जैसे इंडियामार्ट) से जुड़ी।
नियम उल्लंघन पाए जाने पर 41 दुकानों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
प्रमुख उल्लंघनों में वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा बिक्री, शेड्यूल H1 रजिस्टर का अभाव और पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में बिक्री शामिल।
शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 कार्यदिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध।

तेलंगाना सरकार के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने 6 जून 2026 को राज्यभर में ऑनलाइन फार्मेसी पर एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया, जिसके तहत 166 मेडिकल दुकानों की जाँच की गई और नियम उल्लंघन पाए जाने पर 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। DCA के महानिदेशक अविनाश मोहंती ने रविवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी पुष्टि की।

अभियान का दायरा और जाँच प्रक्रिया

शनिवार 6 जून को चलाए गए इस विशेष प्रवर्तन अभियान में जाँची गई 166 दुकानों में दो श्रेणियाँ शामिल थीं। इनमें ऑनलाइन दवा डिलीवरी सेवाओं — यानी ऑनलाइन फार्मेसी ऑपरेटर या उनके नेटवर्क पार्टनर फार्मेसी की लाइसेंस प्राप्त शाखाएँ — से जुड़ी 159 दुकानें और इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म से संबद्ध 7 दुकानें शामिल थीं। यह अभियान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया।

क्या-क्या उल्लंघन पाए गए

जाँच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। इनमें दवाओं के बिक्री बिल न बनाना और न प्रस्तुत करना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रजिस्टर और शेड्यूल H1 ड्रग रजिस्टर का अभाव, दवाओं के खरीद चालान न बनाना, और पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ बेचना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा, पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख के बिना दवाओं की बिक्री और बिक्री व खरीद रिकॉर्ड का उचित रखरखाव न करना भी उल्लंघन की सूची में दर्ज किया गया।

DCA की चेतावनी और आगे की कार्रवाई

महानिदेशक अविनाश मोहंती ने स्पष्ट किया कि नोटिस प्राप्त 41 दुकानों के विरुद्ध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। DCA ने यह भी दोहराया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुकानों सहित सभी मेडिकल स्टोर के लिए कानूनी आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में ऑनलाइन दवा बिक्री के नियमन को लेकर बहस तेज़ हो रही है।

आम जनता के लिए शिकायत सुविधा

DCA ने नागरिकों से अपील की है कि दवाओं से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि — चाहे वह आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र में नशीली दवाओं व साइकोट्रोपिक पदार्थों की संदिग्ध निर्माण गतिविधि हो — की सूचना टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर दी जा सकती है। यह हेल्पलाइन सभी कार्यदिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे IST तक उपलब्ध रहती है। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

ज़मीनी अनुपालन जाँच से कहीं आगे निकल गई है। 166 में से 41 दुकानों में उल्लंघन — यानी करीब 25% — यह संकेत देता है कि समस्या छिटपुट नहीं, बल्कि क्षेत्रगत है। असली सवाल यह है कि क्या कारण बताओ नोटिस के बाद लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण तक की कार्रवाई होती है, या यह अभियान महज़ कागज़ी अनुपालन तक सिमट जाता है। जब तक ऑनलाइन फार्मेसी के लिए केंद्रीय नियामक ढाँचा नहीं बनता, राज्य-स्तरीय प्रवर्तन अभियान आंशिक समाधान ही रहेंगे।
RashtraPress
23 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेलंगाना DCA ने ऑनलाइन फार्मेसी दुकानों को नोटिस क्यों जारी किए?
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इनमें बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री, रजिस्टर न रखना और पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में बिक्री जैसी अनियमितताएँ शामिल थीं।
6 जून के अभियान में कितनी दुकानों की जाँच हुई?
6 जून 2026 को चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान में राज्यभर की कुल 166 मेडिकल दुकानों की जाँच की गई। इनमें 159 ऑनलाइन दवा डिलीवरी नेटवर्क से और 7 इंडियामार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुकानें थीं।
नोटिस प्राप्त दुकानों के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई होगी?
DCA महानिदेशक अविनाश मोहंती के अनुसार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत इन 41 दुकानों के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। तय नियमों से किसी भी विचलन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी दुकानों में कौन-से प्रमुख उल्लंघन पाए गए?
जाँच में पाए गए प्रमुख उल्लंघनों में वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा बिक्री, शेड्यूल H1 और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रजिस्टर का अभाव, खरीद चालान न बनाना और पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख के बिना दवाएँ बेचना शामिल हैं।
दवाओं से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत कहाँ करें?
नागरिक ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना के टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन सभी कार्यदिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे IST तक उपलब्ध रहती है।
राष्ट्र प्रेस
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