28 जुलाई 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

बंगाल चुनाव: टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
बंगाल चुनाव: टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया

सारांश

कोलकाता में टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उठाया गया है।

मुख्य बातें

टीएमसी ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया।
निर्मला सीतारमण पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जांच की मांग की गई।
राजनीतिक दलों को चुनावी नियमों का पालन करना आवश्यक है।
यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आता है।

कोलकाता, 16 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।

पत्र में टीएमसी ने यह दावा किया है कि 15 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीतारमण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया।

टीएमसी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने अपने दौरे के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया और सेरामपुर तथा कालना के आश्रम पारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बुनकरों से मुलाकात की और उन्हें वीवर कार्ड वितरित किए, जो केंद्र सरकार की एक योजना का हिस्सा है।

पार्टी का आरोप है कि इस सरकारी कार्यक्रम को जानबूझकर चुनावी समय के साथ जोड़ा गया और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रचार का मंच बनाया गया।

टीएमसी ने यह भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की और मतदाताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ को भाजपा के समर्थन से जोड़ने की कोशिश की।

टीएमसी ने इसे चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा कि सरकारी कार्य और चुनाव प्रचार को मिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही, मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना भी नियमों के खिलाफ है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आता है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है।

टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी मांग की है कि वे सीतारमण और भाजपा को नोटिस जारी करें, मामले की जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टीएमसी ने निर्मला सीतारमण पर क्या आरोप लगाए हैं?
टीएमसी ने आरोप लगाया है कि निर्मला सीतारमण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया।
क्या निर्मला सीतारमण ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया?
हां, टीएमसी के अनुसार, उन्होंने अपने दौरे के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया।
टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से क्या मांग की है?
टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सीतारमण और भाजपा को नोटिस जारी करने और मामले की जांच करने की मांग की है।
यह मामला किस कानून के तहत आता है?
यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आता है।
क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना कानूनी है?
नहीं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 3 महीने पहले
  2. 3 महीने पहले
  3. 3 महीने पहले
  4. 3 महीने पहले
  5. 3 महीने पहले
  6. 3 महीने पहले
  7. 4 महीने पहले
  8. 4 महीने पहले