अरविंदा डी सिल्वा और पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, एयरबस लेनदेन मामले में कोलंबो कोर्ट का आदेश
सारांश
मुख्य बातें
श्रीलंका क्रिकेट के महान बल्लेबाज अरविंदा डी सिल्वा और उनकी पत्नी प्रियंगा अनुष्का विजेनायके के खिलाफ कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को गिरफ्तारी वारंट जारी किए। यह आदेश मजिस्ट्रेट पासन अमरसेना ने तब दिया जब दोनों जमानतदार के रूप में कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। यह मामला कपिला चंद्रसेना और उनकी पत्नी से जुड़े एयरबस लेनदेन से संबंधित है।
मामले की पृष्ठभूमि
कपिला चंद्रसेना, जिन्हें इस एयरबस लेनदेन मामले में संदिग्ध के तौर पर नामजद किया गया था, अब गुजर चुके हैं। उनकी पत्नी, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, फिलहाल विदेश में बताई जा रही हैं। अरविंदा डी सिल्वा और प्रियंगा अनुष्का विजेनायके इस मामले में जमानतदार के रूप में खड़े थे। बुधवार की सुनवाई के दौरान संदिग्ध भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
वारंट जारी होने का कारण
जमानतदारों के कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर मजिस्ट्रेट पासन अमरसेना ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। जमानतदारों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अरविंदा डी सिल्वा की माता का निधन हो गया है और उनका अंतिम संस्कार बुधवार को होना है, इसलिए वे उपस्थित नहीं हो सके।
अदालत का निर्देश
मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ। साथ ही यह भी कहा गया कि जब वारंट वापस लेने की प्रक्रिया हो, तब उस समय की परिस्थितियाँ न्यायालय के संज्ञान में लाई जाएँ। गौरतलब है कि माता के निधन जैसी मानवीय परिस्थिति को वारंट रद्द करने के आधार के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
अरविंदा डी सिल्वा — श्रीलंका क्रिकेट का दिग्गज
60 वर्षीय अरविंदा डी सिल्वा श्रीलंकाई क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वे 1996 वनडे विश्व कप में श्रीलंका की ऐतिहासिक जीत के नायक रहे, जहाँ उन्होंने फाइनल में अर्धशतक और तीन विकेट लेकर 'मैन ऑफ द मैच' का खिताब जीता था। उन्होंने 93 टेस्ट मैचों की 159 पारियों में 20 शतक और 22 अर्धशतक सहित 6,361 रन बनाए तथा 29 विकेट लिए। वनडे करियर में 308 मैचों की 296 पारियों में 11 शतक और 64 अर्धशतक के साथ 9,284 रन और 106 विकेट उनके नाम दर्ज हैं।
आगे क्या होगा
अब यह देखना होगा कि अरविंदा डी सिल्वा और उनकी पत्नी वारंट वापसी के लिए किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। माता के निधन की परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट राहत दे सकता है, परंतु इसका अंतिम निर्णय अगली सुनवाई तिथि पर होगा।