तेलंगाना DCA की कार्रवाई: ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस
सारांश
मुख्य बातें
तेलंगाना सरकार के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने 6 जून 2026 को राज्यभर में ऑनलाइन फार्मेसी पर एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया, जिसके तहत 166 मेडिकल दुकानों की जाँच की गई और नियम उल्लंघन पाए जाने पर 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। DCA के महानिदेशक अविनाश मोहंती ने रविवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी पुष्टि की।
अभियान का दायरा और जाँच प्रक्रिया
शनिवार 6 जून को चलाए गए इस विशेष प्रवर्तन अभियान में जाँची गई 166 दुकानों में दो श्रेणियाँ शामिल थीं। इनमें ऑनलाइन दवा डिलीवरी सेवाओं — यानी ऑनलाइन फार्मेसी ऑपरेटर या उनके नेटवर्क पार्टनर फार्मेसी की लाइसेंस प्राप्त शाखाएँ — से जुड़ी 159 दुकानें और इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म से संबद्ध 7 दुकानें शामिल थीं। यह अभियान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया।
क्या-क्या उल्लंघन पाए गए
जाँच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। इनमें दवाओं के बिक्री बिल न बनाना और न प्रस्तुत करना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रजिस्टर और शेड्यूल H1 ड्रग रजिस्टर का अभाव, दवाओं के खरीद चालान न बनाना, और पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ बेचना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा, पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख के बिना दवाओं की बिक्री और बिक्री व खरीद रिकॉर्ड का उचित रखरखाव न करना भी उल्लंघन की सूची में दर्ज किया गया।
DCA की चेतावनी और आगे की कार्रवाई
महानिदेशक अविनाश मोहंती ने स्पष्ट किया कि नोटिस प्राप्त 41 दुकानों के विरुद्ध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। DCA ने यह भी दोहराया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुकानों सहित सभी मेडिकल स्टोर के लिए कानूनी आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में ऑनलाइन दवा बिक्री के नियमन को लेकर बहस तेज़ हो रही है।
आम जनता के लिए शिकायत सुविधा
DCA ने नागरिकों से अपील की है कि दवाओं से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि — चाहे वह आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र में नशीली दवाओं व साइकोट्रोपिक पदार्थों की संदिग्ध निर्माण गतिविधि हो — की सूचना टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर दी जा सकती है। यह हेल्पलाइन सभी कार्यदिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे IST तक उपलब्ध रहती है। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।